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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 January 2017

Published 09 January 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-01-09.16
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 9999 जनवर!जनवर!जनवर!जनवर! 2017

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षदबिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना-विद्यापति मार्ग, पटना-विद्यापति मार्ग, पटना-विद्यापति मार्ग, पटना-800001800001800001800001

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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

20 सितम्बर 2016

सं0 1820—श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला, सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर पर्षद्‌ के अन्तर्गत श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला, सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर पर्षद्‌ के अन्तर्गत श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला, सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर पर्षद्‌ के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक पूर्त न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-1933 है। निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक पूर्त न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या-1933 है।

यह मुजफ्फरपुर शहर का एक प्रमुख न्यास है, इस न्यास के न्यासी श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी यह मुजफ्फरपुर शहर का एक प्रमुख न्यास है, इस न्यास के न्यासी श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी को पर्षदीय प्रत्रांक-2523 दिनांक 24.12.1992 द्वारा अधिनियम की धारा-

1992 द्वारा अधिनियम की धारा-28 (2) (h) (iii) के तहत न्यासधारी के पद से हटा दिया ) के तहत न्यासधारी के पद से हटा दिया गया एवं पर्षदीय पत्रांक-2524 दिनांक

ा एवं पर्षदीय पत्रांक-2524 दिनांक 24.12.1992 द्वारा उप-समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार पूर्वी मुजफ्फरपुर को अ

1992 द्वारा उप-समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार पूर्वी मुजफ्फरपुर को अधिनियम 33 के तहत अस्थाई न्यासधारी बनाया गया। अधिनियम में 2007 में हुये संषोधन के अनुसार अस्थाई न्यासी का की धारा-33 के तहत अस्थाई न्यासधारी बनाया गया। अधिनियम में 2007 में हुये संषोधन के अनुसार अस्थाई न्यासी का 33 के तहत अस्थाई न्यासधारी बनाया गया। अधिनियम में 2007 में हुये संषोधन के अनुसार अस्थाई न्यासी का कार्यकाल एक वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता है। कार्यकाल एक वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता है।

पर्षदीय पत्राक-1513 दिनांक 06.11.12 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी को न्यास की भूमि हस्तान्त पर्षदीय पत्राक-1513 दिनांक 12 द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी को न्यास की भूमि हस्तान्तरण नही करने का निर्देष दिया गया था एवं इस न्यास के संचालन हेतु न्यास समिति गठन के बिन्दु पर सुझाव भी माँगा गया था, परन्तु का निर्देष दिया गया था एवं इस न्यास के संचालन हेतु न्यास समिति गठन के बिन्दु पर सुझाव भी माँगा गया था, परन्तु का निर्देष दिया गया था एवं इस न्यास के संचालन हेतु न्यास समिति गठन के बिन्दु पर सुझाव भी माँगा गया था, परन्तु श्री नाथानी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। श्री नाथानी ने पर्षद से न्यास की सम्बद्धता संबंधी तथ्यों श्री नाथानी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। श्री नाथानी ने पर्षद से न्यास की सम्बद्धता संबंधी तथ्यों श्री नाथानी की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। श्री नाथानी ने पर्षद से न्यास की सम्बद्धता संबंधी तथ्यों ता उच्च न्यायालय से न्यास की भूमि हस्तान्तरण हेतु आदेष प्राप्त कर लिया। माननीय को छुपा कर माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय से न्यास की भूमि हस्तान्तरण हेतु आदेष प्राप्त कर लिया। माननीय ता उच्च न्यायालय से न्यास की भूमि हस्तान्तरण हेतु आदेष प्राप्त कर लिया। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2014 को बिक्री पर रोक लगा दिया गया। इस न्यास से सम्बद्ध चल रहे ोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2014 को बिक्री पर रोक लगा दिया गया। इस न्यास से सम्बद्ध चल रहे2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 जनवर! 2017 वाद जी0 ए0-2946/14 ए0 सी0 आर0 नम्बर-6/13 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2016 को पर्षद के पक्ष में आदेष दिया गया है। इस न्यास से सम्बद्ध वाद माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में अभी लम्बित है।

