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17 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1938 (शशशश0) 17 पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, 8888 दस दस दस दस"ब"ब"ब"बरररर 2016 2016 विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
5 दिसम्बर 20165 दिसम्बर 20165 दिसम्बर 20165 दिसम्बर 2016
एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0एस0ओ0 303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016
303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016303, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—जहानाबादजहानाबादजहानाबादजहानाबाद जिला केे लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जिला केे लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जहानाबादजहानाबादजहानाबादजहानाबाद जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जहानाबादजहानाबादजहानाबादजहानाबाद जिलान्तर्गत
नियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि
श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, को अगले आदेश तकअगले आदेश तकअगले आदेश तकअगले आदेश तक सरकार ने श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका पंजीयन संख्या-375/1979 है, अगले आदेश तकअगले आदेश तकअगले आदेश तकअगले आदेश तक के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
2. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनि यम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही प्रसंगाधीन अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा 3. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक को लोक अभियोजक का अनुमान्य दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा परन्तु कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा। परन्तु कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8 दस"बर 2016 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियमावली, 1995 के नियम-4(2) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में जिला पदाधिकारी तथा निदेशक अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विषयांकित अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर बिहार सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगें।
6. सम्बन्धित विशेष लोक अभियोजक यदि लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/किसी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर अपना विकल्प बताना होगा कि वे किस पद पर कार्य करने के इच्छुक है। उन्हें किसी भी परिस्थिति मेें किसी एक पद के लिए ही दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा।
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बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमारसंजय कुमारसंजय कुमारसंजय कुमार,,,,
सरकार के सचिव।
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(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु ित।मु ित।मु ित।मु ित।