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पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22227777 "दस"दस"दस"दस$ब$ब$ब$बरररर 2016
2016
गृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभागगृह (विषेष) विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं
26262626 दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016
एस॰ओ॰ 309, दिनांक 27 दिसम्बर 2016
309, दिनांक 27 दिसम्बर 2016—गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या
गृह (विषेष) विभाग की अधिसूचना संख्या----एस॰ओ॰-10440, 2016 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की घारा-3 की उप-धारा (3) के 2016 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की घारा-3 की उप दिनांक 04.11.2016 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(सं॰-65/1980) की घारा-3 की उप
प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01. प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी
01.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप
2017 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उप-धारा
-धारा (2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंग
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-11862/सी0)
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से
राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,,
चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह, चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,चन्द्रशेखर सिंह,
सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव। सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।
26 दिसम्बर 201626 दिसम्बर 201626 दिसम्बर 201626 दिसम्बर 2016
एस॰ओ॰ 310, एस॰ओ॰ 309, दिनांक 27 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 309, दिनांक 27 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996
जे॰/डी॰ई॰मिस॰-105/1996-11862/सी0) 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 27 "दस$बर 2016 The 26th December 2016 S.O. 309 dated the 27th December 2016—In continuation of Home (Special) Department, Notification No. 10440 dated 04.11.2016 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub-section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.07.2016 to 30.09.2016.
(No. J/DE-Misc-105/1996—11862/C) By order of the Governor of Bihar Chandra Shekhar Singh, Additional Secretary to Government.
———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु"ित।मु"ित।मु"ित।मु"ित।