(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 2 अ(cid:20)हायण 1938 (श0) सं(cid:8)या 47 पटना, बुधवार, ———————— 23 नव#बर 2016 (ई0) &वषय-सूची पृ+ठ भाग-1—(cid:1)नयुि0त, पद3थापन, बदल(cid:15), शि0त, छु 7ी और अ9य :यि0तगत सूचनाएं। 2-18 भाग-1-क—3वयंसेवक गु?मA के समादे+टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैF(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLMम, छाNवृिOत Pदान, आQद।
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भाग-1-ग—RशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आQद ---
भाग-2—Sबहार-राTयपाल और कायाLUयJA Vवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अWधसूचनाएं और (cid:1)नयम आQद। 19-19 भाग-3—भारत सरकार, पिXचम बंगाल सरकार और उZच 9यायालय के आदेश, अWधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राTय गजटA के उ]रण। ---
भाग-4—Sबहार अWध(cid:1)नयम ---
पृ+ठ भाग-5—Sबहार &वधान मंडल म_ पुर:3था&पत &वधेयक, उ0त &वधान मंडल म_ उप3था&पत या उप3था&पत aकये जानेवाले Pवर सRम(cid:1)तयA के P(cid:1)तवेदन और उ0त &वधान मंडल म_ पुर:3थापन के पूवL PकाRशत &वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अWध(cid:1)नयम िजनपर रा+Fप(cid:1)त कb Tये+ठ अनुम(cid:1)त Rमल चुकb है। ---
भाग-8—भारत कb संसद म_ पुर:3था&पत &वधेयक, संसद म_ उप3था&पत Pवर सRम(cid:1)तयA के P(cid:1)तवेदन और संसद म_ उप3था&पत Pवर सRम(cid:1)तयA के P(cid:1)तवेदन और संसद म_ पुर:3थापन के पूवL PकाRशत &वधेयक। ---
भाग-9—&वcापन
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भाग-9-क—वन &वभाग कb नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पdरवहन सूचनाएं, 9यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इOयाQद। 20-20
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पूरक
पूरक-क 21-262 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
भ(cid:2)ग(cid:4)1
०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
2 सितम्बर 2016
सं॰ 1/एल0-46/2001-सा0प्र0-11991—श्री लियान कुंगा, भा0प्र0से0 (85), आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.08.2016 से दिनांक-31.08.2016 तक कुल 08(आठ) दिनों के उपार्जित छुट्टी एवं आलोच्य अवधि में श्री कुमार रवि, जिला पदाधिकारी, गया को दैनिक कार्य एवं विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की अनुशंसा की कार्र्याेपरान्त स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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2 सितम्बर 2016
सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-2)1/पी0-1001/2016(खंड-2)1/पी0-1001/2016(खंड-2)1/पी0-1001/2016(खंड-2)-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-11950119501195011950—श्री (डॉ0) जितेन्द्र गुप्ता, भा0प्र0से0 (बी एचः2013) (दिनांक 11.08.2016 के पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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5 सितम्बर 2016
सं॰ 1/अ0-15/2009-सा0प्र0-12055120551205512055—श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (86), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.09.2016 से दिनांक 29.09.2016 तक की कार्य अवधि के लिए कुल 04 (चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति तथा 24-25 सितम्बर,2016 को शनिवारीय/रविवारीय अवकाश उपभोग करने की अनुमति के साथ निजी खर्च पर वैयक्तिक कार्य हेतु विदेश (यूनाईटेड किंगडम) की यात्राा की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. श्री सिन्हा की उपर्युक्त अनुपस्थिति अवधि में प्रभार की आन्तरिक व्यवस्था आयोग के निर्णयानुसार स्थानीय स्तर पर की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।3 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
5 सितम्बर 2016
सं॰ 1/अ0-06/2008-सा0प्र0-12074120741207412074—श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0(85), अध्यक्ष-सह- -सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 23.07.2016 से दिनांक 08.08.2016 तक कुल 17 (सत्राह) दिनों के रूपांतरित अवकाश (34 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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9 सितम्बर 2016
1/अ0-1018/2014-सा0प्र0-12399—लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल सं॰ 1/अ0-1018/2014-सा0प्र0-12399 1/अ0-1018/2014-सा0प्र0-12399 1/अ0-1018/2014-सा0प्र0-12399
सांइस(यू0के0) के दिनांक 12.09.2016 से दिनांक 16.06.2017 तक के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- 'एम0एस0सी0 इन सोशल पॉलिसी एण्ड डेवलपमेंट' में सम्मिलित होने हेतु राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक- ए-24012/47/2016-ए डी.VI (ए) दिनांक 07.09.2016 द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी-श्री अनुपम कुमार सुमन, आई0आर0एस0 (2004),, सम्प्रति संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना को आलोच्य अवधि तक के लिए अध्ययन अवकाश की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2222.... राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में श्री सुमन को संदर्भित पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए दिनांक 12.09.2016 के प्रभाव से विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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11 सितम्बर 2016
1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401—श्री व्यास जी, भा0प्र0से0 (82), प्रधान सचिव, राजस्व सं॰ 1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401 1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401 1/सी0-1021/2016-सा0प्र0-12401
एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक चकबंदी, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा दिनांक 12.09.2016 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में प्रासंगिक प्रयोजन से तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने के प्रावधान को क्षांत करते हुए वैयक्तिक कारणों से अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के प्रावधानों के तहत् दिनांक 12.09.2016 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्ठिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति उन्हें प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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11 सितम्बर 2016
सं॰ 1/पी0-1001/2016 1/पी0-1001/2016 1/पी0-1001/2016 1/पी0-1001/2016 (खण्ड-1)-सा0प्र0-(खण्ड-1)-सा0प्र0-(खण्ड-1)-सा0प्र0-(खण्ड-1)-सा0प्र0-12121212402402402402—श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(87), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, जनशिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना4 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12403-सा0प्र0-12403-सा0प्र0-12403-सा0प्र0-12403—श्री आर0 के0 महाजन, भा0प्र0से0(87), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना और स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं॰ 1/पीसं॰ 1/पीसं॰ 1/पीसं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12404124041240412404—श्री धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, भा0प्र0से0 (88), प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री गंगवार अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12405124051240512405—श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0(89), प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर विभागीय जॉंच आयुक्त) अगले आदेश तक प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना और निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
2. यह आदेश दिनांक 12.09.2016 से प्रभावी होगा।
सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12406124061240612406—श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0(90), प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति अवकाश पर) को उनके द्वारा धारित वर्तमान पद से स्थानान्तरित किया जाता है।
2. श्री पाठक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12407—श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0 (91),प्रधान सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12407 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12407 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12407
सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कम्पनी लि0} अगले आदेश तक प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
2. यह आदेश दिनांक 12.09.2016 से प्रभावी होगा।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12408—श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0(2000), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12408 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12408 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12408
