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सं॰ 08/आरोप-01-100/2015-13884 सा॰प्र॰ सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 7 vDrwcj7 vDrwcj7 vDrwcj7 vDrwcj 2016201620162016
जो आयोग में संस्थित वाद सं॰ 88434/12-13 श्री वीरेन्द्र महतो बनाम
श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक 21.08.2015 द्वारा प्राप्त हुआ जो आयोग में संस्थित वाद सं॰ 88434/12-13 श्री वीरेन्द्र महतो बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी के मामले में दिनांक 03.08.2015 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित था।
2015 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित था।
ीकरण (पत्रांक-1856, दिनांक 23.09.2015) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं को आरोप मुक्त क
सनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' उक्त आरोपों के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' उक्त आरोपों के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशा की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13873, दिनांक 14.09.2015 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण माँगा गया। इस क्रम में 2015 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण माँगा गया। इस क्रम में की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13873, दिनांक 14 2015) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं को आरोप मुक्त करने का श्री मंडल का स्पष्टीकरण (पत्रांक-1856, दिनांक अनुरोध किया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 जनवर(cid:18) 2017 अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इनकी उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनता प्रमाणित होती है तथा इस आलोक में श्री मंडल का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1121/11 को ''चेतावनी'' संसूचित की जाती है जो उनके चारित्री पुस्त में दर्ज की जायेगी।
आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 30%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in