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सं॰ 08/आरोप-01-
08/आरोप-01-139/2014-13915सा॰प्र॰
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
7 अक्तूबर 2016
श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-740/08, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काको, श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-740/08, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पद श्री रणजीत प्रसाद सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-740/08, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पद 2008 द्वारा योजनाओं के द्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक-1149 दिनांक 15.09.2008 द्वारा योजनाओं के जहानाबाद के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक-1149 दिनांक 15 कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्राप्त हुआ जिसके लिए श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7546, अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्राप्त हुआ जिसके लिए श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7546, अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्राप्त हुआ जिसके लिए श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7546, 2010 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय 2010 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-8862, दिनांक 08.09.2010 द्वारा उनके विरु दिनांक 04.08.2010 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-8862, कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रि
2015 द्वारा अस्वी—त करते हुए विभागीय संकल्प-17213, दिनांक 04
तवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3170, दिनांक संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3170, दिनांक 22.02.2013 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन माँगी गयी। इस क्रम में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के 2013 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन माँगी गयी। इस क्रम में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के 2013 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन माँगी गयी। इस क्रम में श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, अभिलेख का सही ढ उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, अभिलेख का सही ढंग से संधारण उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने, अभिलेख का सही ढ नहीं करने, कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक तथा अन्य गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् अनुशासनिक नहीं करने, कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक तथा अन्य गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् अनुशासनिक नहीं करने, कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक चूक तथा अन्य गंभीर आरोप प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् अनुशासनिक विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17213, विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17213, प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-17213, संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर 2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए उन्हें ''संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर दिनांक 04.11.2013 द्वारा श्री सिंह को नि रोक'' का दंड संसूचित किया गया। इसके साथ ही निलंबन अवधि के वेतनादि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का दंड संसूचित किया गया। इसके साथ ही निलंबन अवधि के वेतनादि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का दंड संसूचित किया गया। इसके साथ ही निलंबन अवधि के वेतनादि के संबंध में अलग से निर्णय लिये जाने का आदेश भी पारित किया गया। कालान्तर में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत विभागीय का आदेश भी पारित किया गया। कालान्तर में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत विभागीय का आदेश भी पारित किया गया। कालान्तर में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत विभागीय त करते हुए विभागीय संकल्प-17213, दिनांक 04.11.2013 द्वारा संकल्प ज्ञापांक-5919, दिनांक 20.04.2015 द्वारा अस्वी अधिरोपित शास्ति यथावत् रखी गयी।
3. श्री सिंह के निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान के संबंध में निर्णय ह
2016) समर्पित किया। जिसमें उन्होंने संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं॰
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 नव(cid:14)बर 2016 4. सम्यक् विचारोपरांत श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 04.08.2010 से दिनांक 04.11.2013 तक) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-''निलंबन अवधि के लिए 75 प्रतिशत वेतन एवं भत्ता देय होगा तथा अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि सेवा अवधि मानी जायेगी।''
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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