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पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 3333 नव बनव बनव बनव बरररर 2016
श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)(श्रम पक्ष)(श्रम पक्ष)(श्रम पक्ष) -------------------------------------------- कार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेशकार्यालय आदेश 15 सितम्बर 201615 सितम्बर 201615 सितम्बर 201615 सितम्बर 2016
संसंसंसं0000 5/आर0एल0-40-20/2014 श्र0सं0-
वैशाली के ज्ञापांक-291/स्था0 दिनांक
5/आर0एल0-40-20/2014 श्र0सं0-09090909—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, 2016 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर रवि प्रकाश, पिता-स्व0 ओम /स्था0 दिनांक 10.03.2016 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर रवि प्रकाश, पिता-स्व0 ओम प्रकाश सिन्हा, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, महुआ, वैशाली की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, महुआ, वैशाली की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, महुआ, वैशाली की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर रवि प्रकाश की वर्ग-03, निम्नवर्गीय गई है। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर रवि प्रकाश की वर्ग-03, निम्नवर्गीय गई है। जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर रवि प्रकाश की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में सम लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में सम द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक का कार्यालय, कैमुर (भभुआ) में पदस्थापित किया जाता है। नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक का कार्यालय, कैमुर (भभुआ) में पदस्थापित किया जाता है। नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक का कार्यालय, कैमुर (भभुआ) में पदस्थापित किया जाता है।
रवि प्रकाश की जन्म तिथि 08.05.1993 है।
2. रवि प्रकाश की जन्म तिथि 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना प
नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी
ूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. रवि प्रकाश पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पा ेषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस रवि प्रकाश पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस
कार्रवाई की जा सकेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचा
यत्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश म
परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी के आश्रितों को भुगतेय होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 नव बर 2016 7. यह नियुक्ति रवि प्रकाश द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. रवि प्रकाश को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. रवि प्रकाश को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
(i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
10. रवि प्रकाश पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा। 11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11462 दिनांक 24.08.2016 की कंडिका 5 (ख) एवं (ख) में उल्लेखित निदेश यथा (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
आदेश से, गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार।
———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु1ित।मु1ित।मु1ित।मु1ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 959-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in