Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 November 2016

Published 16 November 2016

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-16.46
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 25 का(cid:1)त(cid:22)क 1938 (श0) सं(cid:8)या 46 पटना, बुधवार, ———————— 16 नव#बर 2016 (ई0) %वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि/त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि/त, छु 5ी और अ8य 9यि/तगत सूचनाएं। 2-11 भाग-1-क—1वयंसेवक गु=म? के समादे*टाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैD(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, काय(cid:22)Jम, छाKवृिLत Mदान, आNद।

---

भाग-1-ग—OशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---

भाग-2—Pबहार-राRयपाल और काया(cid:22)SयH? Tवारा (cid:1)नकाले गये %व(cid:1)नयम, आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम आNद। 12-12 भाग-3—भारत सरकार, पिVचम बंगाल सरकार और उXच 8यायालय के आदेश, अUधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राRय गजट? के उ[रण। ---

भाग-4—Pबहार अUध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Pबहार %वधान मंडल म] पुर:1था%पत %वधेयक, उ/त %वधान मंडल म] उप1था%पत या उप1था%पत _कये जानेवाले Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और उ/त %वधान मंडल म] पुर:1थापन के पूव(cid:22) MकाOशत %वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अUध(cid:1)नयम िजनपर रा*Dप(cid:1)त कa Rये*ठ अनुम(cid:1)त Oमल चुकa है। ---

भाग-8—भारत कa संसद म] पुर:1था%पत %वधेयक, संसद म] उप1था%पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म] उप1था%पत Mवर सOम(cid:1)तय? के M(cid:1)तवेदन और संसद म] पुर:1थापन के पूव(cid:22) MकाOशत %वधेयक। ---

भाग-9—%वbापन

---

भाग-9-क—वन %वभाग कa नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न%वदा सूचनाएं, पcरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सव(cid:22)साधारण सूचनाएं इLयाNद। ---

पूरक 13-13 पूरक-क 14-162 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

—————

ग्रामीण कार्य विभाग

———

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं

30 जुलाई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-15/2016-9381—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक-740 अनु0 दिनांक 18.07.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 बेनीपुर/दरभंगा पली-गनौन-आसी-बंगरहट्‌टा आर0डब्ल्यू0डी0 पथ। 6.20 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

30 जुलाई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-15/2016-9383—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक-740 अनु0 दिनांक 18.07.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 बेनीपुर/दरभंगा कसरौर मध्य विद्यालय से नरमा चौक होते हुए हरसिंहपुर तक पथ। 4.95 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

30 जुलाई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-15/2016-9379—दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 बेनीपुर/दरभंगा बहेड़ा-झंझारपुर पथ के रामपुर उदई से सुहथ-हरिहठ-अंदौली हाते हुए एस0एच0-88 के बसवा चौक तक पथ। 12.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

12 जुलाई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-8/2016-8433—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1038 अनु0 दिनांक 31.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 पटना/पटना वीरपुर सीमान रूपस से ग्यासपुर घाट तक। 1.70 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।3 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 6 जून 2016 सं॰ 11/अ0प्र0-1-8/2016-6886—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा-1 के पत्रांक-662अनु0 दिनांक 20.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 छपरा-1/छपरा गरखा प्रखंड के अंतर्गत गरखा से अख्तियारपुर मोतिराजपुर होते हुए शाहपुर चौक तक पथ। 7.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

