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सं॰ जे॰ डी॰ ई॰ पोल-104/88-11903
गृह विभाग
(विशेष शाखा)
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ladYi
27 fnlEcj 2016
भारत सरकार नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा निर्णित एन॰डी॰पी॰एस॰ अधिनियम, विषय :- भारत सरकार नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा निर्णित एन॰डी॰पी॰एस॰ अधिनियम, भारत सरकार नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा निर्णित एन॰डी॰पी॰एस॰ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत मादक द्र्रव्यों को जब्त करने वाले अधिकारियों एवं सूचकों (भेदियों) 1985 के अन्तर्गत मादक द्र्रव्यों को जब्त करने वाले अधिकारियों एवं सूचकों (भेदियों) 1985 के अन्तर्गत मादक द्र्रव्यों को जब्त करने वाले अधिकारियों एवं सूचकों (भेदियों) को पुरस्कृत किये जाने हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन। को पुरस्कृत किये जाने हेतु राज्यस्तरीय समिति का पुनर्गठन।
देशी एवं विदेशी मूल के प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की तस्करी पर नियंत्रण पाना सरकार के लिये देशी एवं विदेशी मूल के प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की तस्करी पर नियंत्रण पाना सरकार के लिये देशी एवं विदेशी मूल के प्रतिबंधित मादक द्रव्यों की तस्करी पर नियंत्रण पाना सरकार के लिये प्राथमिकता का विषय है। इसलिए राज्य सरकार का यह निश्चित मत है कि मादक द्रव्यों की तस्करी पर प्राथमिकता का विषय है। इसलिए राज्य सरकार का यह निश्चित मत है कि मादक द्रव्यों की तस्करी पर प्राथमिकता का विषय है। इसलिए राज्य सरकार का यह निश्चित मत है कि मादक द्रव्यों की तस्करी पर
सूचकों (भेदिया) को नियंत्रण पाने के उदेश्य से मादक द्रव्यों को जब्त करने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं सूचकों (भेदिया) को नियंत्रण पाने के उदेश्य से मादक द्रव्यों को जब्त करने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं
प्रतिफलस्वरूप पुरस्कृत किये जायें तो निश्चित रूप से वे प्रोत्साहित होेंगे और ऐसे कार्यों प्रतिफलस्वरूप पुरस्कृत किये जायें तो निश्चित रूप से वे प्रा ेत्साहित होेंगे और ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों/तस्करों को तत्परता एवं दृढ़तापूर्वक पकड़ने में अपनी अहम भूमिका निभायेंगे। व्यक्तियों/तस्करों को तत्परता एवं दृढ़तापूर्वक पकड़ने में अपनी अहम भूमिका निभायेंगे।
2. उपर्युक्त प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर एक पुरस्कार समिति
उपर्युक्त प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर एक पुरस्कार समिति के गठन का संकल्प-
के गठन का संकल्प-1057, दिनांक 1994 के द्वारा गृह सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में विधि सचिव, बिहार; आरक्षी 16.09.1994 के द्वारा गृह सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में विधि सचिव, बिहार; आरक्षी 1994 के द्वारा गृह सचिव की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति में विधि सचिव, बिहार; आरक्षी2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 (cid:15)दस(cid:17)बर 2016 महानिरीक्षक, आ॰ अप॰ को॰, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार; उत्पाद आयुक्त बिहार एवं समाहर्त्ता, सीमा शुल्क (नि.), भारत नेपाल सीमा सदस्य के रूप में नामित हैं।
3. आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना दिनांक 01.12.2011 से स्वतंंत्र इकाई के रूप में कार्यरत है तथा बिहार पुलिस हस्तक नियम 857 को गृह आरक्षी विभाग की अधिसूचना सं0 6376, दिनांक 06.08.2010 के द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार निम्न पदाधिकारियोंं को प्रत्येक केस में नगद राशि से पुरस्कृत करने की शक्ति दी गई हैः-
पुलिस महानिदेशक - 50,000/-(पचास हजार रुपये)
अपर पुलिस महानिदेशक - 30,000/-(तीस हजार रुपयेे)
पुलिस महानिरीक्षक - 20,000/-(बीस हजार रुपये)
पुलिस उप-महानिरीक्षक - 10,000/-(दस हजार रुपयेे)
पुलिस अधीक्षक - 5,000/-(पाँच हजार रुपयेे)
4. नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं॰ XiV18/01/Reward/ 2009, दिनांक 14/16 जनवरी 2009, के आलोक में मादक द्रव्य जब्त करने वाले राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं सूचकों को प्रति पदाधिकारी और सूचक प्रत्येक मामले में 10,000/-(दस हजार) रुपये तक पुरस्कार स्वरूप प्रदान करने की शक्ति राज्य स्तरीय गठित समिति को दी गयी है।
अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस कर्मियों एवं सूचकों को त्वरित गति से प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत् हैः-
(क)- प्रत्येक मामले में कुल पुरस्कार बिहार पुलिस हस्तक नियम 857 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष की अधिकतम राशि की सीमा तक के लिए-
पुलिस महानिदेशक - अध्यक्ष,
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) - सदस्य,
पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई - सदस्य,
पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई - सदस्य-सचिव।
(ख)- प्रत्येक मामले में कुल पुरस्कार बिहार पुलिस हस्तक नियम 857 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष की अधिकतम राशि की सीमा से अधिक के लिए-
प्रधान सचिव, गृह विभाग - अध्यक्ष,
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) - सदस्य,
उत्पाद आयुक्त - सदस्य,
पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई - सदस्य-सचिव।
समिति का कर्त्तव्यः- राज्य स्तर पर गठित पुरस्कार समिति का कार्य एन॰डी॰पी॰एस॰ एक्ट, 1985 के अन्तर्गत मादक द्रव्यों का अधिग्रहण करने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं सूचकों (भेदियों) को अपने कर्तव्य में अहम भूमिका निभाने के फलस्वरूप पुरस्कार स्वीकृत करना है। नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली के डी॰ओ॰ फाईल सं0 xiv 18/01/Reward/2009, दिनांक 14/16 जनवरी 2009 के आलोक में राज्य3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 (cid:15)दस(cid:17)बर 2016 स्तरीय गठित समिति को राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं सूचकों को प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 10,000/-(दस हजार) रुपये तक पदाधिकारियों एवं सूचकवार पुरस्कार स्वरूप नगद राशि प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। राज्य स्तरीय समिति पुरस्कार प्रदान करने के बाद प्रतिपूर्त्ति (reimbursement) हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेज देगी जबकि 10,000/- (दस हजार) रुपये से अधिक की राशि के प्रत्येक प्रस्ताव को अनुशंसित कर महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अध्यक्षता वाली समिति के पास विचारण हेतु नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार के पास भेजेगी।
5. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1057, दिनांक 16.09.1994 को निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चन्द्रशेखर सिंह, सरकार के अपर सचिव।
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