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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2016

Published 29 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1011
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-15/2016-13572सा॰प्र॰ सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 4 अक्तूबर 2016

श्री शमीम अहमद, बि0प्र0से0,

अहमद, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-125/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी, जहा

(कोटि क्रमांक-125/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी, जहानाबाद 1993 के द्वारा योजनाओं में द्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-1011, दिनांक 24.04.1993 के द्वारा योजनाओं में (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद प वितरण में अनियमितता बरतने के ति से अधिक राशि का भुगतान करने, बोरिंग पाइप वितरण में अनियमितता बरतने के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वी—ति से अधिक राि आरोपों से आच्छादित प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री अहमद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनके आरोपों से आच्छादित प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री अहमद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनके आरोपों से आच्छादित प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री अहमद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनके टीकरण पर क्रमशः जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मतंव्य माँगी गयी। स्पष्टीकरण पर क्रमशः जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मतंव्य माँगी गयी। टीकरण पर क्रमशः जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मतंव्य माँगी गयी। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक-156724, दिनांक 22.07.2013) में श्री अहमद ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक-156724, दिनांक 22 ा संसूचित असहमति के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा संसूचित असहमति के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वार की गयी।

2. सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2013 द्वारा श्री अहमद के 2015) के आलोक में विभागीय द्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री अहमद की सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.01.2015) के आलोक में विभागीय 2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के 02.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18533, दिनांक 05.12.2013 द्वारा श्री नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-18533, दिनांक 05 विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री अहमद की सेवानिवृत्ति (दिनांक 31 संकल्प ज्ञापांक-2321, दिनांक 11.02 नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1722, दिनांक संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1722, दिनांक संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1722, दिनांक 2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-17998, दिनांक 31.12.2015 2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-17998, दिनांक 31 09.12.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-17998, दिनांक 31 ें पर श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया जो द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया जो द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपा अप्राप्त रहा।4. अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा नलकूप योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सतर्कता नहीं बरती गयी जिसमें यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा नलकूप योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सतर्कता नहीं बरती गयी जिसमें यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा नलकूप योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सतर्कता नहीं बरती गयी तथा बिना सत्यापन किये ही वांछित अर्हता धारित नहीं करने वाले —त करने का आरोप तथा बिना सत्यापन किये ही वांछित अर्हता धारित नहीं करने वाले —षकों को भी नलकूप स्वी— प्रमाणित पाया गया। इसके साथ ही जिला योजना के अन्तर्गत तकनीकी पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर बिना प्रमाणित पाया गया। इसके साथ ही जिला योजना के अन्तर्गत तकनीकी पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर बिना प्रमाणित पाया गया। इसके साथ ही जिला योजना के अन्तर्गत तकनीकी पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर बिना प्रशासनिक स्वी—ति लिए ही योजनाओं का कार्यान्वयन कराने सं ति लिए ही योजनाओं का कार्यान्वयन कराने संबंधी प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रमाणित पायी गयी। बंधी प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रमाणित पायी गयी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 नव(cid:14)बर 2016 5. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री शमीम अहमद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-125/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :-

(क) पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों तक। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1011/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1011.