6 जून 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-8/2016-6884—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक-941अनु0 दिनांक 25.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 हाजीपुर/वैषाली हाजीपुर-जन्दाहा पथ के गुरूचौक से मंगरू चौक होते हुए विठौली चौक एन0एच0-77 में पहाड़पुर से विठौली एन0एच0-77 तक पथ। 4.50 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6268—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के पत्रांक-590अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 मढ़ौरा/छपरा छपरा मढ़ौरा मुख्य पथ में तेजपुरवा से गौरा बाजार (एस0एच0-90) के समीप तक। 9.50 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6266—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के पत्रांक-590अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 मढ़ौरा/छपरा सिल्हौड़ी से पहाड़पुर एन0एच0-102 पथ में सिल्हौड़ी से साहपुर तक। 10.40 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6264—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के पत्रांक-590अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 मढ़ौरा/छपरा भेल्दी एन0एच0-102 से भाया रसुलपुर टेहटी षिवगंज होते हुए भिठठी बाजार एस0एच0-90 तक । 26.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।4 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 20 मई 2016 सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6260—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414 अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ, महनार/ वैषाली कुशहर चौक से जन्दाहा तक पथ। 7.25 कि0मी0 कुषहर चौक से चकुमर चौक तक कार्य प्रमंडल, महुआ के अन्तर्गत तथा 7.75 कि0मी0 चकुमर चौक से जन्दाहा तक कार्य प्रमंडल, महनार के अन्तर्गत 15.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6262—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414 अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ,महनार/ वैषाली बहुआरा चौक से मुसापुर होते हुए हरप्रसाद(NH-103) तक पथ। 9.00 कि0मी0 बहुआरा चौक से (मरूई सीमान) तक कार्य प्रमंडल, महुआ के अन्तर्गत तथा 5.00 कि0मी0 मरूई सीमान से हरप्रसाद (NH-103) (कार्य प्रमंडल, महनार के अन्तर्गत) 14.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6246—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महनार/वैषाली चकसिकन्दर करीहो चौक मिर्जानगर महुआ पथ। 3.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6244—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-598अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 सोनपुर/छपरा छपरा सोनपुर पथ से छोआ मिल होते हुए PWD पथ से स्क्रू पाईल ब्रीज नजरमीरा राहर दियारा बलीटोला शाहपुर दियारा होते हुए पहलेजा घाट पथ से दुधैला बाजार होते हुए छपरा सोनपुर पथ। 6.480 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।5 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 20 मई 2016 सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6242—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-598अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 सोनपुर/छपरा परसा महेषिया डेरनी बाजार तक पथ। 8.60 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6241—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-601अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 सोनपुर/छपरा हरिहरनाथ मंदिर से हथियाकोट (हस्तीटोला) कचहरी बाजार-सबलपुर-राहर दियरा पथ। 6.65 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6239—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सोनपुर के पत्रांक-599अनु0 दिनांक 12.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 सोनपुर/छपरा छपरा जिला अन्तर्गत शीतलपुर परसा से परसा चौक मारर होते हुए बनकेरबा बॉध तक पथ। 6.50 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

17 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-11/2016-6090—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के पत्रांक-485अनु0 दिनांक 06.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 झंझारपुर/मधुबनी मधेपुर बस स्टैण्ड-तरडीहा चौक - मधेुपर - रूपौली - मधेपुर से सुपौल भाया सरौनी पथ 3.59 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

19 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-23/2016-6205—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के पत्रांक-660अनु0 दिनांक 07.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 रोसड़ा/समस्तीपुर रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय से महुली सरहचिया, मंगलगढ़, देवधा कुण्डल होते हुए राजघाट तक पथ । 23.40 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।6 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 20 मई 2016 सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6252—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ/वैषाली मंगरू चौक से गदोपुर होते हुए छतवाड़ा तक पथ। 4.50 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6254—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ/वैषाली रसुलपुर मुंषी चौक से चॉदपुरा पुल होते हुए भरथीपुर हसनसराय एन0एच0-28 तक पथ। 11.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6256—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ/वैषाली महुआ से मौदह पातेपुर होते हुए बरडिहा तक पथ। 22.50 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6258—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414 अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ, महनार/ वैषाली हाजीपुर-जन्दाहा पथ के गुरूचौक से मंगरू चौक होते हुए विठौली चौक एन0एच0-77 तक। (8.20 कि0मी0 हाजीपुर जन्दाहा पथ के गुरूचौक से मलकौनी तक कार्य प्रमंडल, महनार के अधीन तथा 14.00 कि0मी0 मलकौनी से पहाड़पुर तक कार्य प्रमंडल, महुआ के अधीन)। 22.20 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

20 मई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6250—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ के पत्रांक-711अनु0 दिनांक 11.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महुआ/वैषाली बखरी दुआ से डढुआ चौक तक पथ। 7.00 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।7 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 20 मई 2016 सं॰ 11/अ0प्र0-1-08/2016-6248—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार के पत्रांक-414अनु0 दिनांक 02.05.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 महनार/वैषाली रूस्तमपुर से वीरपुर रूपस तक होते हुए ग्यास्पुर घाट तक पथ। (रूस्तमपुर से वीरपुर रूपस तक- कार्य प्रमंडल, महनार) 25.75 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

30 जुलाई 2016

सं॰ 11/अ0प्र0-1-15/2016-9377—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक-740 अनु0 दिनांक 18.07.2016 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण की जाती हैः-