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना(अतिरिक्त प्रभार- सचिव, स्वास्थ्य विभाग,बिहार, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-101/पी0-101/पी0-101/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-01/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-01/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-01/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12409124091240912409—श्री शशि भूषण कुमार, भा0प्र0से0 (2000), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री कुमार अगले आदेश तक कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।5 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-12410101010—श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-124 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-124 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-124
(एम0एन0-2006), अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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19 सितम्बर 2016
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12727—श्री दीपक कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच ः 84), सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12727 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12727 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12727
महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12728—श्री रवि कान्त, भा0प्र0से0(बी एच : 84), अपर सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12728 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12728 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12728
रक्षा विभाग, रक्षा मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा1/सी0-1009/2015-सा1/सी0-1009/2015-सा1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-127290प्र0-127290प्र0-127290प्र0-12729—डॉ0 सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0(बी एच ः 84), अपर सचिव एवं वित्तीय परामर्शी, सूचना एवं प्रसारण मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12730—श्री अजय कुमार, भा0प्र0से0(बी एच ः 84), अपर सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12730 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12730 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12730
सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मामले मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12731—श्री ए0 संतोष मैथ्यू, भा0प्र0से0(बी एच ः 85), संयुक्त सं॰सं॰सं॰सं॰1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12731 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12731 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12731
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12732—श्री जे0 आर0 के0 राव, भा0प्र0से0(बी एच : 85), अपर सं॰सं॰सं॰सं॰1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12732 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12732 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12732
सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12733—श्री रविन्द्र पंवार , भा0प्र0से0(बी एच ः 85), संयुक्त सं॰सं॰सं॰सं॰1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12733 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12733 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-12733
सचिव, रक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/- (नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।6 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
22 सितम्बर 2016
सं॰ 1/ एल0-07/2002-सा0प्र0-12920129201292012920—श्री के0 के0 पाठक, भा0प्र0से0 ( 90), तत्कालीन प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.09.2016 से दिनांक 09.09.2016 तक कुल 08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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22 सितम्बर 2016
सं॰ 1/ अ0-06/2008-सा0प्र0-12921—श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0 ( 85), अध्यक्ष- सह- सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.09.2016 से दिनांक 20.09.2016 तक कुल 06 (छः) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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23 सितम्बर 2016
सं॰ 1/अ0-1025/2013-सा0प्र1/अ0-1025/2013-सा0प्र1/अ0-1025/2013-सा0प्र1/अ0-1025/2013-सा0प्र0000-13089130891308913089—श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा0प्र0से0 (2009), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना सं॰10967 दिनांक 11.08.2016 द्वारा दिनांक 05.09.2016 से 10.09.2016 तक कुल 06 (छः) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
2. श्रीमती त्रिापाठी से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰10967 दिनांक 11.08.2016 द्वारा दिनांक 05.09.2016 से 10.09.2016 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 05.09.2016 से 12.09.2016 तक (कुल 08 दिनों के उपार्जित अवकाश) के लिए स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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27 सितम्बर 2016
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-13214—श्री रवि मित्तल, भा0प्र0से0(बी एच ः 86), प्रधान सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-13214 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-13214 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-13214
सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/-(नियत) (संशोधित स्तर-17-रु. 2,25,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उपर्युक्त आलोक में श्री मित्तल द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित प्रधान सचिव, वित्त विभाग के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।7 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
27 सितम्बर 2016
1/अनि0प्र0-1007/2014-सा0प्र0-13215—दिनांक 03.10.2016 से 21.10.2016 तक लाल सं॰ 1/अनि0प्र0-1007/2014-सा0प्र0-13215 1/अनि0प्र0-1007/2014-सा0प्र0-13215 1/अनि0प्र0-1007/2014-सा0प्र0-13215
बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी में भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-V में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती हैः-
| क्र. | प्रशिक्षण के नामित पदाधिकारी का नाम एवं बैच | प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार | प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था से सम्बद्ध पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम |
| 1 | श्री अतुल प्रसाद(87) | प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर | श्री आर0 के0 खण्डेलवाल(89), प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा |
| 2 | श्री आर0 के0 महाजन (87) | प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग | (i) स्वास्थ्य विभाग-श्री पंकज विभाग विभाग कुमार (97), सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (ii) शिक्षा शिक्षा विभाग-श्री जितेन्द्र शिक्षा शिक्षा विभाग विभाग श्रीवास्तव(2000), सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना |
| 3 | श्री सुधीर कुमार(87) | अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/अतिरिक्त प्रभार- परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना | श्री अरविन्द कुमार चौधरी(95), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग |
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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27 सितम्बर 2016
1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-13179— राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत सं॰ 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-13179 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-13179 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-13179
श्री अतुल सिन्हा , आई0 टी0 एस0 (90), निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की राज्य में प्रतिनियुक्ति अवधि को दूरसंचार विभाग, संचार मंत्राालय, भारत सरकार की सहमति से दिनांक 21.10.2016 के बाद दिनांक 21.10.2018 तक (अर्थात सात वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने तक ) विस्तारित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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29 सितम्बर 2016
