िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट#0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 2 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1938 (शशशश0) 2
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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 22223333 नव बनव बनव बनव बरररर 2016
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) गृह विभाग (कारा) गृह विभाग (कारा) गृह विभाग (कारा) ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 17 नवम्बर 201617 नवम्बर 201617 नवम्बर 201617 नवम्बर 2016
21/2008-6977—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त सं0 के0/कारा/अ0नि0-21/2008-6977 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तों के शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य अवस्थित काराओं में लिपिकीय संवर्ग में भर्त्ती एवं सेवा विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''। ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''।
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं ''बिहार कारा एवं सुधार सेवाएँ लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016'' कही जा सकेगी। सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2016''
इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं होः-
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । 2. परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- परिभाषाएँ।- इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं होः- (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य की काराओं का ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य की काराओं का लिपिकीय संवर्ग; (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार; ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार; (iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग; ''विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;
(v) ''कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार; का सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार; का सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार; का कार्यालय
(vi) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;
''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;
(ix) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में विभाग
(vii) ''समूह ''घ'' के नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक'' से अभिप्रेत है समूह ''घ'' के वैसे क ''समूह ''घ'' के नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक'' से अभिप्रेत है समूह ''घ'' के वैसे कार्मिक जिनकी ''समूह ''घ'' के नियमित रूप से नियुक्त कार्मिक'' से अभिप्रेत है समूह ''घ'' के वैसे क सेवा सम्पुष्टि की जा चुकी हो; सेवा सम्पुष्टि की जा चुकी हो; (viii) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं; तथा से नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल हैं; तथा ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में विभाग के मृत सरकारी सेवकों के के मृत सरकारी सेवकों के ाों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों, अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति। आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगि(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23 नव बर 2016 2 3. संवर्ग का गठन।- संवर्ग का गठन।- संवर्ग का गठन।- संवर्ग का गठन।- (1) इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत् होगाः- (i) निम्नवर्गीय लिपिक - मूल कोटि (ii) उच्चवर्गीय लिपिक - प्रथम प्रोन्नति स्तर (iii) प्रधान लिपिक - द्वितीय प्रोन्नति स्तर
(2) इस संवर्ग में प्रत्येक पदसोपान में पदों की संख्या एवं उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत्त/अवधारित की गई है तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अथवा अधिसूचित की जायेगी। (3) इस संवर्ग के पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत्त किया जाएगा।
4. भर्त्ती।- भर्त्ती।- भर्त्ती।- भर्त्ती।- (1) संवर्ग में प्रवेश का बिन्दु ''निम्नवर्गीय लिपिक'' का पद होगा।
(2) सभी सीधी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी। (3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा । (4) निम्नवर्गीय लिपिक के 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15 प्रतिशत पद काराओं में कार्यरत् समूह ''घ'' के सुपात्र कर्मचारियों, जो इण्टरमीडिएट या समकक्ष योग्यताधारी हों, से भरा जाएगा। (5) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी। (6) सम्यक् जाँचोपरान्त नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति, परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा। 5. प्रोन्नति द्वारा भर्त्तीप्रोन्नति द्वारा भर्त्तीप्रोन्नति द्वारा भर्त्तीप्रोन्नति द्वारा भर्त्ती।- ।- ।- ।- (1) नियुक्ति प्राधिकार इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण समूह ''घ'' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा । (2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर दी जायेगी।
6. अर्हताअर्हताअर्हताअर्हता।- ।- ।- ।- (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट (102) या उसके समकक्ष होगी । (2) आयुआयुआयुआयु।- ।- ।- ।- भर्त्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र-सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाएगी ।
7. आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण।- ।- ।- ।- नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा ।
8. परिवीक्षा अवधिपरिवीक्षा अवधिपरिवीक्षा अवधिपरिवीक्षा अवधि।- ।- ।- ।- प्रत्येक भर्त्ती (अनुकम्पा के आधार पर भर्त्ती सहित) परिवीक्षा पर दो वर्ष के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की कोई गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
9. विभाविभाविभाविभागीय परीक्षागीय परीक्षागीय परीक्षागीय परीक्षा।- ।- ।- ।- (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जाएगी ।