क्रमांक कार्य प्रमंडल/जिला पथ का नाम पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1 बेनीपुर/दरभंगा उजान(पी0डब्ल्यू0डी0) पथ से घनष्यामपुर भाया कैथवार -लगमा - ककोढ़ा- मछैता - लालपट्‌टी-तुमौल पथ आर0डब्ल्यू0डी0 पथ। 14.80 कि0मी0

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षम्भू चौधरी, उप-सचिव।

———

परिवहन विभाग

———

अधिसूचनाएं.़

21 अक्टूबर 2016

क्र0 सं0 पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक गृह जिला पूर्व पदस्थापन नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1 2 3 4 5
1 श्री अजय कुमार ठाकुर, 684/11 मुजफ्फरपुर वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
2 मो0 खुर्षीद अहमद अंसारी, 670/11 मुंगेर उप निदेषक, उर्दू निदेषालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा उर्दू) विभाग, बिहार जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
3 श्री आलोक कुमार, 730/11 नवादा जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी, वैषाली जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
4. श्री भारत भूषण प्रसाद, 708/11 पटना निदेशक, लेखा प्रषासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किषनगंज जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर(भभूआ)
5. श्री प ्रीतिष्वर प ्रसाद, 655/11 सिवान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण(छपरा)

सं॰ 05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013-6283/परि0—सामान्य प्रषासन विभाग की अधिसूचना संख्या-13098 दिनांक 25.09.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सेवा प्राप्त क्रमांक-01 से 05 तक के बिहार प्रषासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ- 05 में अंकित पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है। पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक

655/11 2. मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा-213 (1)तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेष दिया जाता है कि वे अपने पूर्व पदस्थापन वाले पद का पदभार त्याग करते हुए अविलम्ब नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिष्चित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, विषेष सचिव।8 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 28 अक्टूबर 2016 सं0 05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013/6446-परि0—परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6283 दिनांक 21.10.2016 द्वारा श्री भरत भूषण प्रसाद, बि0प्र0से0 को (कोटि क्रमांक-708/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) का पद रिक्त रहने के कारण श्री भरत भूषण प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3(तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्याें के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, विषेष सचिव।

——— गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ——— अधिसूचनाएं.़ 28 अप्रील 2016

सं॰ 1/डी01-10-07/2016 गृ0आ0-3367—श्री दलजीत सिंह, भा0पु0से0 (BH:2007), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक पत्रांक-I-21015/04/2016-IPS.III, दिनांक 08.04.2016 के द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), नई दिल्ली में पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले 04 (चार) वर्षो के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप, वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए श्री सिंह की सेवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), नई दिल्ली को सौंपी जाती है । 2. श्री सिंह, को निदेश दिया जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), नई दिल्ली में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हा,,,, संयुक्त सचिव।

———

28 सितम्बर 2016

सं॰ 1/एल01-10-10/2001 गृ0आ0-7781—श्री पी0एन0 राय, भा0पु0से0 (1982), महानिदेषक-सह- -महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएॅं, बिहार, पटना को चिकित्सा कारणों से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2016 से 12.11.2016 तक कुल 9 (नौ) दिनों का रूपांतरित अवकाष (9x2 = 18 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 2. श्री राय के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में स्थानीय व्यवस्था के तहत्‌ पुलिस महानिरीक्षक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हा,,,, संयुक्त सचिव।

———

31 अगस्त 2016

सं॰ 3/फोटो-02/2016 गृ0आ0-6812—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेष सं0-467, दिनांक 16.12.1998 के प्रावधानों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत फोटो ब्यूरो के निम्नांकित राजकीय छायाचित्र परीक्षक की सेवा उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :-

क्र0क्र0क्र0क्र0 उम्मीदवार का नाम एवं पता नियुक्ति की तिथि परीक्ष्यमान की तिथि सम्पुष्टि की तिथि
1 श्री राजकुमार भारती, राजकीय छायाचित्र परीक्षक, फोटो ब्यूरो। 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2014
2 श्री रणोज प्रताप, राजकीय छायाचित्र परीक्षक, फोटो ब्यूरो। 15.06.2012 15.06.2012 15.06.2014

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुर, , , , अवर सचिव।9 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 24 अगस्त 2016 सं॰ 3/ पु0प्रयो0-02/2016 गृ0आ0-6673—सामानय प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेष सं0-467, दिनांक 16.12.1998 के प्रावधानों के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत पुलिस प्रयोगषाला के निम्नांकित राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक की सेवा उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :-

