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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 January 2017

Published 12 January 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-01-12.38
Languages
English, Hindi

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सं॰ 08/आरोप-01-97/2015-15865 सा॰प्र॰ सं॰ 08/ सामान्य प्रशासन विभाग ——— ladYiladYiladYiladYi 22228888 uoEcjuoEcjuoEcjuoEcj 2016201620162016

श्री सरयुग दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री सरयुग दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री सरयुग दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी,

6709, दिनांक 22.06. लदनियाँ (मधुबनी) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- लदनियाँ (मधुबनी) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6709, दिनांक 22 2010 द्वारा सोलर लाईट अधिष्ठापन में सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते 2010 द्वारा सोलर लाईट अधिष्ठापन में सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते 2010 द्वारा सोलर लाईट अधिष्ठापन में सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया। हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11947, दिनांक 28.08.2012 द्वारा श्री दास के 2012 द्वारा श्री दास के नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11947, दिनांक 28 2012) के आलोक में विभागीय विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी। श्री दास की सेवानिवृत्ति (दिनांक 30.09.2012) के आलोक में विभागीय विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी। श्री दास की सेवानिवृत्ति (दिनांक 30 उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के 11.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के आदेश ज्ञापांक-15334, दिनांक 07.11 नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक-13929, दिनांक 14 2. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-972 दिनांक संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-972 दिनांक संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-972 दिनांक ा। विभागीय पत्रांक-13929, दिनांक 14.09.2015 02.07.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुअ द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री दास से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री दास का द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री दास से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री दास का द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री दास से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री दास का स्पष्टीकरण (दिनांक 02.03.2016) प्राप्त हुआ।

2016) प्राप्त हुआ।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दास के लिखित अभिकथन अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दास के लिखित अभिकथन की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ के पद पर पदस्थापन के दौरान आरोपित की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ के पद पर पदस्थापन के दौरान आरोपित की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ के पद पर पदस्थापन के दौरान आरोपित पदाधिकारी ने सरकार के निदेश एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रतिष्ठान से सोलर लाईट का क्रय पदाधिकारी ने सरकार के निदेश एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रतिष्ठान से सोलर लाईट का क्रय पदाधिकारी ने सरकार के निदेश एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रतिष्ठान से सोलर लाईट का क्रय कर अधिष्ठापन कराया, जबकि उक्त कार्य बेल्ट्रान के माध्यम से कराया जाना था। इस क्रम में प्रति यूनिट अधिक राशि उक्त कार्य बेल्ट्रान के माध्यम से कराया जाना था। इस क्रम में प्रति यूनिट अधिक राशि उक्त कार्य बेल्ट्रान के माध्यम से कराया जाना था। इस क्रम में प्रति यूनिट अधिक राशि का भुगतान किये जाने से राजस्व की क्षति हुई। यद्यपि जाँच पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में योजना सं॰-01/08-09 का भुगतान किये जाने से राजस्व की क्षति हुई। यद्यपि जाँच पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में योजना सं॰-01/08-09 का भुगतान किये जाने से राजस्व की क्षति हुई। यद्यपि जाँच पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में योजना सं॰-01/08-09 न किये जाने के आधार पर सरकारी 00 रूपये) के विरूद्व 6,01,200.00 रूपये का भुगतान किये जाने के आधार पर सरकारी की प्राक्कलित राशि (7,31,200.00 रूपये) के विरूद्व 6,01,200 राशि का गबन प्रमाणित नहीं बताया है, तथापि श्री दास द्वारा प्रति युनिट क्रय हेतु स्वी त राशि 45,700.00 के आधार राशि का गबन प्रमाणित नहीं बताया है, तथापि श्री दास द्वारा प्रति युनिट क्रय हेतु स्वी—त राशि 45,700 पर शेष राशि के लिए आपूर्तिकर्त्ता के लंबित दावे संबंधी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसके आलोक में राजस्व पर शेष राशि के लिए आपूर्तिकर्त्ता के लंबित दावे संबंधी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसके आलोक में राजस्व पर शेष राशि के लिए आपूर्तिकर्त्ता के लंबित दावे संबंधी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। इसके आलोक में राजस्व क्षति का आरोप प्रमाणित होता है। बी॰पी॰एल॰ सूची तैयार करने के क्रम में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण आरोप प्रमाणित होता है। बी॰पी॰एल॰ सूची तैयार करने के क्रम में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण आरोप प्रमाणित होता है। बी॰पी॰एल॰ सूची तैयार करने के क्रम में प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया, जिसे जाँच पदाधिकारी ने भी प्रमाणित बताया। इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के विपरीत मनमाने नहीं किया गया, जिसे जाँच पदाधिकारी ने भी प्रमाणित बताया। इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के विपरीत मनमाने नहीं किया गया, जिसे जाँच पदाधिकारी ने भी प्रमाणित बताया। इन्दिरा आवास की प्रतीक्षा सूची के विपरीत मनमाने 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 जनवर(cid:18) 2017 ढंग से इन्दिरा आवास का आवंटन किया गया। गलत मंशा रखते हुए प्रतीक्षा सूची में छेड़-छाड़ किया गया। इन्दिरा आवास योजना के वर्षवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम संख्या में आवास की स्वी—ति प्रदान की गयी। उपुर्यक्त प्रमाणित आरोपों पर श्री दास द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। 4. सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री दास के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती 10 (दस) वर्षो तक करने का निर्णय विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-10660, दिनांक 04.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा पेंशन कटौती के उक्त प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2136, दिनांक 19.10.2016 से प्राप्त हुई।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री सरयुग दास, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-288/08, 116/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय संसूचित किया जाता है :-

(क) पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) की कटौती 10 (दस) वर्षो तक।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-01-12.38/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-01-12.38.