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सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य विषयः- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति, राज्य कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु राज्य वेतन आयोग के गठन के सम्बन्ध में। कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु राज्य वेतन आयोग के गठन के सम्बन्ध में। कर्मियों को वेतन/भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु राज्य वेतन आयोग के गठन के सम्बन्ध में।
कर्मियों/पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन के राज्य के कर्मियों/पेंशनधारियों को केन्द्रीय कर्मियों/पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन के राज्य के कर्मियों/पेंशनधारियों को केन्द्रीय
पुनरीक्षण हेतु एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः- पुनरीक्षण हेतु एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः-
(1) श्री जी॰ एस॰ कांग,
पूर्व मुख्य सचिव, बिहार -
- अध्यक्ष (2) श्री राहुल सिंह, भा॰प्र॰से॰
भा॰प्र॰से॰, सचिव (व्यय), वित्त विभाग। -
- सदस्य सचिव (3) श्री विनय कुमार, भा॰प्र॰से॰
भा॰प्र॰से॰, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग -
- सदस्य अध्यक्ष के लिए वेतन/सुविधाओं का निर्धारण अलग से किया जाएगा। सदस्य सचिव/सदस्य अपने 2. अध्यक्ष के लिए वेतन/सुविधाओं का निर्धारण अलग से किया जाएगा। सदस्य सचिव/सदस्य अपने अध्यक्ष के लिए वेतन/सुविधाओं का निर्धारण अलग से किया जाएगा। सदस्य सचिव/सदस्य अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त वेतन आयोग का कार्य करेंगे। विभागीय कार्यों के अतिरिक्त वेतन आयोग का कार्य करेंगे।
3. राज्य वेतन आयोग के लिए विचार के बिन्दु (
) निम्नलिखित होंगेः- राज्य वेतन आयोग के लिए विचार के बिन्दु (Terms of Reference) निम्नलिखित होंगेः- केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए स्वीकृत वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य (क) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए स्वीकृत वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए स्वीकृत वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य कर्मियों को वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अनुशंसा, कर्मियों को वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अनुशंसा, सन्दर्भ में जो निर्णय लिया जाएगा, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को भत्ता दिए जाने के सन्दर्भ में जो निर्णय लिया जाएगा, (ख) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को भत्ता दिए जाने के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:14)दस(cid:16)बर 2016 4. आयोग के कार्यालय के लिए अनुसचिवीय एवं सचिवालय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। सेवानिवृत कर्मियों को भी इस कार्य हेतु संविदा पर नियोजित किया जा सकेगा। 5. आयोग के आवासन के लिए भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। 6. आयोग अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंतर्गत समर्पित करेगी। 7. राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा पर विचार कर राज्य सरकार वेतन पुनरीक्षण के विषय पर समुचित निर्णय लेगी।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राज्य वेतन आयोग के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/ सदस्य/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।
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