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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 January 2017

Published 12 January 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-01-12.41
Languages
English, Hindi

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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 22 पौषपौषपौषपौष 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 41) ) ) ) पटनापटनापटनापटना,

, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, 1111 2222 जनवर"जनवर"जनवर"जनवर" 2017

परिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभागपरिवहन विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9 जनवरी 20179 जनवरी 20179 जनवरी 20179 जनवरी 2017

सं 06/विविध(स्पीड गवर्नर)-16/2016

06/विविध(स्पीड गवर्नर)-16/2016-41—केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 (केन्द्रीय शोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित) के प्रावधानों के अधीन सड़क परिवहन और राजमार्ग ाोधित) के प्रावधानों के अधीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मोटरवाहन (छठा संशोधन) नियम, 2015 द्वारा यथासंश् 2015 के आलोक में यह अधिसूचित मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना सं0-290 (अ) दिनांक 15.04.2015 के आलोक में यह अधिसूचित मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली किया जाता है कि :- सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति 1. सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति सभी परिवहन यानों में वाहन विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी के प्रक्रम पर गति नियंत्रक (Speed Governer) ता होगी, जो समय-समय पर यथासंशोधित AIS : (Speed Governer) लगाये जाने की बाध्यता होगी, जो समय-समय पर यथासंश् 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति का 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति का 018/2001 मानक के अनुरूप पूर्व नियत की गई 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति का होगा।

परन्तु, निम्न परिवहन यान जो किपरन्तु, निम्न परिवहन यान जो किपरन्तु, निम्न परिवहन यान जो किपरन्तु, निम्न परिवहन यान जो कि

(i) दोपहिया

(ii) तिपहिया

(iii) चौपहिया साईकिल

(iv) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसक यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसके बैठने की क्षमता यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चारपहिया जिसक चालक सीट के साथ-साथ आठ यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार चालक सीट के साथ-साथ आठ यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार चालक सीट के साथ-साथ आठ यात्रियों से अधिक नहीं है (एम 1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।

(v) अग्निशामक

(vi) एम्बुलेंस

(vii) पुलिस यान(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 जनवर" 2017 2 (viii) ऐसे यान जिन्हें केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणी—त किया गया है कि, उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक नहीं है,

में गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग परन्तु यह और भी कि, ऐसे परिवहन यान, जिसका प्रयोग

(i) डम्पर

(ii) टैंकर

(iii) या, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं

(iv) या, वाहनों का कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें,

में विनिर्माता द्वारा या विनिर्माता के स्तर पर या व्यवहारी के प्रस्तर पर समय-समय पर यथासंशोधित AIS : 018/2001 के अनुरूप नियत की गई 60 किलोमीटर प्रतिघण्टा तथा स्कूल बस हेतु 40 किलोमीटर प्रतिघण्टा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता होगी। 2. ऐसे परिवहन यान जो इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व निबंधित हुए हैं तथा जिसमें कंडिका (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत गति नियंत्रक (Speed Governer) लगाने की बाध्यता है, ऐसे यानों के प्रचालनों द्वारा 31 जनवरी 2017 को या उससे पूर्व कंडिका (1) के प्रावधानों के अनुसार यथा विनिर्दिष्ट गति का गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) लगाने की बाध्यता होगी।

3. परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित व संसूचित विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये गति नियंत्रक ही मान्य होंगे। वाहनों में लगाये जाने वाला गति नियंत्रक राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा प्राधि—त पदाधिकारी का अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

4. गति नियंत्रक विनिर्माता एजेंसी को केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत अधि—त परीक्षण अभिकरण

(i) Automotive Research Association of India (ARAI)

(ii) Central Institute of Road Technology (CIRT)

(iii) International Centre for Automotive Technology (ICAT)

(iv) Vehicle Research & Development Establishmen (VRDE)

से Type Approval Certificate AIS : 018/2001 के अनुरूप प्राप्त करनी होगी। तथा विनिर्दिष्ट प्रकार के गति नियंत्रक यंत्र को विनिर्दिष्ट वाहन के लिए प्रमाणी—त किया जाएगा, जिसका उल्लेख एजेंसी द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत निर्गत परीक्षण प्रमाण-पत्र में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मॉडल के लिए अधिकृत परीक्षण एजेंसी से अलग से परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। गति नियंत्रक (Speed Limiting Device) Electromagnetic Compatibility (EMC) जैसा कि AIS-004 (Part 3)/1999 ( समय-समय पर यथा संषोधित) के विषिष्टताओं के अनुरूप होगा।

