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सं॰ 08/आरोप-01-315/2014-14137 सा॰प्र॰ सं॰ 08/आरोप-01- सामान्य प्रशासन विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 18 vDrwcj18 vDrwcj18 vDrwcj18 vDrwcj 2016201620162016
श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया रतने संबंधी आरोपों पर बेतिया नगर थाना के पद पर पदस्थापन के दौरान शौचालय निर्माण योजना में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों पर बेतिया नगर थाना के पद पर पदस्थापन के दौरान शौचालय निर्माण योजना में अनियमितता ब 2014 दर्ज हुआ जिसमें ये गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। उपर्युक्त 2014 दर्ज हुआ जिसमें ये गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। उपर्युक्त कांड सं॰-290/14 दिनांक 10.06.2014 दर्ज हुआ जिसमें ये गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजे गये। उपर्युक्त 2015 द्वारा इन्हें हिरासत अवधि के लिए निलंबित का संज्ञान होने पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6820, दिनांक 12.05.2015 द्वारा इन्हें हिरासत अवधि के लिए निलंबित का संज्ञान होने पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6820, दिनांक 12 करने के साथ-साथ दिनांक 12.05.2015 के प्रभाव से पुनः निलंबित कर दिया गया। उक्त आरोपों पर श्री कुमार के 2015 के प्रभाव से पुनः निलंबित कर दिया गया। उक्त आरोपों पर श्री कुमार के 2015 के प्रभाव से पुनः निलंबित कर दिया गया। उक्त आरोपों पर श्री कुमार के 2015 तथा स्मार पत्रांक-8838, दिनांक विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित्त विभागीय पत्रांक-6818, दिनांक 12.05.2015 तथा स्मार पत्रांक-8838, दिनांक विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित्त विभागीय पत्रांक-6818, दिनांक 12 पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से आरोप, प्रपत्र 2015 एवं पत्रांक-10717, दिनांक 24.07.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से आरोप, प्रपत्र 18.06.2015 एवं पत्रांक-10717, दिनांक 24 'क' की माँग की गयी।
2. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-49, दिनांक 26 2015 द्वारा यथावांछित आरोप, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-49, दिनांक 26.08.2015 द्वारा यथावांछित आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्री कुमार के नगर परिषद्, बेतिया के पद पर पदस्थापन काल से संबंधित प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्री कुमार के नगर परिषद्, बेतिया के पद पर पदस्थापन का प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्री कुमार के नगर परिषद्, बेतिया के पद पर पदस्थापन का कतिपय परिवाद पत्र की जाँच के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-252, दिनांक 11 कतिपय परिवाद पत्र की जाँच के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-252, दिनांक 11.03. कतिपय परिवाद पत्र की जाँच के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-252, दिनांक 11 2015 द्वारा प्रेेषित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5162 दिनांक 2015 द्वारा प्रेेषित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5162 दिनांक 2015 द्वारा प्रेेषित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5162 दिनांक भागीय स्तर पर उपुर्यक्त आरोपों के आधार पर समेकित आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया भागीय स्तर पर उपुर्यक्त आरोपों के आधार पर समेकित आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया 07.10.2015 द्वारा प्राप्त हुआ। विभागीय स्तर पर उपुर्यक्त आरोपों के आधार पर समेकित आरोप, प्रपत्र 'क' गठित किया गया तथा अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4748, दिनांक 31.03.2016 द्वारा श्री कुमार से 2016 द्वारा श्री कुमार से गया तथा अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4748, दिनांक 31 2016) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 12.05.2016) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कतिपय साक्ष्य संलग्न करते हुए स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। कतिपय साक्ष्य संलग्न करते हुए स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 जनवर(cid:18) 2017 4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया (सम्प्रति निलंबित) से संबंधित उक्त मामले की वृहद जाँच, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) में विहित रीति से करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा मनोनीत पदाधिकारी होंगे। प्रमंडलीय आयुक्त स्वयं इस मामले की जाँच करेंगे।
5. श्री वीरेन्द्र कुमार, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-896/11, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बेतिया (सम्प्रति निलंबित) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हाेंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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