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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2016

Published 17 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-17.982
Languages
English, Hindi

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सं॰ 10/न0वि0नीति- 01/2015-854/न0वि0 एवं आ0वि0 सं॰ 10/न0वि0नीति- 01/2015-854/ uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ——— ladYi 14 uoEcj 2016

बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के बिहार राज्य आवास बोर्ड (अवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवम निस्तार) विनियमावली, 1983 के विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। विनियम- 9 एवं 10 (2) में संषोधन के संबंध में। संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश तदुपरान्त समय-समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित तदुपरान्त समय-समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित तदुपरान्त समय-समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित करके नियमित किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 करके नियमित किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 करके नियमित किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे कार्य-कलाप इस अधिनियम के यम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे कार्य-कलाप इस अधिनियम के यम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे कार्य-कलाप इस अधिनियम के तहत संचालित होने लगे। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार तहत संचालित होने लगे। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार तहत संचालित होने लगे। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार वली, 1983 लागू किया करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 लागू किया करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमा गया है।

बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 2. बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 1983 के विनियम संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) के द्वारा क्रमशः आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का निर्धारण 1983 के विनियम संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) के द्वारा क्रमशः आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का निर्धारण 1983 के विनियम संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) के द्वारा क्रमशः आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का निर्धारण किया गया है। विनियमावली में निर्धारित आरक्षण कोटा एकीकृत बिहार के लिए था। झारखण्ड राज्य के अलग होने ाार्रित आरक्षण कोटा एकीकृत बिहार के लिए था। झारखण्ड राज्य के अलग होने ाार्रित आरक्षण कोटा एकीकृत बिहार के लिए था। झारखण्ड राज्य के अलग होने के पश्चात्‌ विभाजित बिहार की जातीय संरचना में परिवर्तन हो गया, तदनुसार विभिन्न स्तरो पर आरक्षण कोटा के पश्चात्‌ विभाजित बिहार की जातीय संरचना में परिवर्तन हो गया, तदनुसार विभिन्न स्तरो पर आरक्षण कोटा के पश्चात्‌ विभाजित बिहार की जातीय संरचना में परिवर्तन हो गया, तदनुसार विभिन्न स्तरो पर आरक्षण कोटा ्रक्ष्य में अप्रासंगिक हो चुकी पुनर्निर्धारित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1983 में निर्धारित आय सीमा भी आज के परिपे्रक्ष्य में अप्रासंगिक हो चुकी पुनर्निर्धारित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1983 में निर्धारित आय सीमा भी आज के परिपे है। अतएव बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का है। अतएव बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का है। अतएव बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है एवं तदालोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 1983 के विनियम पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है एवं तदालोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 1983 के विनियम पुनर्निर्धारण आवश्यक हो गया है एवं तदालोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 1983 के विनियम संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) में संशोधन अपरिहार्य है। संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) मे

बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 के धारा-51 के तहत भूमि का निपटारा करने की शक्ति 3. बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 के धारा-51 के तहत भूमि का निपटारा करने की शक्ति बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 के धारा-51 के तहत भूमि का निपटारा करने की शक्ति आवास बोर्ड को प्राप्त है। इस धारा में बताया गया है कि ''इस अधिनियम के अधीन सरकार के द्वारा बनाये गये आवास बोर्ड को प्राप्त है। इस धारा में बताया गया है कि ''इस अधिनियम के अधीन सरकार के द्वारा बनाये गये आवास बोर्ड को प्राप्त है। इस धारा में बताया गया है कि ''इस अधिनियम के अधीन सरकार के द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन बोर्ड अपने में ि /या कीमत में समाविष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी भूमि, भवन यधीन बोर्ड अपने में निहित और/या कीमत में समाविष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी भूमि, भवन अथवा अन्य सम्पत्ति को प्रतिधारित कर सकेगा, पट्‌टे पर दे सकेगा, बेच सकेगा, उसका विनिमय कर सकेगा, अथवा अन्य सम्पत्ति को प्रतिधारित कर सकेगा, पट्‌टे पर दे सकेगा, बेच सकेगा, उसका विनिमय कर सकेगा, अथवा अन्य सम्पत्ति को प्रतिधारित कर सकेगा, पट्‌टे पर दे सकेगा, बेच सकेगा, उसका विनिमय कर सकेगा, अथवा अन्य प्रकार से निपटारा कर सकेगा।'' इसी संदर्भ में बोर्ड को बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 की अथवा अन्य प्रकार से निपटारा कर सकेगा।'' इसी संदर्भ में बोर्ड को बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, अथवा अन्य प्रकार से निपटारा कर सकेगा।'' इसी संदर्भ में बोर्ड को बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, धारा 115 (I) में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस धारा में उल्लेख है कि ''बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस ) में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस धारा में उल्लेख है कि ''बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस ) में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस धारा में उल्लेख है कि ''बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016 अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से या इसके अधीन बने नियमों से असंगत न हो।'' इसी धारा के 2 (ज) में किसी आवास या सुधार स्कीम के अधीन निर्मित आवासों का प्रबंध, उपभोग और विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। बिहार राज्य आवास बोर्ड की 250वीं बैठक में बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को आवंटित करने हेतु आय सीमा एवं आरक्षण कोटा का पुनर्निर्धारण करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 1983 के विनियम संख्या-9 एवं विनियम संख्या-10 (2) में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। पुनः बिहार राज्य आवास बोर्ड की 251वीं बैठक में भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को परिभाषित किया गया है।