क्र0क्र0क्र0क्र0 उम्मीदवार का नाम एवं पता नियुक्ति की नियुक्ति की नियुक्ति की नियुक्ति की तिथि विषेषज्ञ घोषित विषेषज्ञ घोषित विषेषज्ञ घोषित विषेषज्ञ घोषित होने की तिथि सम्पुष्टि की सम्पुष्टि की सम्पुष्टि की सम्पुष्टि की तिथि
1 डॉ0 संतोष कुमार सिन्हा, राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक, पुलिस प्रयोगषाला। 11.05.2012 20.05.2016 11.05.2014
2 श्री राजू कुमार, राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक, पुलिस प्रयोगषाला। 16.05.2012 20.05.2016 16.05.2014

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर प्रसाद, संयुक्त निदेशक।

———

आदेश

30 अगस्त 2016

सं0 3/न्या0-80-10/2016 गृ0आ0-6786—दिनांक 16.05.2005 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक की अनुषंसा के आलोक में गृह (आरक्षी) विभाग अन्तर्गत अपराध अनुसंधान विभाग के अधीनस्थ, विधि विज्ञान प्रयोगषाला, फोटो ब्यूरो, हस्तलिपि ब्यूरो एवं अंगुलांक ब्यूरो तथा अग्निषाम सेवा संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 नियमावली-2003 के तहत विभागीय अधिसूचना सं0-4558, दिनांक 29.04.2006 एवं अधिसूचना सं0-3154, दिनांक-04.05.2011 द्वारा 65,00-10,500/- मूल पद वाले वेतनमान के कर्मियों को 10,000-15,200/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं 12,000-16,500/-में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. इसके उपरान्त विभागीय शुद्धि पत्र सं0-5171, दिनांक 24.07.2015 द्वारा उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के वेतनमान में संषोधन करते हुए 75,00-12,000/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं 8,000-13,500/- में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का संषोधित वेतनमान अनुमान्य किया गया।

3. विभागीय शुद्धि पत्र के माध्यम से अनुमान्य वेतनमान के विरूद्ध संबंधित कर्मियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-14986/2015-श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक-29.02.2016 को निम्न आदेष पारित किया गया है :-

(क) आवेदकों से विभाग कारण पृच्छा प्राप्त कर उनके स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त स्पीकिंग आदेष पारित करे, (ख) सारी कार्रवाई तीन माह के अन्दर पूरी कर ली जाय।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेष के अनुपालन क्रम में विभागीय स्तर से सभी संबंधित कर्मियों से कारण पृच्छा प्राप्त करते हुए वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्ष प्राप्त किया गया।

5. वित्त विभागीय परामर्ष तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-14986/2015 में दिनांक 29.02.2016 को पारित न्यायादेष के आलोक में स्क्रीनिंग कमिटि के स्तर से संबंधित आवेदकों द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का कर्मीवार (Case to Case) समीक्षा करने के उपरान्त संबंधित आवेदकों से राषि की वसूली हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-11527/2014 में दिनांक 18.12.2014 को पारित न्यायादेष के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 05.08.2016 की बैठक में कर्मीवार समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा समीक्षोपरान्त स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा समीक्षोपरान्त स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा समीक्षोपरान्त स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा निम्नप्रकार कार्रवाई के बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है :- सर्वसम्मति सेसर्वसम्मति सेसर्वसम्मति सेसर्वसम्मति से निम्नप्रकार कार्रवाई के बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है :- निम्नप्रकार कार्रवाई के बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है :- निम्नप्रकार कार्रवाई के बिन्दुओं को चिन्हित किया गया है :-

(क) पूर्व में निर्गत विभागीय शुद्धि पत्र सं0-5171, दिनांक-24.07.2015 द्वारा प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 के लिए संषोधित वेतनमान्‌ (अपुनरीक्षित) वित्त विभागीय परामर्ष के आलोक में स्वीकृत किया गया है। वित्तीय मामलों में चूँकि वित्त विभागीय प्रावधान के अनुकूल कार्रवाई करने की बाध्यता होती है, अतएव वित्त विभागीय परामर्ष के उपरान्त निर्गत विभागीय शुद्धि पत्र के माध्यम से अनुमान्य किया गया संषोधित अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ (प्रथम ए0सी0पी0 75,00-12,000/- तथा द्वितीय ए0सी0पी 8,000-13,500/- ) को यथावत रखा जाय।