सं॰ 1/पी0-415/2006-सा0प्र0-13331333133313333333—श्री सतीश सिंह ठाकुर, भा0प्र0से0(सेवा निवृत्त),(जन्म तिथि 06.01.1945) को मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं॰860 दिनांक 18.05.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार की8 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 अधिसूचना सं॰10771 दिनांक 23.10.2006 द्वारा संविदा के आधार पर मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। विभागीय अधिसूचना सं॰11199 दिनांक 04.08.2015 द्वारा श्री ठाकुर की सेवा दिनांक 20.10.2015 के उपरान्त 1 (एक) वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 20.10.2016 तक विस्तारित हुई है।
2. 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान को शिथिल करते हुए श्री सतीश सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिामंडल सचिवालय, बिहार, पटना की प्रासंगिक सेवा को दिनांक 20.10.2016 के उपरान्त अगामी एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 20.10.2017 तक के लिए विस्तारित की जाती है।
3. श्री ठाकुर की स्थापना मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगी।
4. प्रासंगिक संदर्भ की सेवा शर्ते भी पूर्ववत् रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।
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30 सितम्बर 2016
सं॰ 1/सी0-10201/सी0-10201/सी0-10201/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-/2015-सा0 प्र0-/2015-सा0 प्र0-/2015-सा0 प्र0-13423134231342313423—सुश्री तेंजिम निमा बिंधेश्वरी, भा0प्र0से0(बी एचः90), आयुक्त, पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां को उनसे ठीक कनीय पदाधिकारी, श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0 (बी एचः91) को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड(वेतनमान रु.67,000-79,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 2. सुश्री बिंधेश्वरी की यह प्रोन्नति प्रधान सचिव ग्रेड का पद ग्रहण किये जाने की तिथि तक के लिए वैचारिक एवं पदग्रहण किये जाने की तिथि से आर्थिक लाभ सहित देय होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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4 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-1018/2016-सा0प्र0-13520—श्री (मो0) सलीम , भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.09.2016 से 29.10.2016 तक कुल 31(एकतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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6 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-1019/2016-सा0प्र0-13773137731377313773—श्री जयन्त कुमार सिंह , भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 31.10.2016 से 09.11.2016 तक कुल 10(दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।9 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
13 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-1013/2014-सा0प्र0-14008—श्री निलेश देवरे, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, बांका को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 28.11.2016 से 17.12.2016 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री निलेश देवरे की उक्त छुट्टी अवधि में श्री एम0 एच0 रहमान, बि0प्र0से0, अप समाहर्त्ता, बांका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बांका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर , अवर , अवर , अवर सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।
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14 अक्टूबर 2016
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-14063—श्री आलोक वर्द्धन चतुर्वेदी, भा0प्र0से0 (बी एच : 86), सं॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-14063 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-14063 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-14063
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली कोे भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) के तहत दिनांक 27.09.2016 के प्रभाव से शीर्ष वेतनमान-रु0 80,000/-(नियत) (संशोधित स्तर-17 -रु. 2,25,000/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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14 अक्टूबर 2016
1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-14064—विभागीय अधिसूचना सं॰13423 दिनांक सं॰ 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-14064 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-14064 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-14064
30.09.2016 द्वारा सुश्री तेंजिम निमा बिंधेश्वरी, भा0प्र0से0(बी एचः90), आयुक्त, पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां को उच्च प्रशासनिक ग्रेड(वेतनमान रु.67,000-79,000/-) में प्रदत्तप्रोन्नति के फलस्वरुप उनके द्वारा धारित वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान रु. 67,000-79,000/-) में उत्क्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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18 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-21/2009-सा0प्र0-14173141731417314173—श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), जिला पदाधिकारी, सहरसा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.10.2016 से 12.11.2016 तक कुल 27 (सताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री विनोद सिंह गुंजियाल की उक्त छुट्टी अवधि में श्री दरोगा प्रसाद यादव, बि0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, सहरसा अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सहरसा के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव। विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी
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19 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-23/2008-सा0प्र0-14180141801418014180—श्रीमती अश्विनी दत्तात्रोय ठकरे,भा0प्र0से0 (2006), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना सं॰ 10052 दिनांक 21.07.201610 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 द्वारा दिनांक 10.12.2016 तक स्वीकृत उपार्जित एवं मातृत्व अवकाश की निरंतरता मेंं अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत दिनांक 11.12.2016 से 08.06.2017 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी दिन) दिनों के शिशु पोषण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव। विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी
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19 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/अ0-1020/2016-सा0प्र0-14181—श्री भरत झा, भा0प्र0से0 (2006), निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.12.2016 से 24.12.2016 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री भरत झा की उक्त छुट्टी अवधि में श्री जय प्रकाश मंडल, बि0प्र0से0, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव। विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी
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26 अक्टूबर 2016
सं॰ 1 / अ0-06/2008-सा0प्र0-14609146091460914609—श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), अध्यक्ष-सह- सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 12.11.2016 से 17.11.2016 तक की अवधि में एक्स-इंडिया लीव की स्वीकृति (दिनांक 12,13 नवम्बर, 2016 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 14.11.2016 से 17.11.2016 तक कुल 04 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति) प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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26 अक्टूबर 2016
सं॰ 1 / आ0-05/2009-सा0प्र0-14612—श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0 ( 2005), निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए मलेशिया एवं थाईलैंड की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 25.11.2016 से 06.12.2016 तक की अवधि में एक्स- इंडिया लीव की स्वीकृति ( दिनांक 25.11.2016 से 06.12.2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति) प्रदान की जाती है।
2. श्री कुलदीप नारायण की उक्त छुट्टी अवधि में श्री मुनिलाल जमादार, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना एवं परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हकन्हकन्हकन्हैया लाल साहैया लाल साहैया लाल साहैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।11 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
28 अक्टूबर 2016
1/वि0प्र0-1002/2016-सा0प्र0-14762—श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सं॰ 1/वि0प्र0-1002/2016-सा0प्र0-14762 1/वि0प्र0-1002/2016-सा0प्र0-14762 1/वि0प्र0-1002/2016-सा0प्र0-14762
सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना द्वारा मोरक्को में दिनांक 07-18 नवम्बर,2016 तक की अवधि में जलवायु परिर्वतन विषय पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (India Pavillion COP-22) में प्रस्तुति देने के लिए विदेश यात्राा की विभागीय पत्राांक-14761 दिनांक 28.10.2016 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में प्रासंगिक अवधि में श्री सिंह द्वारा धारित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती हैः-
| क्रम सं. | श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (89) द्वारा धारित मूल/अतिरिक्त प्रभार का पद | प्रभार में रहने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना (मूल पद)/ अतिरिक्त प्रभार- अपर विभागीय जांच आयुक्त | श्री दीपक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (92), प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। |
| 2 | प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, चकबंदी, बिहार (दोनों अतिरिक्त प्रभार के पद) | श्री एस0 सिद्धार्थ, भा0प्र0से0(91) , प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना। |
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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31 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/पी0-1005/2013 -सा0प्र01/पी0-1005/2013 -सा0प्र01/पी0-1005/2013 -सा0प्र01/पी0-1005/2013 -सा0प्र0-14834148341483414834—श्री विश्व मोहन पटेल, आई0टी0एस0 ( 99), प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को धारित पद का परित्याग किये जाने की तिथि से दूरसंचार विभाग, संचार एवं आई0टी0 मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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30 सितम्बर 2016
सं॰ 1/मु1/मु1/मु1/मु0-0-0-0-28282828/20/20/20/2009090909-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-11113424342434243424—सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰24729/2013 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.03.2016 को पारित आदेश एवं इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्राांक-22012/3/2016-ए आई एस-11 दिनांक 10.08.2016 से प्राप्त निर्णय के अनुसानर भा॰प्र॰से॰ की सेवा के लिए निर्धारित बार्धक्य सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा के अनुरूप श्री रामाशीष शर्मा, भा॰प्र॰से॰(93)-सेवानिवृत्त की सेवानिवृत्ति की तिथि 28.02.2007 के आलोक में उन्हें दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से विशेष सचिव ग्रेड में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. विभागीय अधिसूचना सं॰1/मु॰-28/2009-सा॰प्र॰-15009 दिनांक 13.09.2013 द्वारा श्री शर्मा को भा॰प्र॰से॰ के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मे प्रदत्त प्रोन्नति सेवानिवृत्ति की उपर्युक्त तिथि (28.02.2007) के संदर्भ में संशोधित भी की जाती है।
3. श्री शर्मा को संदर्भित प्रोन्नति का कोई बकाया देय नहीं होगा, परन्तु, अनुमान्य वेतन निर्धारण के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण संबंधी लाभ देय होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।12 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
21 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/पी1/पी1/पी1/पी0-0-0-0-1001100110011001/20/20/20/2016(खण्ड-1)16(खण्ड-1)16(खण्ड-1)16(खण्ड-1)-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-11114361436143614361—श्री आर॰ लक्ष्मणन, भा॰प्र॰से॰ (2004), प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड/निदेशक, बे्रडा) को स्थानान्तरित करते हुए अगले ओदश तक प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री लक्ष्मणन अपने सभी कार्याे के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं निदेशक, बे्रडा के भी प्रभार में रहेंगे।
सं॰ 1/पी1/पी1/पी1/पी0-0-0-0-1001100110011001/20/20/20/2016(खण्ड-1)16(खण्ड-1)16(खण्ड-1)16(खण्ड-1)-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-11114362436243624362—श्री संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, भा॰प्र॰से॰ (2006), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, पटना अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, पटना) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री पुडकलकट्टी, अपने सभी कार्याे के अतिरिक्त अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासंमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी, , , , अवर सअवर सअवर सअवर सचिव।चिव।चिव।चिव। विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी विजय मोहन नागपटनी
——— आदेश 6 अक्टूबर 2016 सं0 1/ एल0टी0-1019/2016-13804 /सा0 प्र0—श्री बृज राज राय, भा0प्र0से0(2006), संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को ब्लॉक वर्ष 2014-17 के अंतर्गत खंड वर्ष, 2016-17 के लिए अखिल भारतीय सेवायें (एल0टी0सी0) नियमावली, 1975 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय असैनिक सेवायें (एल0टी0सी0), नियमावली, 1988 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में रियायती छुट्टी यात्राा सुविधा (L.T.C.) उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उनके परिवार के सदस्यों का विवरण, यात्राा का स्थल इत्यादि निम्नांकित हैः-
नामनामनामनाम उम्रउम्रउम्रउम्र संबंधसंबंधसंबंधसंबंध ( i ) परिवार के सदस्यों की विवरणी 1. श्री बृज राज राय 56 वर्ष स्वयं
2. श्रीमती संगीता राय 53 वर्ष पत्नी ( ii) यात्राा का स्थान - द्वारिका (गुजरात)
( iii ) ब्लॉक वर्ष - 2014-17 (खंड वर्ष,2016-17 हेतु ) ( iv ) यात्राा प्रारंभ करने की तिथि/ माह - 11.10.2016
2. दावा उपस्थापित करते समय उन्हें उपरोक्त स्थल जाने एवं लौटने के प्रमाण के रूप में रेलवे/वायुयान टिकटों का क्रमांक एवं तिथि देना होगा । दावा का भुगतान अखिल भारतीय सेवा (यात्राा भत्ता) नियमावली, 1954 के नियम-4 के आलोक में बिहार यात्राा भत्ता नियमावली,1949 के संगत प्रावधानों एवं समय-समय पर किये गए संशोधन तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं॰9144 दिनांक 31.08.2012 एवं अधिसूचना सं॰9091 दिनांक 30.08.2012 के आलोक में अनुमान्य होगा। एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग (shortest route) से की गयी यात्राा की अनुमान्यता से की गयी यात्राा की अनुमान्यता से की गयी यात्राा की अनुमान्यता से की गयी यात्राा की अनुमान्यता 3333.... एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग
होगी।होगी।होगी।होगी।13 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 4. यदि संबंधित पदाधिकारी को इस यात्राा के लिए अग्रिम की स्वीकृृति दी जाती है तो इस यात्राा के पूर्ण होने के एक माह के अंदर यात्राा विपत्रा प्रस्तुत करना होगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यात्राा अग्रिम की राशि को एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा । यात्राा अग्रिम की वापसी किश्तों में नहीं की जायेगी ।
इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए 5555.... इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए ति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। अवकाश की स्वीकृअवकाश की स्वीकृअवकाश की स्वीकृअवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। ति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। ति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय।
यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया 6666.... यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।जाय।जाय।जाय।
आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
———
6 अक्टूबर 2016
सं0 1/ एल0टी0-1019/2016-13806-सा0 प्र0—श्री अशोक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को ब्लॉक वर्ष 2014-17 के अंतर्गत खंड वर्ष, 2016-17 के लिए अखिल भारतीय सेवायें (एल0टी0सी0) नियमावली, 1975 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय असैनिक सेवायें (एल0टी0सी0), नियमावली, 1988 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में रियायती छुट्टी यात्राा सुविधा (L.T.C.) उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उनके परिवार के सदस्यों का विवरण, यात्राा का स्थल इत्यादि निम्नांकित हैः-
नामनामनामनाम उम्रउम्रउम्रउम्र संबंधसंबंधसंबंधसंबंध ( i ) परिवार के सदस्यों की विवरणी 1. श्री अशोक कुमार सिंह 57 वर्ष स्वयं
2. श्रीमती विभा सिंह 50 वर्ष पत्नी ( ii) यात्राा का स्थान - द्वारिका (गुजरात)
( iii ) ब्लॉक वर्ष - 2014-17 (खंड वर्ष,2016-17 हेतु )
( iv ) यात्राा प्रारंभ करने की तिथि/ माह - 11.10.2016
