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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2016

Published 29 November 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1014
Languages
English, Hindi

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(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 8 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1938 (शशशश0) 8

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 1014) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22229999 नव!बनव!बनव!बनव!बरररर 2016

सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-82/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-82/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-82/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-82/2015,सा॰प्र॰-14103 सं0 सं0 सं0 सं0 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ------------------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 17 अक्तूबर 201617 अक्तूबर 201617 अक्तूबर 201617 अक्तूबर 2016

द्ध आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-398, दिनांक 11.03

श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-551/04, 399/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-551/04, 399/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-551/04, 399/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी 03.2003 एवं जिला गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक- पदाधिकारी, गया के पत्रांक-5849, दिनांक 16.12.2003 द्वारा विभिन्न योजनाओं में अनियमित रूप से प्रशासनिक ें अनियमित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारी, गया के पत्रांक-5849, दिनांक 16 पयोग करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध स्वीकृति देने एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध स्वीकृति देने एवं सरकारी राशि का दुरु किया गया।

संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त, पटना के पत्रांक-388 (अनु॰), दिनांक 31

दिनांक 31.07.2015 द्वारा 11.08.2015 द्वारा जाँच लिखित अभिकथन की माँग की गयी। करते हुए जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षो पर श्री हजरा से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। 2222.... सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2009 द्वारा श्री हजरा के नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3941, दिनांक 05.05.2009 द्वारा श्री हजरा के नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3941, दिनां 2009) के आलोक में विभागीय द्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री हजरा के सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.07.2009) के आलोक में विभागीय विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री हजरा के सेवानिवृत्ति 09 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के 09.09 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के संकल्प ज्ञापांक-9445, दिनांक 18.09 नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। 3333.... संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त, पटना के पत्रांक-388 (अनु॰), उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-11665, दिनांक 11 उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्र प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए जाँच प्रतिवेदन के निष्कष् इस क्रम में श्री हजरा का स्पष्टीकरण (दिनांक

रण (दिनांक 29.11.2015) प्राप्त हुआ।अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री हजरा के स्पष्टीकरण की 4444.... अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री हजरा के स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री हजरा के स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रखंड समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी के पद पर पदस्थापित समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी के पद पर पदस्थापित विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य किये। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के वित्तीय शक्तियों का विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य किये। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के वित्तीय शक्तियों का विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य किये। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के वित्तीय शक्तियों का उपयोग भी किया। उन्होंने सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित राशि की अधिसीमा से ज्यादा राशि उपयोग भी किया। उन्होंने सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित राशि की अधिसीमा से ज्यादा राशि उपयोग भी किया। उन्होंने सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित राशि की अधिसीमा से ज्यादा राशि ति मनमाने ढंग से दी। पंचायत समिति से योजनाओं को पारित कराने की —ति मनमाने ढंग से दी। पंचायत समिति से योजनाओं को पारित कराने की की योजनाओं की प्रशासनिक स्वी— ति के पूर्व भी अग्रिम की स्वी—ति दे दी गयी। अनिवार्यता का भी ध्यान नहीं रखा। कई योजनाओं में प्रशासनिक स्वी—ति के पूर्व भी अग्रिम की स्वी अनिवार्यता का भी ध्यान नहीं रखा। कई योजनाओं में प्रशासनिक स्वी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वी अनुमंडल के स्तर पर संधारित नहीं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वी—ति का कोई लेखा-जोखा अनुमंडल के स्तर पर संधारित नहीं किया गया, जिससे कई योजनाऐं अधूरी रह गयी तथा कई योजनाओं में सरकार पर वित्तीय देनदारी आ गयी। तत्समय किया गया, जिससे कई योजनाऐं अधूरी रह गयी तथा कई योजनाओं में सरकार पर वित्तीय देनदारी आ गयी। तत्समय किया गया, जिससे कई योजनाऐं अधूरी रह गयी तथा कई योजनाओं में सरकार पर वित्तीय देनदारी आ गयी। तत्समय उपर्युक्त अनियमितता पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-16294/04) भी उपर्युक्त अनियमितता पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-16294/04) भी उपर्युक्त अनियमितता पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-16294/04) भी करते हुए दोषी कर्मियों के विरुद्ध दायर हुआ था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2004 को आदेश पारित करते हुए दोषी कर्मियों के विरु 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 नव!बर 2016 कार्रवाई करने का निदेश भी दिया गया। अनियमितता के आरोपों के लिए श्री हजरा पर भी अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ हुई। इस आधार पर श्री हजरा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री हजरा के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती स्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक-8082, दिनांक 06.06.2016 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1835, दिनांक 20.09.2016 द्वारा पेंशन कटौती के प्रस्ताव में आयोग की सहमति संसूचित की गयी। 5555.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-551/04, 399/08 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :- (क) पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती स्थायी रूप से। बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण बिहार राजपत्र के अगले असाधारण बिहार राजपत्र के अगले असाधारण

जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

———— अधी)कअधी)कअधी)कअधी)क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 1014-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1014/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-11-29.1014.