(ख) मामले की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेष के आलोक में मृत मृत मृत मृत कर्मियों से अधिक राषि की वसूली का आदेष निर्गत नहीं किया जा सकता है। कर्मियों से अधिक राषि की वसूली का आदेष निर्गत नहीं किया जा सकता है। अतएव निम्नलिखित मृत कर्मियों से अधिक राषि की वसूली का आदेष निर्गत नहीं किया जा सकता है। कर्मियों से अधिक राषि की वसूली का आदेष निर्गत नहीं किया जा सकता है। कर्मियों को वित्त विभागीय परामर्ष के उपरान्त निर्गत विभागीय शुद्धि पत्र के माध्यम से अनुमान्य किया10 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 गया संषोधित अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ (प्रथम ए0सी0पी0 75,00-12,000/- तथा द्वितीय ए0सी0पी 8,000-13,500/- ) को यथावत रखते हुए पूर्व में भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली नहीं की जायगी :-

(i). श्री अवधेष कुमार वर्मा, राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक, हस्तलिपि ब्यूरो। मृत-31.08.2000
(ii). श्री हरि नारायण, राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक, हस्तलिपि ब्यूरो। मृत -28.02.2011

(ग) मामले की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेष के आलोक में सेवानिवृत कर्मियों से पूर्व में भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। माननीय सेवानिवृत कर्मियों से पूर्व में भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत कर्मियों से पूर्व में भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। सेवानिवृत कर्मियों से पूर्व में भुगतान की गयी अधिक राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-11527/2014 में दिनांक 18.12.2014 को पारित न्यायादेष के आलोक में वित्त विभागीय परामर्ष के उपरान्त निर्गत विभागीय शुद्धि पत्र के माध्यम से अनुमान्य किया गया संषोधित अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ (प्रथम ए0सी0पी0 75,00-12,000/- तथा द्वितीय ए0सी0पी 8,000-13,500/- ) को यथावत रखते हुए निम्न सेवानिवृत कर्मियों से राषि की वसूली संबंधी कार्रवाई नहीं की जायेगी, किन्तु इनके पेंषन को विभागीय शुद्धि-पत्र सं0-5171, दिनांक 24.07.2015 के आलोक में संषोधित करने का प्रस्ताव संबंधित कार्यालय प्रधान के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय , बिहार, पटना को अविलंब अग्रसारित कर दिया जाय एवं यह सुनिष्चित किया जाय कि माह अगस्त-2016 से संषोधित दर पर पेंषन का भुगतान किया जाय :-

क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 नाम/पदनाम सेसेसेसेवावावावा निवृति की तिथि निवृति की तिथि
1. श्री षिव लखन सिंह, सहायक निदेषक, विधि विज्ञान प्रयोगषाला। 31.07.2012
2. डॉ अनिल कुमार सिन्हा, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी विधि विज्ञान प्रयोगषाला। 31.08.2012
3. श्री सुनील कुमार घोष, राजकीय छायाचित्र परिक्षक, फोटो ब्यूरो। 28.02.2013
4. श्री राजबल्लभ तिवारी, राजकीय संदिग्ध लेख्य परीक्षक, हस्तलिपि ब्यूरो। 31.01.2001
5. श्री कृष्ण कुमार मिश्र, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। 30.11.2001
6. श्री षिव शंकर शुक्ल, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। 31.08.2001
7. श्री दिनानाथ चौधरी, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। 30.06.2008
8. मो0 शमीम आलम, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। 31.07.2004

8. मो0 शमीम आलम, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। 31.07.2004 (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-11527/2014 में दिनांक 18.12.2014 को राषि की वसूली संबंधी आदेष की तिथि से यदि पाँच वर्ष पूर्व अधिक राषि पारित न्यायादेष के आलोक में राषि की वसूली संबंधी आदेष की तिथि से यदि पाँच वर्ष पूर्व अधिक राषि राषि की वसूली संबंधी आदेष की तिथि से यदि पाँच वर्ष पूर्व अधिक राषि राषि की वसूली संबंधी आदेष की तिथि से यदि पाँच वर्ष पूर्व अधिक राषि का भुगताान किया गया हो तो वैसी स्थिति में राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। का भुगताान किया गया हो तो वैसी स्थिति में राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। समीक्षा के क्रम में का भुगताान किया गया हो तो वैसी स्थिति में राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। का भुगताान किया गया हो तो वैसी स्थिति में राषि की वसूली नहीं की जा सकती है। यह पाया गया कि आज की तिथि में एक मात्र कर्मी कार्यरत है :-