2. दावा उपस्थापित करते समय उन्हें उपरोक्त स्थल जाने एवं लौटने के प्रमाण के रूप में रेलवे/वायुयान टिकटों का क्रमांक एवं तिथि देना होगा । दावा का भुगतान अखिल भारतीय सेवा (यात्राा भत्ता) नियमावली, 1954 के नियम-4 के आलोक में बिहार यात्राा भत्ता नियमावली,1949 के संगत प्रावधानों एवं समय-समय पर किये गए संशोधन तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं॰9144 दिनांक 31.08.2012 एवं अधिसूचना सं॰9091 दिनांक 30.08.2012 के आलोक में अनुमान्य होगा। एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग (shortest route) से की गयी यात्राा कीसे की गयी यात्राा कीसे की गयी यात्राा कीसे की गयी यात्राा की अनुमान्यता अनुमान्यता अनुमान्यता अनुमान्यता 3333.... एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग
होगी।होगी।होगी।होगी।
4. यदि संबंधित पदाधिकारी को इस यात्राा के लिए अग्रिम की स्वीकृृति दी जाती है तो इस यात्राा के पूर्ण होने के एक माह के अंदर यात्राा विपत्रा प्रस्तुत करना होगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यात्राा अग्रिम की राशि को एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा । यात्राा अग्रिम की वापसी किश्तों में नहीं की जायेगी ।14 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए 5555.... इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय। अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय।
ान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया 6666.... यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण साम ान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया ान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण साम यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण साम
जाय।जाय।जाय।जाय।
आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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6 अक्टूबर 2016
सं0 1/ एल0टी0-07/2009-13807-सा0 प्र0— श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003), जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को ब्लॉक वर्ष 2014-17 के अंतर्गत खंड वर्ष, 2014-15 (विस्तारित) के लिए अखिल भारतीय सेवायें (एल0टी0सी0) नियमावली, 1975 के साथ पठित तथा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय असैनिक सेवायें (एल0टी0सी0), नियमावली, 1988 एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में रियायती छुट्टी यात्राा सुविधा (L.T.C.) उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उनके परिवार के सदस्यों का विवरण, यात्राा का स्थल इत्यादि निम्नांकित हैः-
नामनामनामनाम उम्रउम्रउम्रउम्र संबंधसंबंधसंबंधसंबंध ( i ) परिवार के सदस्यों की विवरणी 1. श्री लोकेश कुमार सिंह 39 वर्ष स्वयं
2. श्रीमती मंंजरी सिंह 34 वर्ष पत्नी
3. श्री दक्ष कुमार सिंह 8 वर्ष, 10 माह पुत्रा
पुत्रा
4. श्री श्रेयस कुमार सिंह 1 वर्ष, 10
माह
( ii) यात्राा का स्थान - पणजी (गोवा)
( iii ) ब्लॉक वर्ष - 2014-17 (खंड वर्ष,2014-15 - विस्तारित ) ( iv ) यात्राा प्रारंभ करने की तिथि/ माह - अक्टूबर,2016
2. दावा उपस्थापित करते समय उन्हें उपरोक्त स्थल जाने एवं लौटने के प्रमाण के रूप में रेलवे/वायुयान टिकटों का क्रमांक एवं तिथि देना होगा । दावा का भुगतान अखिल भारतीय सेवा (यात्राा भत्ता) नियमावली, 1954 के नियम-4 के आलोक में बिहार यात्राा भत्ता नियमावली,1949 के संगत प्रावधानों एवं समय-समय पर किये गए संशोधन तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं॰9144 दिनांक 31.08.2012 एवं अधिसूचना सं॰9091 दिनांक 30.08.2012 के आलोक में अनुमान्य होगा। 3. एल0 टी0 सी0 की यात्राा निकटतम मार्ग (shortest route) से की गयी यात्राा की अनुमान्यता होगी।
4. यदि संबंधित पदाधिकारी को इस यात्राा के लिए अग्रिम की स्वीकृृति दी जाती है तो इस यात्राा के पूर्ण होने के एक माह के अंदर यात्राा विपत्रा प्रस्तुत करना होगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यात्राा अग्रिम की राशि को एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा । यात्राा अग्रिम की वापसी किश्तों में नहीं की जायेगी ।15 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 5. इस आदेश को छुट्टी का आदेश नहीं माना जायेगा। एल0टी0सी0 के उपभोग की अवधि के लिए अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जाय।
6. यात्राा संबंधी अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।
आदेश से,
कन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साहकन्हैया लाल साह, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।, अवर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
16 नवम्बर 2016
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4390/वा0कर—श्रीमती कंचन बाला, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) को वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) कोटि में दिनांक 17.02.14 से आर्थिक लाभ सहित दिनांक 03.12.2013 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4391/वा0कर—श्री गिरिजा नन्द दास, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि में दिनांक 01.04.11 से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4392/वा0कर—श्री षिवषंकर, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि में दिनांक 15.02.14 से आर्थिक लाभ सहित दिनांक 03.12.2013 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4393/वा0कर—श्री नागेष्वर राम, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि में दिनांक 15.02.14 से आर्थिक लाभ सहित दिनांक 03.12.2013 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4394/वा0कर—श्री वरूण कुमार सिकदार, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) को वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) कोटि में दिनांक 05.05.08 से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4395/वा0कर—श्री हेमचन्द्र मिश्र, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 रू0) को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि में दिनांक 10.05.10 से आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।
सं॰ 6/प्रो0-06-08/2016-4396/वा0कर—श्री विष्वनाथ गुप्ता, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) को वाणिज्य-कर उपायुक्त (वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 7,600 रू0) कोटि में दिनांक 26.02.14 से आर्थिक लाभ सहित दिनांक 03.12.2013 से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।
2. प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।16 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
16 नवम्बर 2016
सं॰ 6/गो0-34-5/2016-4386/वा0कर—श्री राजेषपति त्रिपाठी, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/गो0-34-5/2016-4387/वा0कर—श्री अरविन्द झा, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार राम, उप-सचिव।
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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
27 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/ स्था0 (6) 605/2015-3240—सामान्य प्रशासन विभागीय पत्राांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के आलोक में निम्नांकित बिहार गव्य विकास सेवा संवर्ग, वर्ग-2 जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं समकक्ष (सहायक निदेशक, गव्य/गव्य शोध पदाधिकारी) कोटि के पदाधिकारियों जो अपने ही वेतनमान में विभिन्न पदों पर पदस्थापित है, को उप निदेशक, गव्य एवं समकक्ष पद (गव्य अर्थशास्त्राी) के पद एवं वेतनमान पी0 बी0-2 (9300-34,800/- गे्रड पे0 5400/-) के रिक्त पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम/ | वरीयता क्रमांक | जन्मतिथि/ नियुक्तितिथि | पदनाम एवं पदस्थापन स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री अजय कुमार झा | 10 | 05.02.60 04.09.84 | उप निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना |
| 2 | श्री कमलेन्द्र नारायण सिन्हा | 11 | 20.12.56 26.05.80 | गव्य अर्थशास्त्राी, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना |
2. प्रोन्नत पदाधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्त्तमान पदस्थापन पर बने रहेंगे।
3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0 एल0 पी0 (सी0) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
———
27 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/ स्था0 (6) 605/2015-3246—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 7566 वि0, दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में बिहार मत्स्य सेवा के श्री देवेन्द्र नायक (विभागीय पत्राांक 812, दिनांक 04.05.2010 द्वारा बिहार मत्स्य सेवा के अंतिम वरीयता कोटि क्रमांक सूची क्रमांक 6 पर श्री नायक का नाम अंकित है) तदेन जिला मत्स्य पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति उप मत्स्य निदेशक, मुजफ्फरपुर (अपने वेतनमान में) को द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ हेतु दिनांक 20.03.2012 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखी गयी थीं।17 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 2. विभागीय आदेश सं0 235 दिनांक 26.07.2012 के द्वारा श्री नायक को वर्ष 2007 के लिए निदंन की सजा तथा एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति प्रदान की गयी।
