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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 December 2016

Published 28 December 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-12-28.1073
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 7 पौषपौषपौषपौष 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 1073) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 22228888 !दस!दस!दस!दस#ब#ब#ब#बरररर 2016

श्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभागश्रम संसाधन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 28 28 28 28 दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016

एस0ओ0 311, दिनांक 28 दिसम्बर 2016—कारखाना अधिनियम-1948 (संशोधन अधिनियम 20 ऑफ 1987

कारखाना अधिनियम-1948 (संशोधन अधिनियम 20 ऑफ 1987) एस0ओ0 311, दिनांक 28 दिसम्बर 2016 धारा 41-ए (1) सह पठित बिहार कारखाना नियमावली 1950 के नियम 62 ए0 एच0 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धारा 41-ए (1) सह पठित बिहार कारखाना नियमावली 1950 के नियम 62 ए0 एच0 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का धारा 41-ए (1) सह पठित बिहार कारखाना नियमावली 1950 के नियम 62 ए0 एच0 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार राज्य में प्रस्वावित स्थलों पर विभिन्न कारखानों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने में ों पर विभिन्न कारखानों की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करने में प्रयोग करते हुए बिहार सरकार राज्य में प्रस्वावित स्थल का गठन करती है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार ''स्थल आकलन समिति'' का गठन करती है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार सरकार को परामर्श देने के निमित्त एक ''स्थल आकलन समिति'' सरकार को परामर्श देने के निमित्त एक ''स्थल आकलन समिति'' ''स्थल आकलन समिति'' होगाः- 1. मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना 2. कारखाना निरीक्षणालय के एक पदाधिकारी

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष कारखाना निरीक्षणालय के एक पदाधिकारी जिसका सचिवसचिवसचिवसचिव योग्यता रसायन अभियंत्रण में डिग्री हो योग्यता रसायन अभियंत्रण में डिग्री हो (श्रम विभाग द्वारा मनोनीत) श्री चंदन कुमार (श्रम विभाग द्वारा मनोनीत)

(कारखाना निरीक्षक रसायन, पटना अंचल-1 )

(कारखाना निरीक्षक रसायन, पटना अंचल-1 ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 4. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना द्वारा

राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, बिहार, पटना द्वारा

मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य मौसम विभाग, भारत सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य

विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत

सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य

5. मौसम विभाग, भारत सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि 6. वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि पेशागत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कारखाना निरीक्षक 7. पेशागत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कारखाना निरीक्षक (भैषज्य), बिहार (मनोनीत प्रतिनिधि) (भैषज्य), बिहार (मनोनीत प्रतिनिधि) सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना 8. मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना (नगर विकास विभाग का प्रतिनिधि) सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य (नगर विकास विभाग का प्रतिनिधि) स्थानीय प्राधिकार का प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य 9. स्थानीय प्राधिकार का प्रतिनिधि उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना का प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य 10. उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना का प्रतिनिधि2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 !दस#बर 2016 11. महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान, मुम्बई (डी0 जी0 फासली) का प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य 12. अग्निशमन संगठन, गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य 13. केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन गठित कम्पनी/निगम/उपक्रम के प्रतिनिधि सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य (यदि उनके द्वारा कारखाना स्थापित किया जा रहा हो)

(सं0 1एफ1-108/11 (खण्ड) श्र0सं0-5416) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के उप-सचिव।

28 दिसम्बर 201628 दिसम्बर 201628 दिसम्बर 201628 दिसम्बर 2016 एस0ओ0 312, एस0ओ0 311, दिनांक 28 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद, बिहार के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के नियम 348 खंड (3) के अधीन अंग्रेजी मे इसका प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

(सं0 1एफ1-108/11 (खण्ड) श्र0सं0-5417) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, सरकार के उप-सचिव।

The 28th December 2016

S.O. 311 dated the 28th December 2016—In exercise of the powers conferred by Section 41.A (1) of Factory Act 1948 (Amended Act 20 of 1987) read with Rule 62.AH (1) of Bihar Factory Rules, 1950 The State Government for purposes of advising to Government and consider applications for grant of permission for the establishment of factories on proposed locations, constitutes a "Site Appraisal committee" which will consist of (1) Chief Inspector of factory, Bihar, Patna Chairman (2) An officer of factory Inspectorate, whose qualification Secretary will be Degree in Chemical Engineering.

(Nominated by Labour Department) Shri Chandan Kumar

(Factory Inspector Medical, Patna Circle-1) (3) A representative nominated by Central Pollution Member

Control Board, Government of India, New Delhi (4) A representative nominated by Bihar State Pollution Member Control Board, Patna. (5) A representative of the Department of Environment, Government of India. Member (6) A representative nominated by Forest and Ecological Department, Government of Bihar Member (7) A Factory Inspector (Medical) in the field of Occupational health (nominated representative) Member (8) A representative of the Town Planning Department of State Government Member (9) A representative of the local authority (within whose Jurisdiction the factory is to be established) Member (10) A representative of the Industry Department Government of Bihar, Patna Member (11) A representative of Director General, Factory Advisory Service and Labour Institute, Mumbai (DGFASLI) Member(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 !दस#बर 2016 3 (12) A representative of Fire Control Organisation Government of Bihar Member (13) A representative of Central Government or a Company/ Corporation/ Enterprise under control of Central Member Government (if the factory is being established by them)'

(No. 1/F1-108/11(Part)L&RÑÑÑÑ5416)

By the order of Governor. AMRENDRA NARAYAN MISHRA, Deputy Secretary to Government.

———— अधी,कअधी,कअधी,कअधी,क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु!ित।मु!ित।मु!ित।मु!ित।

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 1073-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 December 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-12-28.1073/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-12-28.1073.