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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 22223333 नव बनव बनव बनव बरररर 2016
परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 17 नवम्बर17 नवम्बर17 नवम्बर17 नवम्बर 2016201620162016
सं0 सं0 सं0 सं0 01/0ि1/0ि1/0ि1/नि0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763
2003 से दिनांक 31.03.2014 तक, अधिसूचना संख्या-2149 दिनांक 07.04.2014 द्वारा 2014 से दिनांक 31.03.2015 तक एवं अधिसूचना संख्या-4699 दिनांक 2016 तक के लिए विस्तारित किया गया। 2015 से दिनांक 31.03.2016 तक के लिए विस्तारित किया गया।
का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की सम्यक् रूप से नियुक्ति कर निगम के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
2017 तक के लिए किया जाना और, चूंकि अधिक्रमण अवधि का विस्तार दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक के लिए किया जाना न0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763न0(विविध)-194/2013-6763—दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार अधिसूचना संख्या-4609 दिनांक कार अधिसूचना संख्या-4609 दिनांक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सर ारा अधिसूचना की तिथि 12.10.1999 से चार वर्षों के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक्रांत के लिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को अधिक्रांत 12.10.1999 द्वारा अधिसूचना की तिथि किया था। पुनः परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-6732 दिनांक 31.12.2013 द्वारा अधिक्रमण अवधि 2013 द्वारा अधिक्रमण अवधि किया था। पुनः परिवहन विभाग, बिहार, पटना 2014 द्वारा अधिक्रमण को दिनांक 12.10.2003 से दिनांक एवं अधिसूचना संख्या-4699 दिनांक 21.09.2015 द्वारा अवधि को दिनांक 01.04.2014 से दिनांक अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2015 से दिनांक राज्य सरकार द्वारा प्रशासक की सम्यक् रूप से नियुक्ति कर निगम के राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निगम को अधिक्रांत स्थिति में रखा जाना अत्यावश्यक है। राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निगम को अधिक्रांत स्थिति में रखा जाना अत्यावश्यक है। राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निगम को अधिक्रांत स्थिति में रखा जाना अत्यावश्यक है। और, चूंकि अधिक्रमण अवधि का विस् आवश्यक है; अतः दी रोड ट्रान्सपोर्ट कॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1)-सह-पठित धारा-38 (3)(ंए) द्वारा प्रदत्त ॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1)-सह-पठित धारा-38 (3)(ंए) द्वारा प्रदत्त ॉरपोरेशन्स एक्ट, 1950 की धारा-38 (1)-सह-पठित धारा-38 (3)(ंए) द्वारा प्रदत्त गम के अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01.04.2016 से दिनांक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिक्रमण अवधि को दिनांक 01 शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन नि 2017 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। 31.03.2017 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट