(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार गजटगजटगजटगजट हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 1053) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 31 31 31 3 !दस!दस!दस!दस#ब#ब#ब#बरररर 2016
2016
सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-0508/आरोप-01-0508/आरोप-01-0508/आरोप-01-05/2014,सा॰प्र॰/2014,सा॰प्र॰/2014,सा॰प्र॰/2014,सा॰प्र॰----10455104551045510455
सं0 सं0 सं0 सं0
सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई29 जुलाई 2016201620162016
श्री विजय कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया सम्प्रति श्री विजय कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया सम्प्रति श्री विजय कुमार, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर अंचल, गया सम्प्रति नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी॰टी॰ नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी॰टी॰ नगर आयुक्त, नगर निगम, गया के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्रों एवं बी॰टी॰ एक्ट-1973 के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण के प्रावधानों के प्रतिकूल रैयती, गैर मजरूआ आम भूमि/गैर मजरूआ मालिक जमीन का लगान निर्धारण
2012 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय करने संबंधी जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-2249, दिनांक 21.05.2012 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय करने संबंधी जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-2249, दिनांक 21
संकल्प ज्ञापांक-2773, दिनांक 26.02.
आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना .2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त को उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त को उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता, गया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने आदेश ज्ञापांक-474, दिनांक 21.03.2014 संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने आदेश ज्ञापांक-474, दिनांक 21 2222.... संचालन पदाधिकारी यथा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने आदेश ज्ञापांक-474, दिनांक 21 द्वारा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को जाँच हेतु उक्त मामला हस्तांतरित किया। द्वारा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को जाँच हेतु उक्त मामला हस्तांतरित किया। द्वारा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को जाँच हेतु उक्त मामला हस्तांतरित किया।
संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने पत्रांक-93, दिनांक 23
23.01.2016 द्वारा जाँच 3333.... संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल,
प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को अ
4444.... अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13 !दस#बर 2016 (i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा-निर्देश एवं बी॰टी॰एक्ट-1973 के प्रावधानों के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को लगान निर्धारण की शक्ति प्रदत्त है। इसके बावजूद आरोपित पदाधिकारी (अंचलाधिकारी, नगर, गया) द्वारा रैयती, गैर मजरूआ तथा बिहार सरकार की भूमि का लगान निर्धारण किया गया। जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उक्त अनियमितता से संबंधित अभिलेख की जाँच कराकर आरोप प्रतिवेदित किया गया। इसके बावजूद जाँच के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण के अभिलेखों का परीक्षण नहीं किया गया जबकि ये आरोपों की प्रमाणिकता से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य थे।
(ii) विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी ने आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंकित मंतव्य पर आधारित आरोप पत्र को नजरअन्दाज करते हुए उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये तथ्यहीन मंतव्य को स्वीकार कर लिया। (iii) जिला पदाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण में अनियमितता से संबंधित इस मामले में अभिलेखों की जिला स्तर पर जाँच के उपरांत आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया था। परन्तु उपस्थापन पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी के मंतव्य के विपरीत आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर अपनी अनापत्ति प्रकट करते हुए मंतव्य दिया। संचालन पदाधिकारी ने भी राजस्व क्षति से संबंधित लगान निर्धारण में अनियमितता के आरोपों को गम्भीरता से नहीं लिया।
वर्णित तथ्यों के आधार पर यह अपरिहार्य हो गया है कि श्री कुमार केे विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की आगे और जाँच पूर्ण करायी जाय।
5555.... अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि श्री विजय कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-434/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, नगर, गया के विरूद्ध गठित उक्त आरोपों की आगे और जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) में विहित रीति से पूर्ण करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना होगें जो स्वयंस्वयंस्वयंस्वयं इस मामले की आगे और जाँच करेंगे तथा उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे।
6666.... श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हाेंगे।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया काशित किया काशित किया काशित किया आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्र आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्र आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्र
जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बििहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन रायराम विशुन रायराम विशुन रायराम विशुन राय,,,,
सरकार के अवर सचिव।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु!ित।मु!ित।मु!ित।मु!ित।