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ou jktLo&04@2000&5483@i0o0—निदेशानुसार पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया तथा अन्य स्थानों पर आयोजित किये जाने वाले Professional/ अंतर्गत राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया तथा अन्य स्थानों पर आयोजित किये जाने वाले Professional/ विषय वस्तु केन्द्रित प्रशिक्षण हेतु विभागीय/गैर विभागीय विशिष्ट अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ को प्रशिक्षण मानदेय तथा यात्रा वस्तु केन्द्रित प्रशिक्षण हेतु विभागीय/गैर विभागीय विशिष्ट अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ को प्रशिक्षण मानदेय तथा यात्रा वस्तु केन्द्रित प्रशिक्षण हेतु विभागीय/गैर विभागीय विशिष्ट अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ को प्रशिक्षण मानदेय तथा यात्रा भत्ता आदि के दर का निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन भत्ता आदि के दर का निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन भत्ता आदि के दर का निर्धारण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) की अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-
(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना
धान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना -
अध्यक्ष (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना शोध एवं विस्तार, बिहार, पटना
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना शोध एवं विस्तार, बिहार, पटना -
सदस्य (3) मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना
मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार, पटना -
सदस्य (4) मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार -
सदस्य (5) वन संरक्षक, गया अंचल, गया
गया अंचल, गया -
सदस्य (6) निदेशक, राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया
निदेशक, राज्य वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, गया -
सदस्य सचिव समिति सामान्यतः वर्ष में एक बार माह जनवरी में सभी प्रकार के शुल्कों के निर्धारण/पुर्नरीक्षण के 2. समिति सामान्यतः वर्ष में एक बार माह जनवरी में सभी प्रकार के शुल्कों के निर्धारण/पुर्नरीक्षण के समिति सामान्यतः वर्ष में एक बार माह जनवरी में सभी प्रकार के शुल्कों के निर्धारण/पुर्नरीक्षण के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 (cid:21)दस(cid:23)बर 2016 3. बैठक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के निदेश पर बुलाई जा सकेगी। 4. सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना अपने कार्यालय में पदस्थापित सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे, जो समिति की बैैठक की कार्रवाई एवं इनके द्वारा निर्धारित किये गये शुल्कों के संबंध में सभी अधिसूचनाओं का संधारण करेंगे। 5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा। यह समिति इस अधिसूचना की तिथि से दो माह के अंदर पूर्व से निर्धारित लागू शुल्कों को सम्पुष्ट/पुर्नरीक्षित करेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jRus'k >k] सरकार के उप-सचिव।
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