1 1 1 1.... श्रीमती अंजना कुमारी, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो। अधिसूचना सं0-3154, दिनांक 04.05.2011 से ए0सी0पी0 पूर्व में स्वीकृत किया गया है। कार्यरत

04.05.2011 से ए0सी0पी0 पूर्व में स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेष के आलोक में यह पाया गया कि इन्हें अधिक राषि का भुगतान का आदेष माह मई, 2011 में निर्गत किया गया है, इसलिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक (दिनांक 05.08.2016) मेें राषि की वसूली की अनुषंसा नहीं की जा सकती है क्योंकि यह मामला पाँच वर्ष की निर्धारित परिधि से बाहर हो जाता है।

अतएव विचारोपरान्त श्रीमती अंजना कुमारी, राजकीय अंगुलांक परीक्षक, अंगुलांक ब्यूरो को वित्त विभागीय परामर्ष के उपरान्त निर्गत विभागीय शुद्धि पत्र के माध्यम से अनुमान्य किया गया संषोधित अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ (प्रथम ए0सी0पी0 75,00-12,000/- तथा द्वितीय ए0सी0पी 8,000-13,500/-) को यथावत रखते हुए विभागीय शुद्धि -पत्र सं0-5171, दिनांक 24.07.2015 द्वारा स्वीकृत एवं संषोधित वेतनमान में ही प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य होगा एवं तद्‌नुसार वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय द्वारा अविलंब किया जायेगा तथा यह सुनिष्चित किया जाय कि माह अगस्त-2016 से संषोधित दर पर वेतनादि का भुगतान किया जाय।

6. प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि (बैठक दिनांक 05.08.2016) की सहमति प्राप्त है।

आदेष से, गिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुरगिरीष मोहन ठाकुर, , , , अवर सचिव।11 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ——— अधिसूचना 28 अक्टूबर 2016

सं॰ 1जी0/ई0जि0क0-20-02/2014-2824—अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के निम्नांकित जिला कल्याण पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक कल्याण (वेतन बैण्ड-15600-39100/- 6600) में नियमित प्रोन्नति दी जाती है-

क्र0 सं0 नाम एवं वरीयता क्रमांक पदनाम एवं वेतनमान प्रोन्नत पद
1 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (301) जिला कल्याण पदाधिकारी वेतन बैण्ड 9300-34800/- ग्र ड पे 5400 े उप निदेशक कल्याण, वेतन बैण्ड 15600-39100/- ग्र ड पे 6600 े
2 श्री हरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (302) जिला कल्याण पदाधिकारी वेतन बैण्ड 9300-34800/- ग्र ड पे 5400 े उप निदेशक कल्याण, वेतन बैण्ड 15600-39100/- ग्र ड पे 6600 े
3 श्री ललन कुमार सिंह (304) जिला कल्याण पदाधिकारी वेतन बैण्ड 9300-34800/- ग्र ड पे 5400 े उप निदेशक कल्याण, वेतन बैण्ड 15600-39100/- ग्र ड पे 6600 े

बिहार-राज्यापल के आदेश से, नवल किशोर सिन्हा, उप-सचिव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 35-571+10(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

12 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016

भ(cid:2)ग(cid:4)2

ॢबह(cid:2)र(cid:4)र(cid:2)Îयप(cid:2)ल jर क(cid:2)य(cid:2)Z8य¡9 ह(cid:2)र(cid:2) ०नक(cid:2)ल: गय: ॢव०नयम(cid:12) \द:श(cid:12) [०धस३चन(cid:2)e $ jर ०नयम \ॢद?

——————— गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ——— (शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र) 13 अक्तूबर 2016

सं॰ 1/एल1-10-03/2016/गृ0आ0-8159—विभागीय अधिसूचना सं0-4429, दिनांक 06.06.2016 द्वारा डॉ0 गौरव मंगला, भा0पु0से0 (2013), सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को स्वीकृत अवकाष दिनांक 03.05.2016 से 03.07.2016 तक के स्थान पर दिनांक 23.06.2016 से 24.08.2016 तक विभिन्न प्रकार के अवकाष विभागीय अधिसूचना संख्या-6442, दिनांक 19.08.2016 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-4429, दिनांक 06.06.2016 को इस हद तक संषोधित समझा जाय । बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हा,,,, संयुक्त सचिव।

