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16 fnlEcj 2016
एस0ओ0 307, दिनांक
दिनांक 16 दिसम्बर—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम, XXXV) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19क के उप-नियम (1) को बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19क के उप बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19क के उप निम्नवत् प्रतिस्थापित करने का आदेश देते हैं-
प्रतिस्थापित करने का आदेश देते हैं-
''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर ''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर ''(1) इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी धीन देय समेकित कर की राशि, व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अ केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर से, भुगतान की जायेगी।'' प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर से, भुगतान की जायेगी।''
2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।
[संचिका सं0 बिक्री-कर/संशोधन-11/2016- बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
11/2016-4885] ा से,
सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। ——— 16 fnlEcj 2016 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 (cid:15)दस(cid:17)बर 2016 The 16th December 2016 S.O.307, dated the 16th December 2016—In exercise of the powers conferred by Section 21 of Bihar Entertainments Tax Act, 1948, (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar is pleased to order that sub-rule (1) of Rule 19A of Bihar Entertainments Tax Rules, 1984 shall be substituted by the following:- "(1) The consolidated amount of tax payable under Section 3AA shall be paid by the proprietor of any Cable Service or Cable Television Network for each connection given to the subscriber at the rate of fifty rupees per connection per month irrespective of the fact that exhibition of programmes through Cable Service or Cable Television Network is combined with any service or supply of any goods for which a lump sum is charged from a person." 2. This notification shall come into force from the date of its issuance.
By the order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
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