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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 November 2016

Published 18 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-18.988
Languages
English, Hindi

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बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी, श्रीमती अफ

हाजीपुर अंचल, हाजीपुर के पदस्थापन बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी, श्रीमती अफशॉ अजीम, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर के पदस्थापन ाना काण्ड संख्या-69/02 दिनांक 17.04.02 धारा 302/120 (बी0)/34 भा

302/120 (बी0)/34 भा.द.वि. एवं काल में पटना सिटी चौक थाना काण्ड संख्या-69/02 दिनांक 27 आ.ए. में पटना सिटी के व्यवसायी मनोज कमलिया की हत्या में संलिप्तता पायी गयी।

सिटी के व्यवसायी मनोज कमलिया की हत्या में संलिप्तता पायी गयी।

(2) श्रीमती अजीम को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 02 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 29.07.02 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिये जाने के कारण सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण लेकर जेल भेज दिये जाने के कारण सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, लेकर जेल भेज दिये जाने के कारण सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, 02 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 ए (2)(ए) के अतंर्गत दिनांक 29.07.02 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49 ए (2)(ए) के अतंर्गत दिनांक 29 2002 द्वारा निलंबित कर दिया गया। तक के लिए अधिसूचना संख्या-कौन/भी-116/2002-586, दिनांक 17.08.2002 द्वारा निलंबित कर दिया गया। तक के लिए अधिसूचना संख्या-कौन/भी-116/2002-586, दिनांक 17 के फलस्वरूप श्रीमती अजीम द्वारा दिनांक (3) माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत दिये जाने

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जमानत दिये जाने के फलस्वरूप श्रीमती अजीम द्वारा दिनांक 24.01.03, 27.01.03 एवं 16.12.03 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना सिटी द्वारा हिरासत से मुक्ति संबंधी पत्र 03 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना सिटी द्वारा हिरासत से मुक्ति संबंधी पत्र 03 को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना सिटी द्वारा हिरासत से मुक्ति संबंधी पत्र को संलग्न करते हुए निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन दिया गया, जिस पर सम्यक समीक्षोपरान्त अधिसूचना को संलग्न करते हुए निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन दिया गया, जिस पर सम्यक समीक्षोप को संलग्न करते हुए निलंबन से मुक्त करने संबंधी आवेदन दिया गया, जिस पर सम्यक समीक्षोप 04 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना में पदस्थापित संख्या-206 दिनांक 19.04.04 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना में पदस्थापित 04 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए इन्हें वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय पटना में पदस्थापित किया गया।

(4) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी

2015 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा चौक थाना काण्ड संख्या 69/02, दिनांक 17 69/02, दिनांक 17.04.02 में 2015 को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दस 15 को दोषसिद्ध प्रमाणित पाये जाने एवं दिनांक 21.09.2015 को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दस दिनांक 14.09.15 को दोषसिद्ध प्रमाणित पाये हजार रूपये जुर्माना की सजा अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं हजार रूपये जुर्माना की सजा अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं हजार रूपये जुर्माना की सजा अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 09.15 द्वारा हिरासत में अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)( अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत्‌ अधिसूचना संख्या 192/सी दिनांक 23.09 लिए जाने की तिथि 14.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया (5) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 1015 को जमानत मिलने के उपरान्त श्रीमती अजीम माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.11.15 को जमानत मिलने के उपरान्त श्रीमती अजीम ाासनिक सुधार विभाग द्वारा अपना योगदान 12.11.15 को समर्पित किया, जिस पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्र 15 को समर्पित किया, जिस पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त कार्मिक एवं प्रशासनिक स के पत्रांक VI/स्था (विधि) 59/93-का0 11671 दिनांक 01 पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के /स्था (विधि) 59/93-का0 11671 दिनांक 01.12.1993 के तहत्‌ कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा के जवाब में श्रीमती अजीम ने यह उल्लेख किया कि उन्हें पूर्व में कोई प्रथम कारण पृच्छा निर्गत नहीं है, जिसके कारण में श्रीमती अजीम ने यह उल्लेख किया कि उन्हें पूर्व में कोई प्रथम कारण पृच्छा निर्गत नहीं है, जिसके कारण में श्रीमती अजीम ने यह उल्लेख किया कि उन्हें पूर्व में कोई प्रथम कारण पृच्छा निर्गत नहीं है, जिसके कारण र् औचित्य नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कारण पृच्छा का कोई स्पष्ट ''द्वितीय कारण पृच्छा'' शब्द का कोई औचित्य नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कारण पृच्छा का कोई स्पष्ट ''द्वितीय कारण पृच्छा'' शब्द का कोइ उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या कौन/भी-116/2002-52/सी, दिनांक 24.02.16 के द्वारा उन्हें उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या कौन/भी-116/2002-52/सी, दिनांक 24 उत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या कौन/भी-116/2002-52/सी, दिनांक 24 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 नव(cid:16)बर 2016 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत्‌ दिनांक 12.11.15 के पूर्वाह्‌न से निलंबन से मुक्त करते हुए उपरोक्त अधिरोपित सजा (उम्रकैद एवं दस हजार रूपया जुर्माने की सजा) के आलोक में अधिसूचना संख्या कौन/भी-116/2002-52/सी, दिनांक 24.02.16 से ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii) के तहत्‌ पुनः निलंबित किया गया।

(6) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा चौक थाना काण्ड संख्या-69/02, दिनांक 17.04.02 में दिनांक 21.09.15 को अधिरोपित सजा के आलोक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(क) के तहत्‌ श्रीमती अफशॉ अजीम को सेवा से बर्खास्त करने की बिन्दु पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(7) सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक-कौन/भी-116/2002-148/सी (अनु0) दिनांक 13.

05.2016 द्वारा श्रीमती अफशॉ अजीम के बर्खास्तगी पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की माँग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पत्रांक-5/प्रो0-36-02/2016-1839 लो0से0आ0, पटना, दिनांक 20.09. 2016 द्वारा परामर्श दिया गया।

(8) श्रीमती अफशॉ अजीम, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पटना द्वारा चौक थाना काण्ड संख्या-69/02, दिनांक 17.04.02 में दिनांक 14.09.15 को दोष सिद्ध प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त दिनांक 21.09.15 को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दस हजार रूपये जुर्माना की सजा अधिरोपित किये जाने, सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राप्त आदेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य के उपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14(xi) में प्रावधानित दण्ड के तहत्‌ ''सेवा से बर्खास्त किया जाता है, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।'' (9) श्रीमती अजीम बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर पदाधिकारी की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमति अफशॉ आजीम सम्प्रति निलंबित वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-18.988/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-18.988.