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हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 31313131 अ!तूअ!तूअ!तूअ!तूबरबरबरबर 2016
वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग -------------------------------------------- अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना 28 28 28 28 अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016अक्तूबर 2016
सं॰ एम-4-12/2015(खंड)-8478
4-12/2015(खंड)-8478/वि॰—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-30 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते
में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह तुरत प्रवृत होगी ।
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी । (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरत प्रवृत होगी । 2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उप
बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-30 के उप-नियम (xviii) के बाद ि
के बाद निम्नलिखित वाह्य संपोषित योजनाओं यथा World Bank, ADB, DFID आदि संपोषित योजनाओं आदि संपोषित योजनाओं
Financial Management Financial Agreement/Procurement Guidelines में इन संस्थाओं के Financial Management उप-नियम (xix) जोड़ा जाएगाः- ''(xix) वाह्य संपोषित योजनाओं यथा के Financial Agreement/Procurement Guidelines Guidelines/Procurement Guidelines के अनुपालन की जहाँ अनिवार्यता/बाध्यता हो, वहाँ बिहार वित्त Guidelines/Procurement Guidelines ालन की जहाँ अनिवार्यता/बाध्यता हो, वहाँ बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम लागू नहीं होगें ।'' (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम लागू नहीं होगें ।''
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल, रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल, प्रधान सचिव। प्रधान सचिव
The 28th October 2016
No. M-4-12/2015(Part)
Part)-8678/F.—In exercise of the powers conferred under 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 31 अ!तूबर 2016 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. The following sub-rule (xix) shall be added after sub-rule (xviii) of Rule 30 in Bihar Finanacial Rules, 1950:- "(xix) In Externally Aided Projects, namely World Bank, ADB, DFID etc, where compliance of Financial Agreement/Procurement Guidelines is compulsory/ mandatory, the rules contained in Bihar Financial (Amendment) Rule, 2005 will not be applicable."
By order of the Governor of Bihar, RAVI MITAL, Principal Secretary.
———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु0ित।मु0ित।मु0ित।मु0ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 954-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in