तत्पश्चात् दिनांक 04.08.2016 को संपन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा अनुशंसा के उपरांत समक्ष प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत श्री नायक को दिनांक 01.07.2014 के प्रभाव से द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना पी0बी0-2, ग्रेड पे0 रू0 5400/- में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. श्री नायक के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्राुटि या प्रार्थक्य पाये जाने पर श्री नायक को प्रदत्त वित्तीय लाभ संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली /प्रतिपूर्त्त्ाि कर ली जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
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27 अक्टूबर 2016
सं॰ 1/ स्था0 (6) 605/2015/3261— सामान्य प्रशासन विभागीय पत्राांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के आलोक में बिहार मत्स्य सेवा संवर्ग, वर्ग-2 के निम्नांकित जिला मत्स्य पदाधिकारी/समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों जो अपने ही वेतनमान में विभिन्न पदों पर पदस्थापित हैं, को उप मत्स्य, निदेशक/समकक्ष कोटि के पद एवं वेतनमान पी0 बी0-3, ग्रेड पे0 5400/- के रिक्त पद पर औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम/ | वरीयता क्रमांक | जन्मतिथि/ नियुक्तितिथि | वर्त्तमान पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री सुनील कुमार | 3 | 05.01.57 24.03.86 | उप मत्स्य निदेशक, सांख्यिकी एवं विपणन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना |
| 2 | श्री दिलीप कुमार सिंह | 4 | 05.01.70 13.12.94 | उप मत्स्य निदेशक, भागलपुर परिक्षेत्रा, भागलपुर |
| 3 | श्री गौरी शंकर | 5 | 02.11.69 13.12.94 | जिला मत्स्य पदाधिकारी, रोहतास |
| 4 | श्री देवेन्द्र नायक | 6 | 15.01.70 13.12.94 | उप मत्स्य निदेशक, तिरहुत परिक्षेत्रा, मुजफ्फरपुर |
| 5 | श्री सुबोध कुमार | 7 | 26.01.66 13.12.94 | उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्सय निदेशालय, बिहार, पटना |
| 6 | श्री सुमन कुमार | 8 | 04.01.67 13.12.94 | उप मत्स्य निदेशक, राज्य परियोजना इकाई मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना |
3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0 एल0 पी0 (सी0) संख्या- 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।18 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
निर्वाचन विभाग
———
अधिसूचना
11 नवम्बर 2016
सं0 ई2-2-9/2002- 4187—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, बाँका को उनकी अस्वस्थता के कारण दिनांक 24.05.2011 से 09.06.2011 तक कुल 17 दिनों का उपार्जित अवकाष एवं दिनांक 08.01.2016 से 12.03.2016 तक कुल 65 दिनों का उपार्जित अवकाष तथा दिनांक 13.03.2016 को रविवारीय अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।
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19 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016भ(cid:2)ग(cid:4)2
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——————— सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9 नवम्बर 2016
सं॰ 07/नि॰/(विधि-12)विविध-45/2016-9331—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदा शक्तिओं का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एद्द्वारा, सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-2914/2003 तारडीह प्रखंड मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 06॰12॰2007 को पारित आदेश के अनुपालन में, बिहार सरकार सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-45 दिनांक 03॰01॰1998 की कंडिका (2) को तुरंत के प्रभाव से विलोपित करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, नरेष पासवाननरेष पासवाननरेष पासवाननरेष पासवान, अपर सचिव।
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20 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016भाग-9(ख)
और सवLसाधारण सूचनाएं इOयाQद।
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सूचना ——
No. 1335—I, PARIMAL KUMAR S/0 Sri Jagdish Narayan Yadav R/o 307, Hope Ananda, Anandpuri Nr. Himgiri Appt., Boring Canal Road, Patna-1 declare vide Affiadavit no. 17710 Dated 13.10.2016 that now onwards my son Priyanshu will be knows as Priyanshu Parimal for all future purposes.
PARIMAL KUMAR.
सं॰ 1335—मैं, परिमल कुमार, पुत्र-जगदीश नारायण यादव, निवासी 307, होप आनन्दा, आनन्दपुरी, हिमगिरी अपार्टमेंट के नजदीक, बोरिंग केनाल रोड, पटना-1, शपथ पत्र सं॰ 17710, दिनांक 13.10.2016 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र प्रियांशु अब प्रियांशु परिमल के नाम से जाना जाएगा।
परिमल कुमार।
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21 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016ॢबह(cid:4)र गजट
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————— सं॰ कारा/नि0को0(क)-25/2012-6821 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ——— संकल्प 9 नवम्बर 2016
श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधेपुरा में पदस्थापन अवधि में वर्ष 1999-2000 में योजना मद से राषि गबन, पदीय कर्त्तव्य निर्वहन में विफलता एवं अन्य कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2777 दिनांक 25.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।
2. आयुक्त कार्यालय, कोषी प्रमण्डल, सहरसा के पत्रांक 44 दिनांक 08.02.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी, कोषी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 2911 दिनांक 03.06.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 1072 दिनांक 29.07.2014 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया। 3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि दषम् वित्त आयोग की अनुषंसा के आलोक में कारा आधुनिकीकरण के लिए प्रषासनिक प्राधिकार द्वारा मंडल कारा, मधेपुरा के लिए स्वीकृत 9,00,000/- (नौ लाख रूपये) के आवंटन राषि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य नहीं कराया गया, दूसरी योजनाओं के लिए खर्च दिखाया गया एवं खर्च दिखाते हुए भी कार्य नहीं किया गया तथा तकनीकी स्वीकृति से अधिक राषि का व्यय दिखाया गया और सरकारी राषि का गबन किया गया। साथ ही आरोपित पदाधिकारी 4,41,951/- (चार लाख इकतालीस हजार नौ सौ इकावन रूपये) खर्च दिखाकर राषि गबन करने के षड्यंत्र में संलिप्तता के लिए दोषी है। सभी कार्य कराने की जबावेदही काराधीक्षक की थी, किन्तु श्री चौधरी द्वारा इस मामले में शून्य प्रषासनिक नियंत्रण रखा गया। इससे आरोपित पदाधिकारी की लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं राषि के गबन में उनकी संलिप्तता पायी गई है। आरोपित पदाधिकरी वित्तीय अनियिमतता, लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं प्रषासनिक विफलता के दोषी है।
4. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :-
(i) निन्दन। (ii) देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।
5. उपर्युक्त विनिष्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5148 दिनांक 23.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2144 दिनांक 19.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड '' निन्दन '' वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है,22 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त '' देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा '' संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।
6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री मनोज कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा (सम्प्रति अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (समय-समय पर यथा संषोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-
(i) निन्दन। (ii) देय वेतन से 03 (तीन) वेतनवृद्धि घटा कर वेतन की अवनति का दण्ड, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सेवान्त लाभ पर भी पड़ेगा।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
17 नवम्बर 2016
सं॰ कौन/भी-701/91 (पार्ट)-393/सी—श्री मोतीलाल विद्यार्थी (सेवानिवृत) तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, झरिया अंचल, झरिया से संबंधित है। संबंधित संचिका में श्री विद्यार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन संबंधी कार्य किये जा रहे थे।
श्री विद्यार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-2844/99 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना का न्यायादेश प्राप्त था कि दिनांक 04.01.2016 से चार माह के भीतर कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय अन्यथा कार्यवाही स्वतः रद्द समझी जायगी।
