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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 17 November 2016

Published 17 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-17.983
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:22)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र

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(cid:22) व५ह!प०तव(cid:4)र(cid:22) 17 नव(cid:16)बर 2(cid:15)1(cid:26)

परिवहन विभाग

———

अधिसूचना

16 नवम्बर 2016

सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-

02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6736—मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त श्

परिवहन विभाग की 1988) की धारा- 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्यपाल, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 16, दिनांक

ाोधन करना चाहते है जिसका अधिनियम की जी॰एस॰आर॰ 16, दिनांक 7 अक्टुबर, 1996 का संशोधन करना चाहते है जिसका अधिनियम की धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद्‌ द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशि धारा-212 द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद्‌ द्वारा, उससे प्रभावित होने वा ले व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित

ान से एक माह के भीतर उक्त किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि

प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला अधिसूचना प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगाः- परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगाः-

संषोधन प्रारूप

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 198

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-212 (1) द्वारा प्रदत्त श्

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं॰

16, दिनांक 7 अक्टुबर,1996 परिवहन विभाग की अधिसूचना सं॰ जी॰एस॰आर॰ 16, दिनांक 7 अक्टुबर,1996

212 की अपेक्षा के अनुसार का संशोधन करते हैं जिसका पूर्व प्रकाशन ......................... उक्त अधिनियम की धारा-212 की अपेक्षा के अनुसार का संशोधन करते हैं जिसका पूर्व प्रकाश्

जी॰एस॰आर॰ ........................., दिनांक

, दिनांक ....................... द्वारा किया जा चुका है।

2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016

अनुसूची-II

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राशि विनिश्चित की जाती है।

भुगतेय फीस एवं अधिभार की राषि

भुगतेय फीस की राशि

भुगतेय अधिभार की राषि 1. नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच फीस 20 रूपये - 150 रू॰ 2. नियम 36 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति प्रतिस्थापन फीस 30 रूपये - 170 रू॰ 3. नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर प्रतिस्थापन फीस 10 रूपये - 90 रू॰ 4. नियम 35 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 20 रूपये - 150 रू॰ 5. नियम 37 के तहत अपील के लिए फीस 20 रूपये - 150 रू॰ 6. नियम 37 के तहत दस्तावेज की प्रति के लिए फीस 20 रूपये - 150 रू॰

अधिनियम के अध्याय IV के अधीन

1.(क) नियम 41 के उप-नियम (i) में अपील के लिये फीस 50 रूपये - 250 रू॰ (ख) नियम 41 के उप-नियम (ii) एवं (iii) में अपील के लिये फीस - 250 रू॰ 2. नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिए प्रति मोटरवाहन फीस 10 रूपये - 490 रू॰ 3. नियम 52 (2) के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र के वैधता विस्तार के लिए फीस - 180 रू॰ 20 रूपये

4. नियम 53 के उप-नियम (i) के अधीन अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए फीस 20 रूपये 2/3 पहिया वाहन - 130 रू॰

एल॰एम॰भी॰ - 280 रू॰

एम॰एम॰भी॰ 480 रू॰

एच॰एम॰भी॰ 680 रू॰ 5. नियम 58 के उप-नियम (2) एवं (3) के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये

फीस 10 रू॰

- 190 रू॰ 6. नियम 58 के अधीन वाहन के निबंधन की प्रविष्टियों की प्रति निबंधन के

लिये फीस 10 रूपये

- 190 रू॰ 7. अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 10 रूपये - 490 रू॰ 8. योग्यता प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 7.50 रू॰

2/3 पहिया वाहन - 50 रू॰

एल॰एम॰भी॰ - 100 रू॰

एम॰एम॰भी॰ - 150 रू॰

एच॰एम॰भी॰ - 200 रू॰ 9. 190 धारा-114 '1' के अन्तर्गत अतिभारित वाहनों से हटाये गये सामानों के

भंडारीकरण के लिये फीस प्रत्येक 100 कि0मी0 ग्रा॰भार पर 5 रू॰ प्रतिदिन -

10. स्वामित्व स्थानांतरण के समय वाहन के निरीक्षण हेतु फीस - 500 रू॰3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016

अधिनियम के अध्याय II के अधीन

1. नियम 4 के अधीन शिशिक्षु अनुज्ञप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए

फीस 20 रूपये

- 150 रू॰ 2. चालक अनुज्ञप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 50 रूपये - 450 रू॰ 3. नियम 12 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति पर सटे फोटो प्रतिस्थापन के लिए

