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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2016

Published 29 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1010
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-69/2014-13302सा॰प्र॰ सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 28 सितम्बर 2016

तहारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-

2015) हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक-3740, दिनांक 11 श्री भानु प्रताप सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी श्री भानु प्रताप सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी श्री भानु प्रताप सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्वी द्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5468, चम्पारण, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरु 2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए 2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए दिनांक 27.08.2013 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' पुनर्गठित करते हुए 01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री सिंह के 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री सिंह के संकल्प ज्ञापांक-1349, दिनांक 23.01 वार्धक्य सेवानिवृत्त (दिनांक 31.08.2015) हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक-3740, दिनांक 11.03.2016 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

ठित आरोपों में से आरोप 2. संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1410, दिनांक 08 संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1410, दिनांक 08.05.2015 संचालन पदाधिकारी यथा, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1410, दिनांक 08 रा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोपों में से आरोप द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन 01 एवं 05 को आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं॰-02 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप सं॰ 04 को अप्रमाणित सं॰ 01 एवं 05 को आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं॰-02 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप सं॰ 04 को अप्रमाणित 01 एवं 05 को आंशिक रूप से प्रमाणित, आरोप सं॰-02 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप सं॰ 04 को अप्रमाणित बताया गया।

3. विभागीय पत्रांक-7772, दिनांक 2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह विभागीय पत्रांक-7772, दिनांक 28.05.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने स्पष्टीकरण (पत्रांक-111 मु॰, से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने स्पष्टीकरण (पत्रांक-111 मु॰, से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण-पृच्छा) की माँग की गयी। इस क्रम में श्री सिंह ने स्पष्टीकरण (पत्रांक-111 मु॰, दिनांक 27.07.2015) समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया।

2015) समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया।4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से ासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से ासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों पर उनके लिखित अभिकथन में वर्णित तर्क स्वीकार योग्य प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों पर उनके लिखित अभिकथन में वर्णित तर्क स्वीकार योग्य प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों पर उनके लिखित अभिकथन में वर्णित तर्क स्वीकार योग्य नगम को हुए मार्जिन मनी की क्षति के संबंध में नहीं पाया गया। इसके साथ ही चावल की बड़ी मात्रा व्ययगत होने से निगम को हुए मार्जिन मनी की क्षति के संबंध में नहीं पाया गया। इसके साथ ही चावल की बड़ी मात्रा व्ययगत होने से ि उनका यह कथन कि ''भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध भंडारण के अनुसार ही आर॰ओ॰ निर्गत किया जाता था एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध भंडारण के अनुसार ही आर॰ओ॰ निर्गत किया जाता था एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध भंडारण के अनुसार ही आर॰ओ॰ निर्गत किया जाता था एवं आर॰ओ॰ क्रय करने की मुख्य जिम्मेदारी सहायक लेखा पदाधिकारी की थी'' को भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। आर॰ओ॰ क्रय करने की मुख्य जिम्मेदारी सहायक लेखा पदाधिकारी की थी को भी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 नव(cid:14)बर 2016 क्योंकि भारतीय खाद्य निगम से चावल के उठाव में सम्भावित विलम्ब को देखते हुए अवधि विस्तार संबंधी कार्रवाई की जवाबदेही जिला प्रबंधक के रूप में उनकी थी। उनकी लापरवाही के कारण खाधान्न व्ययगत हुआ और निगम को मार्जिन मनी की क्षति हुई।

5. सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों के लिए करने संबंधी शास्ति विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-5602, दिनांक 21.04.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1689, दिनांक 06.09.2016 द्वारा विनिश्चित दंड पर सहमति संसूचित की गयी।

6. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री भानु प्रताप सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-367/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :-

(क) पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों के लिए। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1010/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1010.