उक्त मामले में श्री शंकर कुमार मिश्र, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव द्वारा तुरंत कार्रवाई किये जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मामले का निष्पादन नहीं कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया।
उक्त के आलोक में श्री मिश्र से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री मिश्र को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने के लिए ''निन्दन'' का दण्ड संसूचित किया जाता है जो उनके चारित्री-वर्ष 2016-17 में दर्ज की जायेगी।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
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17 नवम्बर 2016
सं॰ कौन/भी-701/91 (पार्ट)-394/सी—श्री मोतीलाल विद्यार्थी (सेवानिवृत) तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, झरिया अंचल, झरिया से संबंधित है। संबंधित संचिका में श्री विद्यार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन संबंधी कार्य किये जा रहे थे।
श्री विद्यार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-2844/99 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना का न्यायादेश प्राप्त था कि दिनांक 04.01.2016 से चार माह के भीतर कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय अन्यथा कार्यवाही स्वतः रद्द समझी जायगी।
उक्त मामले में श्री जीवन अग्रवाल, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव द्वारा तुरंत कार्रवाई किये जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मामले का निष्पादन नहीं कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया।
उक्त के आलोक में श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री अग्रवाल को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने के लिए ''निन्दन'' का दण्ड संसूचित किया जाता है जो उनके चारित्री-वर्ष 2016-17 में दर्ज की जायेगी।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।23 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016
17 नवम्बर 2016
सं॰ कौन/भी-701/91 (पार्ट)-395/सी— श्री मोतीलाल विद्यार्थी (सेवानिवृत) तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, झरिया अंचल, झरिया से संबंधित है। संबंधित संचिका में श्री विद्यार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन संबंधी कार्य किये जा रहे थे।
, श्री विद्यार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-2844/99 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना का न्यायादेश प्राप्त था कि दिनांक 04.01.2016 से चार माह के भीतर कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय अन्यथा कार्यवाही स्वतः रद्द समझी जायगी।
उक्त मामले में श्री विजय कुमार तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव द्वारा तुरंत कार्रवाई किये जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत मामले का निष्पादन नहीं कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया।
उक्त के आलोक में श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए श्री तिवारी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने के लिए ''निन्दन'' का दण्ड संसूचित किया जाता है जो उनके सेवा-पुस्त 2016-17 में दर्ज की जायेगी।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
——— मत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालयमत्स्य निदेशालय आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-ए, बेली रोड, बिहार, पटना ——— कार्यालय आदेश 24 अक्टूबर 201624 अक्टूबर 201624 अक्टूबर 201624 अक्टूबर 2016
सं॰ म0/ गो0शि0अरा0-02/2015-1388-मत्स्य—दिनांक 14.07.2005 को स्टार-न्यूज टी0वी0 चैनल के सनसनी कार्यक्रम में एक विडियो क्लिपिंग प्रसारित किया गया, जिसमें श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, गया को जलकरों की बंदोबस्ती करवाने हेतु रिश्वत के रूप में नोटों की एक गड्डी (रूपया) लेते हुए तथा श्री नंदेलाल महथा, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपनी पैंट की जेब में रखते हुए, तत्पश्चात् किसी संचिका पर हस्ताक्षर करते हुए दिखलाया गया था। उक्त आरोपों के लिए मत्स्य निदेशालय, पटना के आदेश संख्या-1942 दिनांक 31.10.2005 के द्वारा श्री कुमार को निलंबित किया गया। उक्त के आलोक में तत्कालीन उपमत्स्य निदेशक, मुख्यालय एवं तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, सांख्यिकी के द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त सी0डी0 के अवलोकनोपरांत यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार किसी पट्टेदार से राशि प्राप्त कर तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी (श्री नंदेलाल महथा) के द्वारा अपने पैंट के पॉकेट के अन्दर रखते हुए दिखलाया गया है। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध पत्रांक 2198 दिनांक 15.12.2005 के द्वारा आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, श्री मनोज कुमार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विडियो क्लिपिंग में पट्टेदार एवं श्री कुमार के मध्य आपस में पैसे का लेन-देन दिखलाया गया है। कालांतर में जाँच के क्रम में कई जाँच पदाधिकारी बदले गए जिसमें तत्कालीन उप-सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना श्री विनाद झा के द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया। जाँच पदाधिकारी के द्वारा भी श्री अमरेन्द्र कुमार को पैसा लेते हुए दिखाए जाने का उल्लेख किया गया, इसी बीच श्री अमरेन्द्र कुुमार का निलंबन आदेश वापस लेकर पदस्थापित किया गया और विभागीय कार्यवाही संचालित होती रही जिसमें तत्कालीन विशेष सचिव, श्री देवेन्द्र प्रसाद के द्वारा यह अंकित किया गया कि सी0डी0 ब्लैंक है। फलस्वरूप साक्ष्य के अभाव में इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।
2. उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा निदेशालय द्वारा की गयी और पाया गया कि जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा दिनांक 22.07.2005 को उक्त घटना से संबंधित सी0डी0, श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), बिहार, पटना तथा श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, सां0 एवं वि0 को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया गया था, जिसे कंम्प्यूटर स्क्रीन पर देखने के पश्चात् श्री निशात अहमद, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक (मु0), एवं श्री मनोज कुमार, तत्कालीन उप मत्स्य निदेशक, सां0 एवं वि0 के द्वारा आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया था। 3. उक्त आलोक में निदेशालय का यह भी मानना था कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा सी0डी0, ब्लैंक पाए जाने की स्थिति में मत्स्य निदेशालय के कंम्प्यूटर में लोड सामग्री के आधार पर आरोपों के संबंध में निर्णय लिया जा सकता था। उक्त आलोक में ही निदेशालय द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए निदेशालय पत्राांक-327 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा श्री कुमार से द्वितीय लिखित अभिकथन की मांग की गयी।
4. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन दिनांक 04.03.2015 की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा पाया गया कि श्री कुमार द्वारा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतएव श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन को स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया एवं इनके द्वारा जलकरों की24 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 बंदोबस्ती हेतु लिए गए रिश्वत को भ्रष्टाचार का गंभीर कृत्य प्रमाणित मानते हुए मत्स्य निदेशालय, पटना के कार्यालय आदेशांक 492 दिनांक 31.03.2015 द्वारा इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।
5. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री कुमार के द्वारा सचिव -सह- अपीलीय प्राधिकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के समक्ष पुनर्विचार वाद दायर किया गया। अपीलीय प्राधिकार के द्वारा विविध जाँच पदाधिकारियों के जाँच प्रतिवेदन एवं विभागीय मंतव्य के समीक्षोपरांत पारित आदेश जो विभागीय ज्ञापांक 60 स0को0 दिनांक 26.09.2016 द्वारा मत्स्य निदेशालय को प्राप्त है।
6. सचिव -सह- अपीलीय प्राधिकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा पुनर्विचार वाद सं0- 01/2016 में पारित आदेश में मत्स्य निदेशालय, पटना के पत्रांक 492 दिनांक 31.03.2015 को निरस्त किए जाने के कारण श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकते हुए इन्हें अगले आदेश तक के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के अधीन पदस्थापित किया जाता है। 7. पदस्थापन के प्रस्ताव में सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, निदेशक, मत्स्य।
——— ग्रामीण कार्य विभागग्रामीण कार्य विभागग्रामीण कार्य विभागग्रामीण कार्य विभाग ——— अधिसूचनाएं 18 18 18 18 अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016