4. आय सीमा एवं आरक्षण कोटा के पुनर्निर्धारण के पश्चात्‌ बिहार राज्य आवास बोर्ड बड़ी संख्या में अनावंटित पड़ी सम्पदाओं का आवंटन कर सकेगा, जिससे एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना है। इस राशि का उपयोग बोर्ड अपने विकास हेतु कर सकेगा।

5. अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त बिहार राज्य आवास बोर्ड की संपदाओं के आवंटन के निमित आय सीमा एवं आरक्षण कोटा के पुनर्निर्धारण हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 के विनियम 9 एवं विनियम 10 (2) को निम्नलिखित रूप से संषोधित करने का निर्णय लिया जाता है :-

नियम संख्या संशोधित प्रावधान
9/आय कोटि आवेदित जिस कोटि के आवासीय ईकाई या फ्लैट या गृह स्थल उपलब्ध हों, आवेदक को अवष्य उस विषिष्ट आय वर्ग का होना चाहिए। विभिन्न आय वर्ग का विवरण निम्न प्रकार है :- (क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग 1,00,000/-या उससे कम। (वार्षिक) (ख) अल्प आय वर्ग 1,00,000/- से अधिक एवं 2,00,000/- तक। (वार्षिक) (ग) मध्यम आय वर्ग 2,00,000/- से अधिक रूपये एवं 5,00,000/- तक। (वार्षिक) (घ) उच्च आय वर्ग 5,00,000/- से अधिक। (वार्षिक)
10(2) उपनियम(1) के अन्र्तगत, आवेदकों के बीच आवंटन से बची शेष आवासीय ईकाइयों (मकान/फ्लैट /भूखंड) का आवंटन निम्नलिखित कोटा के आधार पर किया जाएगा :- (क) सामान्य-50% (ख) अनुसूचित जाति-16% (ग) अनुसूचित जनजाति-01% (घ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-18% (ड़) पिछड़ा वर्ग-12% (च) विकलांग-3% उपयु र्क्त आरक्षित कोटी के कोटा से 10 प्रतिशत उस आरक्षित कोटि के सैन्य सेवा के भूतपूर्व सैन्य सेवको/आश्रितों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। उक्त आरक्षित कोटि के भूतपूर्व सैन्य सेवको/ आश्रितों के आवेदन प्राप्त नहीं होने पर उसे उसी कोटि में आवंटित किया जायेगा। भूतपूर्व सैन्य सेवकों के आश्रितों की श्रेणी में निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार निम्न व्यक्ति सन्निहित है :- (i) पत्नी यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर द्वितीय विवाह किया गया है तो दूसरी पत्नी। परन्तु प्रथम पत्नी का स्थान प्रथम होगा एवं अन्य पत्नियों के आवेदन पर विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ-पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ-पत्र की सत्यता की जाँच के बाद ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों के आवेदन पर उनकी प्राथमिकता के अनुसार जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ पत्र के आधार पर हो सकेगा। (ii) पुत्र (iii) अविवाहित पुत्री (iv) पुत्र की विधवा पत्नी हिन्दुओं के मामले में बशर्ते (v) दत्तक पुत्र adoption Hindu Adoption (vi) दत्तक अविवाहित पुत्री and Maintenance Act के अनुसार हुआ हो एवं उस एक्ट के अधीन ऐसा दावा विधि-सम्मत हो।
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016
नियम संख्या संशोधित प्रावधान
(vii) तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री बशर्ते कि तलाक/विवाद का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सैन्य सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अलावा वह एकमात्र आश्रित हो। (viii) छोटा भाई (अविवाहित सैन्य सेवक की स्थिति में), जब छोटा भाई ऐसे मृत सैन्य सेवक पर आश्रित हो। (ix) अविवाहित छोटी बहन (अविवाहित सैन्य सेवक की स्थिति में), जब अविवाहित छोटी बहन ऐसे मृत सैन्य सेवक पर आश्रित हो। (x) विधवा माँ (अविवाहित सैन्य सेवा की स्थिति में), जब विधवा माँ ऐसे मृत सैन्य सेवक पर आश्रित हो। लापता सैन्य सेवकों के मामलें भी निम्नांकित शर्त्तो के अधीन, आवंटन हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्त्ते कि :- पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो, (i) (ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो, और (iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है। (क) यह लाभ ऐसे सैन्य सेवकों के मामलें मे अनुमान्य नहीं होगा :- ं (i) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर सेवानिवृत होना है, या जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में (ii) शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो। (ख) अन्य के मामलों की तरह लापता सैन्य सेवक के मामलें मे भी आवंटन अधिकार ं का मामला नही होगा और संपदाओं की उपलब्धता सहित ऐसा आवंटन निर्धारित सभी शर्त्तो के पूरा होने पर ही हो सकेगा। (ग) ऐसे आवंटन के अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाएगा। (घ) लापता सैन्य सेवक के आश्रित को आवंटन करने के उपरांत लापता सैन्य सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर आवंटन स्वतः रद्‌द समझी जाएगी। तथा आवंटन के समय प्राप्त भुगतान की राशि वापस कर दी जाएगी।

6. विनियम 10 (2) की टिप्पणी संख्या iii को एतद्‌द्वारा विलोपित किया जाता है। 7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.10.2016 में मद संख्या 09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। 8. यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकशित आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकशित आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकशित आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय।किया जाय।किया जाय।किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।

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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 982%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-17.982/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-17.982.