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सं0 विज्ञा0(4)1-01/2014
Content Regulation कार्य के निमित्त त्रिस्तरीय समिति के चयन हेतु त्रिसदस्यीय पैनल विज्ञा0(4)1-01/2014-251/सू0ज0स0वि0—सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- M-24013/102/2015-MUC(Vol.II) दिनांक 23.05.2016 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P W.P(C) NO-197/2004 एवं WP (C) NO-13/2003 में दिनांक 2015 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्राप्त सूचना के परिप्रेक्ष्य एवंं में दिनांक 13.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु प्राप्त सूचना के परिप्रेक्ष्य एवंं सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के आलोक में सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित हेतु त्रिसदस्यीय पैनल (Panel सरकारी विज्ञापनों के Content Regulation for Selection of the Committee) का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः-
(i) मुख्य सचिव, बिहार (ii) प्रधान सचिव/सचिव,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग (iii) श्री अरुण कुमार वर्मा, आई0आई0एस0 (सेवानिवृत)
का गठन निम्न प्रकार किया जाता हैः- मुख्य सचिव, बिहार - अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग - सदस्य श्री अरुण कुमार वर्मा, आई0आई0एस0 (सेवानिवृत) - सदस्य सम्प्रति राज्य सूचना आयुक्त, बिहार
सूचना आयुक्त, बिहार
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका के कंडिका-1 के अनुसार सरकारी राशि से 2. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका के कंडिका-1 के अनुसार सरकारी राशि से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के मार्गदर्शिका के कंडिका-1 के अनुसार सरकारी राशि से प्रकाशित/प्रसारित सरकारी विज्ञापनों के Content Regulation कार्य हेतु प्रस्तावित त्रिसदस्यीय समिति का कार्य हेतु प्रस्तावित त्रिसदस्यीय समिति का प्रकाशित/प्रसारित सरकारी विज्ञापनों के स्वरूप निम्न प्रकार होगाः-
i. Chairperson:-
ii. Member:-
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 अ(cid:16)तूबर 2016 निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग उपरोक्त समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। 3. प्रस्तावित त्रिस्तरीय समिति के चयन हेतु गठित पैनल द्वारा अनुशंसा की जायेगी एवं समिति के किसी सदस्य कार्यकाल पूरा होने अथवा त्याग पत्र देने की स्थिति में उनके स्थान पर चयन हेतु अनुशंसा की जायेगी।4. प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, czts'k esgjks=k] सरकार के प्रधान सचिव।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 951&5(1+10&ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in