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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 December 2016

Published 02 December 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-12-02.1031
Languages
English, Hindi

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11 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1938 (शशशश0) 11 पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 2222 दस दस दस दस"ब"ब"ब"बरररर 2016 सं0 2/एम-70-14/2012 गृ0आ0-9446 गृहगृहगृहगृह विभागविभागविभागविभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) ---------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 2 दिसम्2 दिसम्2 दिसम्2 दिसम्बर 2016बर 2016बर 2016बर 2016

श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन

हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक

प्रक्षेत्र, पटना के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 28.12.2011 को लगभग संध्या 5ः30 बजे इनके द्वारा दूबे के मोबाईल सं0 9873306633 पर फोन कर मिथ्या शिकायत के नाम I.0 बताया गया। माननीय संसद सदस्य के साथ मोबाईल पर

माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी की हत्या की योजना

उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण लगभग संध्या 5ः30 बजे इनके द्वारा माननीय पर पूछ-ताछ की गयी पर गलत भाषा का प्रयोग मोदी की हत्या की योजना बनाने का ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना के विरूद्ध आरोप सांसद श्री निशिकांत दूबे के मोबाईल सं0 तथा स्वयं के उनके विरूद्ध केस का किया गया, साथ ही उन पर माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार बेबुनियाद भी आरोप लगाया गया जो

का द्योतक है।

II. श्री हरगवे के द्वारा माननीय सांसद

श्री हरग्वे के अनुशासनहीनता एवं संदिग्ध आचरण का द्योतक माननीय सांसद से पूछ-ताछ के क्रममें Protocol का पालन नहीं तथ्यों का प्रति-परीक्षण नहीं किया गया। इनके द्वारा माननीय सांसद व्यक्तिगत प्रश्न पूछ गये जो कि उनके गैर पेशेवराना अमर्यादित आचरण एवं

नहीं किया गया। पूछ-ताछ माननीय सांसद से बिना किसी आचरण एवं अनुशासनहीनता के पूर्व शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों आवश्यकता के निहायत ही व्यक्तिगत को प्रदर्शित करता है।

III. इनके द्वारा अपने आपको

आपको विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन पुलिस महानिदेशक

माननीय सांसद से गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाम पर सहयोग की मांग की गयी, जो उल्लंधन है। श्री हरग्वे का यह आचरण निश्चित रूप से अमर्यादित

महोदय की विद्यता से सहयोग की मांग की गयी, जो कि अमर्यादित अशोभनीय एवं जोड़ते हुए दूरभाष पर माननीय सांसद इनके क्षेत्राधिकार का स्पष्ट उल्लंधन अनुशासनहीनता का द्योतक है।

2. उक्त आरोप पर श्री हरग्वे के विरूद्ध बिहार

विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापन-843 दिनांक 06

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 हरग्वे के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापन-843 दिनांक 06.02.

लिखित बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। श्री

हरगवे के द्वारा समर्पित सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली अभिकथन के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 08.2013 द्वारा संचालन के नियम 16 (1) के तहत विभागीय कार्यवाही 2013 के द्वारा अपने बचाव में लिखित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-6137 दिनांक 16.0 2005 के नियम 17 (2) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-6137 दिनांक 16 पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच विभागीय जांच का निर्णय लिया गया। 3. संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांतश्री रूप रंजन प्रासंगिक आरोप को सही पाया। सम्पूर्ण पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांतश्री रूप रंजन हरगवे के विरूद्ध लगाये सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा आरोपों की प्रकृति को देखते हरगवे के विरूद्ध लगाये गये को देखते हुए श्री हरगवे (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 दस"बर 2016

2 को तीन वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना से सहमति की याचना की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र सं0-2253 दिनांक 02.11.2016 द्वारा दण्ड पर यह उल्लेख करते हुए यह असहमति जताई की दण्ड अनुपातिक नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार ने श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना को तीन वेतनवृद्धि संचायात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित किया जाता है। आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री रूप रंजन हरगवे, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (नगर) भागलपुर सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, गया प्रक्षेत्र, पटना एवं अन्य संबंधित को भेजा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

दुर्गेश्दुर्गेश्दुर्गेश्दुर्गेश कुमार पाण्डेया कुमार पाण्डेया कुमार पाण्डेया कुमार पाण्डेय, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु ित।मु ित।मु ित।मु ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 1031-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 December 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-12-02.1031/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-12-02.1031.