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17 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1938 (शशशश0) 17 पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, 8888 दस दस दस दस"ब"ब"ब"बरररर 2016 2016 सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-313/2014,सा॰08/आरोप-01-313/2014,सा॰08/आरोप-01-313/2014,सा॰08/आरोप-01-313/2014,सा॰प्र॰प्र॰प्र॰प्र॰—13611136111361113611 सं0 सं0 सं0 सं0 सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ---------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 20165 अक्तूबर 2016
2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2015 द्वारा प्राप्त हुआ।
आरोपों की समेकित जाँच हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया के उक्त प्रतिवेदन (पत्रांक-151, दिनांक 07
क-151, दिनांक 07.02. 2015 द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8 दस"बर 2016 6666.... आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री वर्मा के लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरान्त निम्न स्थिति पाया गयी :- (क) अररिया जिला के चार विधान सभा क्षेत्रों यथा अररिया, जोकिहाट, रानीगंज एवं फारबिसगंज में विधायक मद से कुल 36 हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के चयन एवं भुगतान में हुई अनियमितता के इस मामले में कुल राशि रूपये 1,58,11,200.00 (एक करोड़ अन्ठावन लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये) के राजस्व की क्षति निहित है। (ख) वस्तुतः कुल स्वी—त राशि के विरूद्ध दो किस्तों में `1,58,11,200.00 (एक करोड़ अन्ठावन लाख ग्यारह हजार दो सौ) रूपये राशि विमुक्त किये जाने के बावजूद कार्यकारी एजेन्सी द्वारा एक भी हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापित नहीं किये जाने के कारण उनके विरूद्ध प्राथमिकी (485/2009, दिनांक 19.10.2009) भी दर्ज हुआ। (ग) उक्त योजना में हुई अनियमितता का संज्ञान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा भी लेखा परीक्षा (सिविल) वर्ष-2009-10 की प्रस्तावित कंडिका 2.4.1 के रूप में लिया गया। (घ) उक्त योजना में गबन की गयी राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से करने हेतु निलाम पत्र वाद दायर हुआ। 7777.... वस्तुतः तत्कालीन उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापन के दौरान श्री वर्मा ने बिहार वित्त नियमावली में विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निजी संस्थान को कार्यकारी एजेन्सी के रूप में चयनियत किया तथा बिना बैंक गारन्टी लिए ही उन्हें र्अग्रिम भी दे दिया। अग्रिम की सीमा भी निर्धारित मापदंड से काफी ज्यादा थी। जाँच पदाधिकारी ने निविदा की प्रक्रिया एवं कार्यकारी एजेन्सी के चयन को त्रुटिपूर्ण तथा बिना निविदा के कार्यादेश निर्गत करने संबंधी श्री वर्मा के —त्य को गलत माना है। कुल स्वी—त योजना में से एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई तथा उसके एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के बाद भी लम्बी अवधि तक आरोपित पदाधिकारी उक्त पदस्थापन पर यथावत रहे। इस आधार पर योजना के पर्यवेक्षण एवं संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से अग्रिम राशि की वसूली में श्री वर्मा द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया गया। 8888.... श्री वर्मा ने अपने लिखित अभिकथन में भी सभी योजनाओं के अपूर्ण रहने एवं एक भी हाई मास्ट लाईट के क्रियाशील नहीं होने के संबंध में समुचित एवं तथ्यात्मक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की है। योजना की स्वी—ति से लेकर इसके कार्यान्वयन तक बरती गयी अनियमितता पर जाँच पदाधिकारी द्वारा जो आरोप प्रमाणित बताया गया उसके बचाव में श्री वर्मा ने अपने लिखित अभिकथन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपितु इस संबंध में पुनः प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियां से योजनाओं की जाँच कराने की माँग की है। 9999.... वर्णित स्थिति में श्री वर्मा का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत राजस्व की बड़ी क्षति से संबंधित आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत उनके पेंशन से 75 प्रतिशत की कटौती करने का विनिश्चय किया गया। विभागीय पत्रांक-7993, दिनांक 03.06.2016 द्वारा उनके पेंशन से कटौती के विनिश्चय पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक-1836, दिनांक 20.09.2016 द्वारा उक्त विनिश्चय पर आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दी गई सहमति संसूचित की है। 10101010.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्यक् विचारोपरांत श्री उमेश कुमार वर्मा, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-144/08, 23/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता है :- (क) पेंशन से 75 (पचहत्तर) प्रतिशत कटौती स्थायी रूप से। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण बहार राजपत्र के अगले असाधारण बहार राजपत्र के अगले असाधारण बहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति ि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति ि जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन राय,,,,
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु ित।मु ित।मु ित।मु ित।