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वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 11 नवम्बर 201611 नवम्बर 201611 नवम्बर 201611 नवम्बर 2016
एस0ओ0 287, दिनांक 11 नवम्बर 2016
, दिनांक 11 नवम्बर 2016—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम-XXXVI) की धारा-10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क पेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ नियमावली, 1949 में निम्न संशोधन करते हैं जो उक्त धारा की अपेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या एस॰ ओ॰ नियमावली, 1949 में निम्न संशोधन करते हैं जो उक्त धारा की अ 271, दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।
2016 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन
ाुल्क नियमावली, 1949 के ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।-बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1. बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।- ाुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।-
नियम-4 का उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-
नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-
''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, ''(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, और आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है तो वह ा नियमानुकूल है तो वह समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी है, और आवेदन अन्यथ आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र-II में निबंधन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दे में निबंधन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दे आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र- देगा।''
ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।-बिहार विद्युत शुल्क 2222.... बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।- ाुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।-
नियमावली, 1949 के नियम-9क के बाद निम्नलिखित नियम 9ख जोड़ा जायेगा, यथा-
बाद निम्नलिखित नियम 9ख जोड़ा जायेगा, यथा-
नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट "9ख9ख9ख9ख.... नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट विवरणी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्वारा, दे सकेगा।" विवरणी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्वारा, दे सकेगा।"
3333.... बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत श्बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949
ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 ाुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-के अधीन विहित प्रपत्र-I में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।
ाुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-I की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0
में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।में संशोधन।- बिहार विद्युत की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 नव बर 2016 11 नवम्बर 201611 नवम्बर 201611 नवम्बर 201611 नवम्बर 2016 एस0ओ0 288, एस0ओ0 287, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-4274274274272222] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।
The 11th November 2016
S.O. 287 dated the 11th November 2016—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act xxxvI of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 which has been previously published in the official gazette vide Notification No. 271 dated 07.10.2016 as required under the said section.
2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.
Amendment
1. Amendment in Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.- Sub-Rule (1) of Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following, namely-
"(1) When the appropriate authority referred to in sub-rule (2) of rule 3, after making such inquiry, as he considers necessary, is satisfied that the applicant has correctly given all the required information and that the application, is otherwise in order, he shall, register the applicant and grant him a certificate of registration in Form-II within thirty days from the date of receipt of the application."
2. Insertion of a new rule 9B in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.- After Rule 9A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 the following new rule 9B shall be added, namely:-
"9B. Notwithstanding anything contained in the Rules, the Commissioner, Commercial Taxes, by notification, may issue an order to file return specified in the rules, through electronic device."
3. Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules,
1949 :- After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules, 1949 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-
''1A. PAN 1B. Mobile No. 1C. E-mail I.D.''
[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-4271] By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
———— अधी(क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 971-571+10-ड#0ट#0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in