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गृह विभाग
(विशेष शाखा)
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संकल्प
9 नवम्बर 2016
बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति विषयः-बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरूप लघु मद में विाीय शक्ति प्रदान करने केप्रदान करने केप्रदान करने केप्रदान करने के संबंध में।संबंध में।संबंध में।संबंध में।
21 में यह प्रावधानित है कि बिहार पुलिस हस्तक के गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम-21 में यह प्रावधानित है कि बिहार पुलिस हस्तक के बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम-
बल के लिए भी उस अंश तक लागू होंगे, वशर्ते वे बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनियम प्रावधान, बिहार गृह रक्षा वाहिनी बल के लिए भी उस अंश तक लागू होंगे, वशर्ते वे बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनियम बल के लिए भी उस अंश तक लागू होंगे, वशर्ते वे बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनियम
वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-12 में भी एवं नियमावली के प्रतिकूल नहीं हो। इसके साथ बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम-12 में भी एवं नियमावली के प्रतिकूल नहीं हो। इसके साथ
यह प्रावधान है कि अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हैं, केे संबंध में पुलिस हस्तक के प्रावधान लागू यह प्रावधान है कि अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हैं, केे संबंध में पुलिस हस्तक के प्रावधान लागू यह प्रावधान है कि अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हैं, केे संबंध में पुलिस हस्तक के प्रावधान लागू होंगे।
2010 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी 2010 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में ग 2. दिनांक 03.08.2010 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में ग
शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं॰-6376 दिनांक 2010 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 ना की अधिसूचना सं॰-6376 दिनांक 06.08.2010 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए `2,50,000.00 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह के लिए
तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत (दो लाख पचास हजार रूपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत (दो लाख पचास हजार रूपये) लागत 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 नव!बर 2016 संन्निर्माण या संरचनात्मक हेरफेर के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार को `2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार रूपये) तक की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सरकार का होगा।।।।
3. बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा को भी बिहार पुलिस हस्तक खंड-1 के नियम-1150 एवं 1151 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप लघु कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने की वित्तीय शक्ति प्राप्त रहने के स्पष्ट उल्लेख न रहने के कारण लघु निर्माण कार्य हेतु बजट शीर्ष में राशि रहने के बावजूद बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया जा पाता हैं, जबकि विभागीय राज्यादेश सं0 2644 दिनांक 17.08.1974 के अनुसार गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार पटना के राज्यादेश सं0 4116 दिनांक 08.04.1974 के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा विभागाध्यक्ष घोषित हैं और इन्हें बिहार सेवा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं संहिताओं के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत हैं।
अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महसमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम-21 के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के समरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना सं॰-6376 दिनांक 06.08.2010 की कंडिका (1) एवं (2) के प्रावधान के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी क्षेत्राधीन परियोजनाओं के निमित प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु सक्षम होंगे।
बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर सिंहचन्द्रशेखर सिंहचन्द्रशेखर सिंहचन्द्रशेखर सिंह,,,,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी(कअधी(कअधी(कअधी(क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 967-571+100-ड#ड#ड#ड#0ट#ट#ट#ट#0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in