———

परिवहन विभाग

———

(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र)

27 अक्तूबर 2016

सं॰ 05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013(छाया संचिका)6379/परि0—परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-6283 दिनांक 21.10.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, गया के पद पर पदस्थापित मो0 खुर्षीद आलम अंसारी, बि0प्र0से0 के नाम में लिपिकीय भूल के कारण आलम की जगह अहमद टंकित हो गया है।

अतः उक्त अधिसूचना के क्रमांक-02 के स्तम्भ-02 में अंकित मो0 खुर्षीद अहमद अंसारी के बदले मो0 खुर्षीद आलम अंसारी पढ़ा जाय। उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संषोधित समझा जाय।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, विषेष सचिव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 35-571+10(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

13 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016

भाग-9(ख)

और सव(cid:22)साधारण सूचनाएं इLयाNद।

—————

सूचना ——

No. 1244—I, MANJU KUMARI, D/o Sri Lakhan Sharma, Resident of Flat No. -402, Lalita Apartment, S. N. Sinha Path, Boring Canal Road (East), P.S. – Kotwali, Patna- 1 declare vide affidavit No. 6795, dated 11-08-2016 that now onward my name will be known as Manju Sharma for all purposes in future.

MANJU KUMARI.

——

No. 1275—I, SHEELA AGARWAL, W/O Ravi kumar Banka R/O Jhauganj Ghat Lane, P.S.- Chowk, PO – Patna City. Dist.- Patna through affiadavit no. 4957 Dated 20.7.16 declare that my correct name is Sheela Agarwal not Sheela Banka . So, my name shall be known as Sheela Agarwal from today onwards. Both Sheela Agarwal & Sheela Banka is same person.

SHEELA AGARWAL.

——

सं॰ 1276—मैं, कुमारी ममता शर्मा, पिता-श्री वीरेन्द्र बिहारी शर्मा ग्राम-गोपालपुर, पोस्ट-श्रीवर गोपालपुर, थाना-नौबतपुर, पटना अब श्रीमती ममता शर्मा, पति-श्री संजय कुमार, ग्राम-मुस्सी, पो॰ मखदुमपुर, थाना-मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद शपथ पत्र सं॰ 670, दिनांक 16.07.02016 से ''ममता शर्मा'' के नाम से जानी जाऊंगी।

कुमारी ममता शर्मा।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 35-571+10(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

14 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016

ॢबह(cid:4)र गजट

क(cid:4)

प३रक(cid:13)[(cid:15)(cid:16) (cid:17)(cid:4)०धक(cid:4)र(cid:20) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:17)क(cid:4)०शत

————— सं॰ कारा/नि0को0(क)-17/2012(अंष)-6649 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ——— संकल्प 29 अक्तूबर 2016

श्री देवेन्द्र प्रसाद, काराधीक्षक, (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं प्रषासनिक विफलता के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12 दिनांक 24.02.2012 धारा-420/409/467/468/471/120 बी0 भा0द0वि0 के अन्तर्गत एवं 13 (2) सहपठित धारा-13 (1) सी0डी0 भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 दर्ज है। उक्त घटना के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-187 दिनांक-11.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोषी प्रमण्डल, सहरसा नामित किए गए।

2. निगरानी विभाग द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये कर्मियों/भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितता एवं गबन से संबंधित मामलों की समीक्षोपरांत श्री प्रसाद को उक्त घटना तथा उनके मंडल कारा किषनगंज में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, किषनगंज द्वारा उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों यथा कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुव्र्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना संबंधी आरोपों के लिए इन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक 673 दिनांक 05.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया। 3. श्री प्रसाद के विरूद्ध मंडल कारा, किषनगंज के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित पूरक आरोप पत्र को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 843 दिनांक 13.02.2014 द्वारा पूर्व से संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए पूरक आरोप पत्र पर भी जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेष दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित सभी आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत्‌ विभागीय पत्रांक 4847 दिनांक 05.09.2014 द्वारा श्री प्रसाद को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. तद्‌ आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी के अधिगम की समीक्षोपरांत अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किषनगंज के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत '' सेवा से बर्खास्तगी '' का दंड निरूपित करने का विनिष्चय किया गया।

6. उपर्युक्त विनिष्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1113 दिनांक 19.02.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की मांग की गई। इसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1096 दिनांक 17.07.2015 द्वारा प्रस्तावित दंड से सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक्‌ विष्लेषणोपरांत श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किषनगंज को विभागीय15 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत्‌ निम्न दंड अधिरोपित किया गया :-