5. उपर्युक्त कंडिका-4 के अनुसार गति नियंत्रक (Speed Governer) निर्माता कंपनी को केन्द्रीय मोटरयान, नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेन्सियाें/अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं गति नियंत्रक के मूल्य (प्रतिष्ठापन शुल्क सहित) के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित करना होगा। विहित आवेदन पत्रों की जाँच कर समीक्षोपरांत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा गति नियंत्रक की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई भी गति नियंत्रक निर्माता कंपनी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 जनवर" 2017 6. अनुमति प्राप्त विनिर्माता कंपनी द्वारा जिस जिले में अपने डीलर/वितरक नियुक्त किया जाएगा, डीलर वितरक के पूरा पता के साथ उसकी सूचना संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को दी जाएगी। डीलर/वितरक द्वारा वाहनों में निर्धारित मानक का Speed Governer लगाया जाएगा एवं प्रत्येक वाहन हेतु एक फिटमेन्ट सर्टीफिकेट जारी किया जाएगा।

7. वाहनों में Speed Governer लगाने के क्रम में निर्धारित मानक 100mm × 60mm का बारकोड युक्त स्टीकर सामने वाले वींडस्क्रीन के उपरीभाग के बायें तरफ 55mm का वृताकार में लगाया जाएगा, जिसमें ट्रैडमार्क/विनिर्माता का प्रतीक चिन्ह, सीरियल नं0- आदि अंकित होगा।

8. गति नियंत्रक (Speed Governer) के विनिर्माताओं/प्राधिकृत एजेन्सियों को प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) रखना होगा, जिसमे वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer का लेखा जोखा अंकित होगा। 9. गति नियंत्रक निर्माता कंपनी/प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा फिटमेन्ट प्रमाण-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसकी प्रथम प्रति संबंधित जिला परिवहन कार्यालय हेतु, द्वितीय प्रति वाहन के साथ एवं तृतीय प्रति निर्माता कंपनी के डीलर/वितरक कार्यालय में संधारित की जाएगी; जो किसी भी समय विभागीय अधिकारियों द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत की जा सकेगी।

10. वाहनों में लगाये जाने वाले Speed Governer से संबंधित विक्रय बिल एवं फिटमेन्ट सर्टीफिकेट डीलर के अधि—त हस्ताक्षरकर्ता (Authorization Signatory) द्वारा अपने हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। 11. वाहनों में Speed Governer लगाये जाने के पश्चात फिटमेन्ट प्रमाण-पत्र एवं संबंधित वाहन के साथ वाहन स्वामी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक के समक्ष सील (मुहर) के लिए उपस्थित होना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक द्वारा जाँचोपरांत अधिकारिक सील (मुहर) से इस प्रकार सुसज्जित किया जाएगा कि उसे बिना छेड़छाड़ किए तोड़ा या हटाया न जा सके।

12. कंपनी द्वारा प्राधि—त डीलर/वितरक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह वाहनों में लगाये गए Speed Governer की सूचना फिटमेन्ट प्रमाण-पत्र के साथ एन0 आई0 सी0, पटना एवं विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एन0 आई0 सी0 इसके लिए एक वाहन डाटाबेस पर एक नया सॉफ्टवेयर विकसित करेगा।

13. ऐसे किसी यान, जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता है, का निबंधन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत यान में गति नियंत्रक (Speed Governer) नहीं लगाया गया हो।

14. अधिसूचना निर्गत करने के पश्चात गति नियंत्रक लगाने वाली एजेन्सी हेतु Eligibility Criteria निर्गत किया जाएगा।

15. स्पीड गवर्नर के संबंध में दिए गए निर्देषों पर परिवहन विभाग द्वारा समीक्षा कर समय-समय पर अनुदेश निर्गत किया जाएगा।

16. एतद्‌संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0-1951 दिनांक 22.04.2016 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी(क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 41-571+100-ड"0ट"0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-01-12.41/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-01-12.41.