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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 January 2017

Published 12 January 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-01-12.30
Languages
English, Hindi

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श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1181/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, विरूद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता बरतने का आरोप राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10290, दिनांक 21.08.2015 द्वारा प्राप्त हुआ जो आयोग में संस्थित वाद सं॰ 88434/12-13 श्री वीरेन्द्र महतो बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, प्राधिकार-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रंखड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी के मामले में दिनांक 03.08.2015 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित था।

2015 को पारित आदेश के अनुपालन से आच्छादित था।

ीकरण (पत्रांक-1856, दिनांक 23.09.2015) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं को आरोप मुक्त क

सनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' उक्त आरोपों के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' उक्त आरोपों के लिए विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशा की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13873, दिनांक 14.09.2015 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण माँगा गया। इस क्रम में 2015 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण माँगा गया। इस क्रम में की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक-13873, दिनांक 14 2015) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं को आरोप मुक्त करने का श्री मंडल का स्पष्टीकरण (पत्रांक-1856, दिनांक अनुरोध किया।विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि आरोपित विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि आरोपित विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि आरोपित 2014 तक पदस्थापित पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के पद पर दिनांक 12.04.2013 से दिनांक 16.07.2014 तक पदस्थापित पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के पद पर दिनांक 12 रहे। इस अवधि में दिनांक 26.12.2013 को आवेदक श्री वीरेन्द्र महतो द्वारा राज्य सूचना आयोग में दायर अपील में 2013 को आवेदक श्री वीरेन्द्र महतो द्वारा राज्य सूचना आयोग में दायर अपील में 2013 को आवेदक श्री वीरेन्द्र महतो द्वारा राज्य सूचना आयोग में दायर अपील में 2013 को ही लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पारित आदेश उनके संज्ञान में आया। उन्होंने दिनांक 26.12.2013 को ही लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पारित आदेश उनके संज्ञान में आया। उन्होंने दिनांक 26 कराने का निदेश दिया। इसके साथ ही 01.2014 तक आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इसके साथ ही पदाधिकारी, राजनगर को दिनांक 02.01 स्वयं के स्तर पर उक्त मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के स्वयं के स्तर पर उक्त मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के स्वयं के स्तर पर उक्त मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों पर संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा तथा अन्ततः मामले को निष्पादित कर दिया। इस सब के अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा तथा अन्ततः मामले को निष्पादित कर दिया। इस सब के अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा तथा अन्ततः मामले को निष्पादित कर दिया। इस सब के बावजूद आरोपित पदाधिकारी के कार्यकाल तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सूचना ाधिकारी के कार्यकाल तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सूचना ाधिकारी के कार्यकाल तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सूचना 2015 को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए लोक 2015 को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए लोक आयोग द्वारा दिनांक 03.08.2015 को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध अर्थ दंड अधिरोपित किया गया। स प्रकार स्पष्ट है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी श्री मंडल इस प्रकार स्पष्ट है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी श्री मंडल स प्रकार स्पष्ट है कि लोक सूचना पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी श्री मंडल के अधीनस्थ पदाधिकारी थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यदि श्री मंडल अपने स्तर से समुचित कार्रवाई के अधीनस्थ पदाधिकारी थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यदि श्री मंडल अपने स्तर से समुचित कार्रवाई के अधीनस्थ पदाधिकारी थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यदि श्री मंडल अपने स्तर से समुचित कार्रवाई द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस आधार सूचना का करते तो आवेदक को ससमय सूचना प्राप्त हो जाती परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस आधार सूचना का करते तो आवेदक को ससमय सूचना प्राप्त हो जाती परन्तु उनके 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 जनवर(cid:18) 2017 अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में इनकी उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनता प्रमाणित होती है तथा इस आलोक में श्री मंडल का स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री पवन कुमार मंडल, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1121/11 को ''चेतावनी'' संसूचित की जाती है जो उनके चारित्री पुस्त में दर्ज की जायेगी।

आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-01-12.30/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-01-12.30.