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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 January 2017

Published 20 January 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-01-20.57
Languages
English, Hindi

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स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 18 जनवरी 201718 जनवरी 201718 जनवरी 201718 जनवरी 2017

सं0 FSC/100/2016-04

-04—भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के निदेश्

नक प्राधिकरण, नई दिल्ली के निदेशानुसार खाद्य संरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर राज्य में खाद्य संरक्षा कार्यक्रम को संरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर राज्य में खाद्य संरक्षा कार्यक्रम को संरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर राज्य में खाद्य संरक्षा कार्यक्रम को

अनुज्ञप्ति/पंजीयन में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोक थाम एवं सुदृढ़ एवं खाद्य/पेय पदार्थाें के प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति/पंजीयन में वृद्धि, खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोक थाम एवं सुदृढ़ एवं खाद्य/पेय पदार्थाें के प्रतिष्ठानों की

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा विनियम, 2011 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मुख्य सचिव,

(State Level Steering

बिहार सरकार, बिहार, पटना के अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समिति'' (State Level बिहार सरकार, बिहार, पटना के अध्यक्षता में ''

Committee) की गठन की जाती है।

की गठन की जाती है।

(State Level Steering Committee) में विभिन्न 2. गठित की गयी ''राज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समिति

राज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समितिराज्य स्तरीय संचालन समिति'' (State Level Steering Committee) विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :- विभागों के निम्नांकित सदस्य होगे :-

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार अध्यक्ष
2. खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार सरकार सदस्य सचिव
3. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ाक्षा विभाग, बिहार सरकार सदस्य
5. प्रधान सचिव/सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार सदस्य
6. प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार सदस्य
7. प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार सदस्य
8. प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार सदस्य
9. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार सदस्य
10. विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-15) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार सदस्य
11. प्रबंध निदेषक, राज्य खाद्य निगम, बिहार सदस्य
12. वरीय खाद्य विष्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना सदस्य
13. अभिहित अधिकारी/खाद्य संरक्षा अधिकारी (मुख्यालय) सदस्य (तकनीकी)
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 जनवर" 2017

सलाह/सहयोग अपेक्षित है, जो निम्नलिखित है : -

3.1 खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के विभिन्न धाराओं को पूरे राज्य में प्रभावी रूप से लागू कराने एवं दण्ड व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहयोग करना।

3.2 खाद्य/पेय पदार्थ में अपमिश्रण की रोक थाम कार्यक्रम से संबंधित कार्याें का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि राज्य के आमजनों को मानक स्तरीय एवं विषुद्ध खाद्य/पेय की उपलब्धता बनी रहें। 3.3 खाद्य संरक्षा अधिकारियों/अभिहित अधिकारियों के कार्याें की समीक्षा करना एवं खाद्य/पेय पदार्थों में अपमिश्रण की रोक थाम हेतु विशेष निदेश देना।

3.4 खाद्य अपमिश्रण की रोक थाम से संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा राज्य स्तरीय गठित समिति को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।

3.5 खाद्य/पेय पदार्थों के अपमिश्रण की रोक थाम हेतु आम जनता की शिकायत दर्ज कराने हेतु जनता को टॉल फ्री नम्बर की व्यवस्था करना एवं विज्ञापन के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना ।

3.6 राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक अर्द्धवार्षिक या अध्यक्ष महोदय के कॉल पर कभी भी मनोनित सदस्यों की बैठक सुनिश्चित करना तथा खाद्य संरक्षा कार्यक्रम से संबंधित मंतव्य/मार्गदर्शन समिति के पटल पर रखना।

3.7 उक्त समिति की बैठक में 1/3 सदस्यों के भाग लेने पर बैठक पूर्ण माना जाएगा।

3.8 अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार समिति के सदस्यों के संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

श्श्श्शेखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्माोखर चन्द्र वर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव।———— अधी(क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 57-571+100-ड"0ट"0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-01-20.57/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-01-20.57.