(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
(क) प्रथम पत्र-(क) प्रथम पत्र-(क) प्रथम पत्र-(क) प्रथम पत्र-
सेवा नियमावलीसेवा नियमावलीसेवा नियमावलीसेवा नियमावली- बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण। (ख) द्वितीय पत्र-(ख) द्वितीय पत्र-(ख) द्वितीय पत्र-(ख) द्वितीय पत्र-
वित्तीय नियमावली-वित्तीय नियमावली-वित्तीय नियमावली-वित्तीय नियमावली- कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।
10. सम्पुष्टिसम्पुष्टिसम्पुष्टिसम्पुष्टि।- ।- ।- ।- कोई परिवीक्षाधीन कर्मी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, विभागीय लेखा परीक्षा एवं कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद ही सम्पुष्ट किया जाएगा।
11. वरीयतावरीयतावरीयतावरीयता।- ।- ।- ।- संवर्ग के सदस्याें की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व पहले से विनिश्चित उनकी वरीयता अपरिवर्त्तनीय रहेगी; परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए हैं;
परन्तु यह भी कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधे नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।
12. प्रोन्नतिप्रोन्नतिप्रोन्नतिप्रोन्नति।- ।- ।- ।- (1) केवल सम्पुष्ट कर्मियों के प्रोन्नति पर ही विचार किया जाएगा। साथ ही पदसोपान के उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित कालावधि के पूरा होने पर और वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर ही दी जाएगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23 नव बर 2016 (2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगीः- (क) महानिरीक्षक -अध्यक्ष (ख) संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन -सदस्य (ग) उप महानिरीक्षक, प्रषासन -सदस्य सचिव (घ) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/ -सदस्य अनुसूचित जन जाति का एक पदाधिकारी (ङ) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित एक अल्पसंख्यक -सदस्य समुदाय का पदाधिकारी 13. संवगसंवगसंवगसंवर्ग का स्तर्र का स्तर्र का स्तर्र का स्तर।- ।- ।- ।- यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और स्थानान्तरण एवं पदस्थापन करने की शक्ति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग, बिहार, पटना को होगी ।
14. अवश्अिवश्अिवश्अिवशिष्ट मामलेाष्ट मामलेाष्ट मामलेाष्ट मामले।- ।- ।- ।- ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे ।
15. कठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरण।- ।- ।- ।- राज्य सरकार (कारा एवं सुधार सेवाएँ, गृह विभाग), समय-समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश, सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो । 16. निर्वचननिर्वचननिर्वचननिर्वचन।- ।- ।- ।- जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग द्वारा, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् विनिश्चित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा । निरसन एवं व्यावृत्ति।- ।- ।- ।- (1) बिहार कारा निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2008 एवं अन्य सभी 17. निरसन एवं व्यावृत्ति निरसन एवं व्यावृत्ति निरसन एवं व्यावृत्ति संकल्प/परिपत्र/आदेश एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली, संकल्प, परिपत्र/आदेश के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई मानी जाएगी मानो उस दिन यह नियमावली लागू थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेश्बिहार-राज्यपाल के आदेश सेा सेा सेा से,,,, (ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।
The 17th November 2016
No. के0/कारा/अ0नि0 21/2008-6977—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and other service conditions of Clerks in Prisons situated in the State:-
"Bihar Prisons & Correctional Services Clerks Cadre (Recruitment and
Service Conditions) Rules, 2016." 1. Short title, extent and commencement – (1) These Rules may be called "Bihar Prisons & Correctional Services, Clerks Cadre (Recruitment and Services Conditions) Rules, 2016." (2) It shall extend to the whole of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Definitions - In these Rules, unless otherwise requires in context- (i) "Cadre" means the Clerk cadre of the prisons of the State; (ii) "Commission" means The Bihar Staff Selection Commission;
(iii) "Appointing Authority" means Inspector General, Prisons & Correctional Services, Bihar.
(iv) "Department" means The Home Department as mentioned in Executive Rules;
(v) "Prisons & Correctional Services Inspectorate" means the office of Inspector General, Prisons & Correctional Services, Bihar.
(vi) "Fixed date" means date of commencement of these Rules; (vii) "Regularly appointed Personnel of Group-D" means those personnel of Group-D whose services have been confirmed;
4(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23 नव बर 2016 (viii) "Member" means any person appointed in the cadre and it includes all the persons already appointed before the commencement of these Rules;
(ix) "Appointment on the compassionate ground" means the appointment of anyone dependent of the deceased Government Servant of the department died in the service period as per relevant circulars, instructions. 3. Constitution of the cadre - (1) Hierarchy of the cadre shall be as follows:-
| 01 | Lower Division Clerk | Basic category |
| 02 | Upper Division Clerk | First promotion level |
| 03 | Head Clerk | Second promotion level |
(2) Number of posts in each category and their total number shall be such as it has been determined by the Government and in future as it will be sanctioned or notified by the Government from time to time.
(3) The pay scale of posts of this cadre shall be the same as it will be sanctioned by the Government, from time to time.