श्री योगेन्द्र कुमार नाथानी का न्यास के प्रति व्यवहार से न्यास कुव्यवस्था का षिकार है, एवं इस न्यास के संस्थापक की इच्छा का अनुपालन नहीं हो रहा है। न्यास से सम्बद्ध चल रहे मुकदमों की पैरबी में भी कठिनाई हो रही है। न्यास समिति गठन के बिन्दु पर विद्धान अधिवक्ता श्री पी0 एन0 मिश्रा से माँगे गये विधिक सुझाव में उन्होंने इस न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु न्यास समिति गठन का सुझाव दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पर्षदीय पत्रांक-1517 दिनांक 12.08.16 द्वारा श्री नाथानी से न्यास समिति गठन के बिन्दु पर अपना पक्ष रखने का आग्रह किया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। पर्षदीय पत्रांक-1518 दिनांक 12.08.15 एवं पत्रांक-1739 दिनांक 07.09.15 द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से न्यास समिति गठन हेतु सदस्यों का नाम माँगा गया, जो अब तक अप्राप्त है। न्यास की सुव्यवस्था सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं न्यास से सम्बद्ध चल रहे मुकदमों में पैरबी किये जाने कि तत्काल आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए न्यास समिति गठन के लिए विभिन्न श्रोतों से समाज के कुछ अच्छे लोगों का नाम चयन किया गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक्‌ संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, संजय कुमार, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-81 (ख) सह पठित धारा-8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के सुप्रबंधन, सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा-32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।

योजयोजयोजयोजनानानाना

''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला 1.अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास योजनासुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास योजनासुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास योजनासुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास योजना होगा''होगा''होगा''होगा'' तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास समिति होगी''होगी''होगी''होगी'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास समिति ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास समिति ''श्री बलदेव दास वसन्तलाल धर्मषाला सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर न्यास समिति

सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा धर्मषाला की परम्परा एवं नियमों के अनुकूल धर्मषाला की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद्‌ को प्रेषित करेगी।

6.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति को इस धर्मषाला के निचले तल्ला के किरायेदारों से किराया वसुल करना, दुकान को किराया में लगाना तथा धर्मषाला के चल एवं अचल सम्पत्ति, किरायदारी से सम्बन्धित किसी प्रकार के न्यायालय में लम्बित मामले तथा भविष्य में संस्थित होने वाले मामले का संचालन करना होगा।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 जनवर! 2017 9. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी एवं पर्षद को समय-समय पर इससे सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी देगी। पर्षद के आदेष के बिना समिति द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे न्यास एवं पर्षद का हित प्रभावित होता हो।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे या न्यास हित के विरूद्ध कार्य करेंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति न्यास की जमीन/मकान का हस्तांतरण, लीज या अन्य किसी भी रूप में अन्यसंक्रमण पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेगी।

पर्षद्‌ द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- (1) श्री जय प्रकाष सिंह, अपर जिला न्यायाधीष (अवकाष प्राप्त),

ग्राम-बैरिया, अहियापुर, मुजफ्फरपुर - अध्यक्ष (2) श्री रंजीत कुमार साह पे0 श्री सुन्दर लाल साह,

बैंक रोड सरैयागंज, मुजफ्फरपुर - सचिव (3) श्री अरूण चमरिया पे0 श्री बेनी प्रसाद चमरिया, सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर - कोषाध्यक्ष (4) श्री विजय कुमार पोद्धार पे0 श्री सुरज प्रसाद पोद्धार, भी0 आई0

पी0 ऐजेन्सी, नागरमल बंका मार्केट, सुतापट्‌टी, मुजफ्फरपुर - सदस्य (5) श्री सुबोध कुमार साहु पे0 स्व0 श्री द्वारिका प्रसाद साहु,

बिहारी भवन आम गोला, मुजफ्फारपुर - सदस्य (6) श्री राजेष कुमार सर्राफ पे0 स्व0 लक्ष्मी प्रसाद सर्राफ, हिन्दुस्तान

ऐजन्सी रानी सती मंदिर, सिकन्दरपुर चौक, मुजफ्फरपुर - सदस्य (7) श्री देवेन्द्र कुमार चाचान पे0 श्री हरि प्रसाद चाचान,

मु0-दुर्गा स्थान, गोला रोड, मुजफ्फरपुर - सदस्य इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 21.09.2016 से पॉच वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश सेआदेश सेआदेश सेआदेश से,,,,

संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,

प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।प्रशासक।

———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 16-571+10-ड!0ट!0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-01-09.16/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-01-09.16.