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सं॰ 08/आरोप-01-222/2014-15423 सा॰प्र॰ सं॰ 08/ सामान्य प्रशासन विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 16161616 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2016201620162016
श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1130/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1130/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1130/11 के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान के पद पर पदस्थापन के दौरान अनियमित रूप से सोलर लाईट क्रय करने एवं कतिपय अन्य अनियमितता सिवान के पद पर पदस्थापन के दौरान अनियमित रूप से सोलर लाईट क्रय करने एवं कतिपय अन्य अनियमितता बरतने के आरोपों पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850, दिनांक 08.02.2016 एवं बरतने के आरोपों पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850, दिनांक 08 बरतने के आरोपों पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-850, दिनांक 08 2016 द्वारा क्रमशः आरोप, प्रपत्र 'क' एवं पूरक आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। 2016 द्वारा क्रमशः आरोप, प्रपत्र 'क' एवं पूरक आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। पत्रांक-4609, दिनांक 19.07.2016 द्वारा क्रमशः आरोप, प्रपत्र 'क' एवं पूरक आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उपर्युक्त आरोपों की गम्भीरता एवं इस क्रम में श्री प्रकाश से माँगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने एवं नगर गम्भीरता एवं इस क्रम में श्री प्रकाश से माँगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने एवं नगर गम्भीरता एवं इस क्रम में श्री प्रकाश से माँगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने एवं नगर विकास विभाग द्वारा सेवाऐं वापस किये जाने के बावजूद विभाग में उनके उपलब्ध नहीं रहने तथा विभागीय पत्रों का विकास विभाग द्वारा सेवाऐं वापस किये जाने के बावजूद विभाग में उनके उपलब्ध नहीं रहने तथा विभागीय पत्रों का विकास विभाग द्वारा सेवाऐं वापस किये जाने के बावजूद विभाग में उनके उपलब्ध नहीं रहने तथा विभागीय पत्रों का वक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) प्रत्युत्तर नहीं दिये जाने के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि नियमावली-2005 के नियम-9 (1) में निहित प्रावधानों के तहत श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि॰प्र॰से॰, कोटि नियमावली-2005 के नियम-9 (1) में निहित प्रावधानों के क्रमांक-1130/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया जाता है।
को संकल्प निर्गत होने की तिथि से निलंबित किया जाता है।
निर्धारित किया जाता है।
जायेगा।
(i) निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, सारण (छपरा) का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। (ii) निलंबन अवधि के लिए इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि के लिए इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। (iii) श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय। में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव। सरकार के अवर सचिव।
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