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सं॰ 08/आरोप-01-
08/आरोप-01-198/2014-13223 सा॰प्र॰
सामान्य प्रशासन विभाग
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132/08, 19/11, तत्कालीन बन्दोवस्त पदाधिकारी, भोजपुर श्री प्रभात कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-132/08, 19/11, तत्कालीन बन्दोवस्त पदाधिकारी, भोजपुर श्री प्रभात कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-
(आरा) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आरा-सासाराम लाईट रेलवे से संबंधित भूमि की पहचान कार्य में जाँच पूर्ण करने (आरा) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आरा-सासाराम लाईट रेलवे से संबंधित भूमि की पहचान कार्य में जाँच पूर्ण करने (आरा) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आरा-सासाराम लाईट रेलवे से संबंधित भूमि की पहचान कार्य में जाँच पूर्ण करने में विलम्ब एवं जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित हुआ। श्री कुमार के सेवानिवृत्त (दिनांक 31. में विलम्ब एवं जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित हुआ। श्री कुमार के सेवानि में विलम्ब एवं जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित हुआ। श्री कुमार के सेवानि
2012) हो जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत विभागीय संकल्प 08.2012) हो जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत विभागीय संकल्प 2012) हो जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1196, दिनांक 28.01.2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2014 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंड ल, पटना के (पत्रांक-125, दिनांक संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के (पत्रांक-125, दिनांक 2016) द्वारा एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिससे आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों 28.01.2016) द्वारा एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिससे आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों 2016) द्वारा एतद् संबंधी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिससे आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित बताया गया।
3. विभागीय स्तर पर भी आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया विभागीय स्तर पर भी आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि विभागीय स्तर पर भी आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया आरोपित पदाधिकारी के दिनांक 23.07
07.2010 के पूर्व हीं स्थानांतरित हो जाने के कारण दिनांक 23
2010 के पूर्व हीं स्थानांतरित हो जाने के कारण दिनांक 23.07.2010 को तैयार 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 जनवर(cid:18) 2017 4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री प्रभात कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-132/08, 19/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को आरोप मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।
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