फीस 10 रूपये

- 150 रू॰ 4. नियम 13 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 30 रूपये - 170 रू॰ 5. नियम 18 के अधीन अधिप्रमाण-पत्र की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए

फीस 20 रूपये

- 180 रू॰ 6. नियम 20 के अन्तर्गत अपील के लिये फीस 30 रूपये - 170 रू॰ 7. नियम 20 के अधीन दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 30 रूपये - 180 रू॰ 8. नियम 21 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति के लिये

फीस 10 रू॰

- 90 रू॰ 9. धारा-8 की उप-धारा 3 के अधीन जारी किये जाने जानेवाले चिकित्सा

प्रमाण-पत्र के लिये फीस 10 रूपये

- 90 रू॰

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।

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16 नवम्बर 2016

सं0 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6736, दिनांक 16 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।

The 16th November 2016 No. 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6736—In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar desires to make the G.S.R. No. 16, dated 7th October 1996 the following draft which is hereby published for the information of the persons to be affected by it as required by section 212 of the Act and it is hereby given notice that all objection and suggestions relating to the said draft of notification received within a month through all Joint commissioner -cum- secretary, Regional Transport Authority and District Transport Officer, Bihar will be considered.

Draft of Notification

In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to amend the Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through G.S.R. No. ....................... dated ………....

4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016

Annexure-II

The fee and surcharge payable under following Rule of Bihar Motor Vehicle Rules,

1992:-

Payable Surcharge

- Rs. 90 Payable fees 1. Under rule 30 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20 - Rs. 150 2. Under rule 30 fee for replacements of conductor's license Rs. 30 - Rs. 170 3. Under rule 34 fee for replacement of photograph on conductors

license Rs. 10

4. Under rule 35 fee for duplicate copy of conductor's license Rs.20 - Rs. 150 5. Under rule 37 fee for Appeal Rs. 20 - Rs. 150 6. Under rule 37 fee for copy of document Rs. 20 - Rs. 150

Under Section IV of Act

1.(a) under rule 41 of sub-section (i) fee for Appeal Rs. 50 - Rs. 250 (b) under rule 41 of sub-section (ii) & (iii) fee for Appeal Rs. 50 - Rs. 250 2. Under rule 47 fee for facility of copy of Motor Vehicle Rs.10 - Rs. 490 3. Under rule 52 (2) fee for extension of C.F. Rs. 20 - Rs. 180 4. Under rule 53 (i) fee for temporary registration certificate and

time extension Rs. 20 2/3 wheelers - Rs. 130

L.M.V. - Rs. 280

M.M.V. Rs. 480

H.M.V. Rs. 680 5. Under rule 58 (2) & (3) fee for copy of documents Rs. 10 - Rs. 190 6. Under rule 58 fee for copy of entry of the registration of vehicles

Rs. 10

- Rs. 190 7. Fee for duplicate copy of temporary registration certificate Rs.10 - Rs. 490 8. Fee for duplicate copy of the certificate of fitness Rs. 7.50

- Rs. 50

2/3 wheelers

L.M.V. - Rs. 100

M.M.V. - Rs. 150

H.M.V. - Rs. 200 9. 190. under rule 114 (i) fee for the storage for the goods replaced

from overload vehicles Rs. 51 for 100 kgs. per day.

-

10. Fee for inspection of Motor Vehicle at the time of transfer of

Rs. - Rs. 500 ownership5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 नव(cid:16)बर 2016

Under Section II of Act

1. Under rule 4 fee for enquiry for grant of learners license RS. 20 - RS. 150 2. Fee for enquiry for grant of driving license Rs. 50 - Rs. 450 3. Under rule 12 fee for replacement of photograph attached in the - Rs. 150 license Rs. 10

4. Under rule 13 fee for duplicate copy of driving license Rs. 30 - Rs. 170 5. Under rule 18 fee for enquiry for grant of certificate Rs. 20 - Rs. 180 6. Under rule 20 fee for Appeal Rs. 30 - Rs. 170 7. Under rule 20 fee for entry duplicate copy of document Rs. 30 - Rs. 180 8. Under rule 21 fee for entry description of driving license Rs. 10 - Rs. 90 9. Under sub-rule 3 of section 8 fee for issuing medical certificate - Rs. 90 Rs. 10

By order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Principal secretary to Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 17 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-17.983/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-17.983.