4. Recruitment - (1) Entry point in the cadre shall be the post of "Lower Division Clerk".
(2) All the direct recruitment shall be made on the post of Lower Division Clerk on the recommendation of the Commission.
(3) The appointing authority shall calculate vacancies as on 1st April of every year and shall send the requisition to the Commission by 30th April of every year.
(4) 85% Post of lower Divisional Clerk shall be filled up through direct recruitment and 15% post shall be filled up from Group-D eligible employees who have Intermediate or equivalent qualifications.
(5) The Commission shall advertise vacancies and after selecting successful candidates on the basis of Competitive Examination, shall recommend the names in order of merit. The merit list shall be valid for one year from the date of receipt of recommendation in the Department.
(6) The Appointing Authority will appoint the candidates on probation of two years after due enquiry.
5. Recruitment through Promotion - (1) The Appointing Authority shall prepare seniority list of Intermediate Passed Group-D employees.
(2) Promotion shall be given according to the seniority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.
6. Qualification - (1) The minimum educational qualification shall be intermediate (10+2) pass or equivalent alongwith knowledge of computer operation and computer typing.
(2) Age:- Minimum and maximum age limit for recruitment shall be the same as decided by the State Government (General Administrative Department), from time to time.
7. Reservation - For appointment and promotion it shall be necessary to follow the Reservation/ Roster as notified by the State Government, from time to time. 8. Probation Period - The period of probation shall be for two years for every recruitment (including recruitment on compassionate ground), and it may be extended for one year by the appointing authority, if the probation period is not satisfactory. Such probation period shall be extended only if in the opinion of the appointing authority there is chance of improvement in the employee.
5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23 नव बर 2016If the service is not found satisfactory even in the extended period, the service of the employee on probation shall be terminated. 9. Departmental Examination - (1) The Departmental examination shall be conducted by the Board of Revenue.
(2) Departmental Examination shall comprise of two papers and it will be necessary to secure 40% marks to pass in each paper.
(A) First paper- Service Rules:- Bihar Service Code, Bihar Pension Rules, Rules regarding Seniority & promotion, Noting & Drafting. (B) Second paper -
Financial Rules:- Bihar Treasury Code, Bihar Finance Rules, Practice and Procedure, Board of Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowance Rules, Insurance Rules.
10. Confirmation - Any probationer shall be confirmed only after satisfactory completion of the probation period, passing of departmental accounts examination and Computer efficiency test. 11. Seniority – The inter-se-seniority of employees shall be determined as per their merit position determined by the Commission; but their seniority already determined before the enforcement of these rules shall remain unchangeable. Provided that the person appointed on compassionate ground shall be junior to those employees who have been appointed directly on the basis of the Competitive Examination in the concerned recruitment year.
Provided further also that the employee appointed through promotion in the concerned recruitment year shall be senior to the person directly appointed on the basis of Competitive Examination. 12. Promotion - (1) Only confirmed employees shall be considered for promotion. Besides, promotion in upper grade of the Cadre shall be given on completion of Kalawadhi determined by the General Administrative Department from time to time and on the basis of seniority-cum-merit only, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.
(2) The Departmental Promotion Committee shall be constituted as follows:- (a) Inspector General, Prisons & Correctional Services - Chairman (b) Joint Secretary-cum-Director (Administration) - Member (c) Deputy Inspector General, Prisons & Correctional Services - Member
Secretary (d) One officer of S.C/S.T. determined by the Chairman - Member (e) One officer of minority community determined by the Chairman- Member 13. Level of the cadre - This cadre shall be a State Level Cadre and the power of transfer and posting shall vest in Inspector General, Prisons & Correctional Services, Home Department, Bihar, Patna. 14. Residual Matters – In respect of such matters which have not been particularly covered under these rules, members of the Cadre shall be governed by the rules, regulations or orders applicable to the officers/staff of the State Government of appropriate level. 15. Removal of Difficulties - The State Government (Prisons & Correctional Services, Home Department) may issue general or specific direction if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Rule after consultation of The General Administrative Department and Law Department. 16. Interpretation - Whenever there is any doubt regarding any of the provisions of these Rules, such issues shall be decided by Inspectorate of Prisons & Correctional Services,6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 23 नव बर 2016 Home Department after consultation with the Law Department, whose decision shall be final. 17. Repeal and Savings - (1) Bihar Jail Lower Division Clerks Cadre Rule, 2008 and all resolutions/circulars/orders issued regarding Clerk Cadre are hereby repealed.
(2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules, resolutions/circulars/orders shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were enforced on the day on which such thing was done or such action was taken.
By order of the Governor of Bihar, RAJEEV VERMA, Joint Secretary-Cum-Director (Administration) Prisons & Correctional Services.
———— अधी(क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 999-571+200-ड#0ट#0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in