'' सेवा से बखार्स्तगी का दंड। '' '' सेवा से बखार्स्तगी का दंड। '' '' सेवा से बखार्स्तगी का दंड। '' '' सेवा से बखार्स्तगी का दंड। ''

7. श्री प्रसाद द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6285 दिनांक 13.10.2015 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेष के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद द्वारा वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप को नकारते हुए इसे कक्षपाल यूनियन द्वारा उन्हें फँसाने की साजिष बताया है। साथ ही उन्होंने जाँच प्रक्रिया पर प्रष्न उठाते हुए जाँच प्रतिवेदन को भी अस्वीकार किया है। मंडल कारा किषनगंज में पदस्थापन काल के प्रतिवेदित आरोप का भी खंडन करते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा विहित प्रावधानों के अनुरूप प्रषासनिक निर्णय लिये गये। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आदेष के विरूद्ध आग्नेयास्त्रों को कारा परिसर में रखने के प्रष्न पर कहा गया है कि इसके लिए पुलिस अधीक्षक सक्षम पदाधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री प्रसाद द्वारा अन्य कतिपय तर्को को भी रखा गया है।

8. श्री प्रसाद के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पष्चात्‌ प्रमाणित आरोप, आरोप की गंभीरता तथा वित्तीय अनियमितता को देखते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध यह दंड अधिरोपित किया गया है तथा इसमें सभी प्रक्रियाओं का विधिवत्‌ पालन किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा त अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, श्री देवेन्द्र प्रसाद, श्री देवेन्द्र प्रसाद, श्री देवेन्द्र प्रसाद, 9. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान् उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान् उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्

काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। काराधीक्षक (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिह ार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिह ार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की ार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिह जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

——— सं॰ 1/पी05-30-01/2016 गृ0आ0-8215 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ——— संकल्प 14 अक्तूबर 2016

सं॰ 1/पी05-30-01/2016 गृ0आ0-8215—श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रषिक्षण), बिहार, पटना को स्वेच्छाचारिता, अनुषासनहीनता, आदेषोल्लंघन एवं अमर्यादित आचरण से संबंधित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुषासन एवं अपील) नियमवाली, 1969 के नियम-3 (1) (ए) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3171, दिनांक 21.04.2016 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-3171, दिनांक 21.04.2016 के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-8 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलाये जाने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में आरोप पत्र हेतु ज्ञापन विभागीय ज्ञापांक-3655, दिनांक 10.05.2016 द्वारा निर्गत किया गया ।

3. श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001) को दिनांक 21.04.2016 के प्रभाव से निलंबित किया गया था और इनके निलंबन पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की संपुष्टि दिनांक 19.06.2016 तक (साठ दिनों की अवधि) के लिए उपलब्ध करायी गयी। श्री अहमद के निलंबन की समीक्षा दिनांक 07.06.2016 को आयोजित निलम्बन समीक्षा समिति की बैठक में की गयी। समीक्षोपरांत श्री अहमद के निलम्बन अवधि को दिनांक 19.06.2016 के आगे 120 दिनों के विस्तारण की अनुषंसा निलम्बन समीक्षा समिति द्वारा की गयी । इस आलोक में निर्णयोपरांत संकल्प सं0-4784, दिनांक 17.06.2016 के द्वारा श्री अहमद का निलम्बन अवधि दिनांक 17.10.2016 तक विस्तारित की गयी ।

श्री अहमद के निलम्बन की पुर्नसमीक्षा दिनांक 30.09.2016 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (प्रषिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) को तत्काल निलंबित रखने की आवष्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री अहमद के निलंबन को दिनांक 17.10.2016 के आगे बरकरार रखने की अनुषंसा की गयी है ।

4. अतः अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संषोधित प्रावधानों के अनुरूप निलम्बन समीक्षा समिति की अनुषंसा के आलोक में श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक के16 Pबहार गजट, 16 नव#बर 2016 सहायक (प्रषिक्षण), बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) का निलंबन दिनांक 17.10.2016 के आगे अगले आदेष तक बरकरार रहेगा।

6. श्री मो0 मंसूर अहमद, भा0पु0से0 (2001) को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा । बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हारंजन कुमार सिन्हा,,,, अपर सचिव।

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 35-571+50(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-16.46/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-16.46.