स0 3/अ0प्र0-1-10/2014 -3185—श्री नवल किषोर चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पथ प्रमंडल बेगूसराय अन्तर्गत पदस्थापन अवधि में अलकतरा के भंडारण में अनियमितता बरतने, विधिवत् लेखा संधारित नहीं करने, अर्द्धवार्षिक एवं मासिक लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण रू॰ 1,90,77,884/- (एक करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार आठ सौ चौरासी) की वित्तीय अनियमितता बरतने तथा लगभग रू॰ 6,02,811/-(छः लाख दो हजार आठ सौ ग्यारह) मूल्य के अलकतरा का गबन करने और सरकार को वित्तीय क्षति पहुॅचाने के गम्भीर आरोप में पथ निर्माण विभाग द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 11812(एस) दिनांक 05.11.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया, जिसके निमित्त अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा (पदनाम से) को संचालन पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय (पदनाम से) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। 2. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप से संबंधित संचिका बिना विभागीय कार्यवाही पूर्ण किये पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8710(एस) दिनांक 13.11.2013 द्वारा अगे्रतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित की गयी।
3. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा श्री नवल किषोर चौधरी के विरूद्ध नये सिरे से संकल्प ज्ञापांक 1534 दिनांक 27.05. 2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसके निमित्त श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विषेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रविन्द्र रजक, प्रषाखा पदाधिकारी-3, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।
4. विभागीय अधिसूचना सं॰ 180-सह-पठित ज्ञापांक 181 दिनांक 13.01.2015 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।
5. कालान्तर में श्री धर्मदेव चौधरी, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विषेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के सेवानिवृत होने के कारण अधिसूचना सं॰ 1730 अनु॰ -सह-पठित ज्ञापांक 1731 दिनांक 21.05.2015 द्वारा श्री नवल किषोर चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री कमलेष चौधरी, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।
6. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 72 दिनांक 21.09.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित सभी सात आरोप प्रमाणित पाये गये। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए श्री चौधरी से विभागीय पत्रांक 4069 अनु0 दिनांक 02.12.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 7. श्री चौधरी के पत्रांक शून्य दिनांक 15.12.2015 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में श्री चौधरी द्वारा उन्हीं दलीलों को दुहराया गया, जो उन्होंने विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के समक्ष कही थी। इस प्रकार श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। समीक्षोपरान्त द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री चौधरी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43 के तहत उनके पेंषन को शून्य पर निर्धारित करने के दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
8. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1552 अनु0 दिनांक 05.05.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी।
9. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1871/लो0से0आ0 दिनांक 21.09.2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।25 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 10. अतएव उक्त आलोक में श्री नवल किषोर चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43 (क) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता हैः-
(i) पेंषन का शून्य पर निर्धारण।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नरेन्द्र कुमार झा, अपर सचिव।
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19 19 19 19 अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016अक्टूबर 2016
सं0 2 अ0प्र0-2-115/2014 -3201—श्री मिथिलेष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रोहतास जिला में बारहमासी सड़क सुविधा प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए लक्षित राषि 31.41 करोड़ रूपये से काफी कम राषि 18.36 करोड़ रूपये का डी॰पी॰आर॰ विलंब से समर्पित करने तथा 10.47 करोड़ रूपये कर्णांकित राषि के विरूद्ध मात्र 4.18 लाख रूपये का व्यय किये जाने के आलोक में निर्धारित वितीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने तथा विकास योजनाओं के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में विभागीय पत्रांक 4168 अनु॰ दिनांक 02.06.2008 द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु आवष्यक अभिलेख प्रेषित किया गया।
2. पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री कुमार से उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में पत्रांक 10706 (एस) दिनांक 11.08.2008 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक 13747 (एस) दिनांक 24.10.2008 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री कुमार राकेष, सहायक अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।
3. विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक 667 दिनांक 22.08.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन पथ निर्माण विभाग को समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में निष्कर्षतः विलंब से तथा निर्धारित लक्ष्य से कम राषि का डी0पी0आर0 तैयार किये जाने एवं कर्णांकित राषि से काफी कम राषि का व्यय होना प्रमाणित माना गया, परन्तु यह विलंब या कम व्यय उनकी लापरवाही या उदासीनता का कारण हुआ है, इसे प्रमाणित नहीं होने तथा संसाधनों की कमी एवं आवंटन के अभाव के कारण ही यह विलंब एवं कम व्यय होने का मंतव्य दिया गया। 4. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3692 (एस) दिनांक 09.05.2013 द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 683 दिनांक 17.05.2013 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि आवंटन अनुपलब्ध रहने के कारण सहायक अभियंताओं द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कर समर्पित करने में विलंब हुआ है, किन्तु आवंटन उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारी, सर्वेक्षण करने हेतु कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता तथा उन्हें विभागीय निदेष के बावजूद अन्यत्र प्रतिनियुक्त करने एवं अन्य काम लेने तथा उन्हें मुक्त नहीं करने वाले पदाधिकारी को छोड़कर कार्यपालक अभियंता पर आरोप लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उन्होंने प्रमंडल में स्वीकृत पद के विरूद्ध पदस्थापित सहायक एवं कनीय अभियंता की घोर कमी, उपलब्ध अभियंताओंं को जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रषासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार करने के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने के कारण डी0पी0आर0 तैयार करने में विलंब होने का उल्लेख किया गया। 5. अभियंताओं के कैडर विभाजन के पष्चात श्री मिथिलेष कुमार का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण मामले में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका इस विभाग को हस्तान्तरित की गयी। श्री मिथिलेष कुमार के दिनांक 30.11. 2014 को सेवानिवृत होने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प सं॰- 3086 दिनांक 24.08.2015 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।
6. श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। समीक्षा में विलंब से तथा निर्धारित लक्ष्य से कम राषि का डी॰पी॰आर॰ तैयार करने एवं कर्णांकित राषि से काफी कम राषि का व्यय होने के लिए श्री मिथिलेष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता को दोषी माना गया।
7. श्री मिथिलेष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त द्वितीय बचाव बयान एवं उस पर अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(क) के तहत पेंषन से पाँच वर्षों तक 10 प्रतिषत मासिक कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।
8. विभागीय पत्रांक 779 अनु0 दिनांक 26.02.2016 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्ष हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 549/लो0से0आ0 दिनांक 20.05.2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।26 Sबहार गजट, 23 नव#बर 2016 9. उक्त आलोक में श्री मिथिलेष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सासाराम सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(क) में निहित प्रावधान के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया जाता हैः-
(i) पेंषन से पाँच वर्षो तक 10 प्रतिषत की मासिक कटौती।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नरेन्द्र कुमार झा, अपर सचिव।
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