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सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016-235—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016
धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि - धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि -
(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य में स्थापित अनाज आधारित अ
(iii) अनाज आधारित आसवनियॉ, भारत निर्मित ि वदेशी शराब के विनिर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट और परिसर में ही नन अल्कोहलिक (शून्य प्रतिशत
ासवनियों से ई0एन0ए0 उत्पादन, भारत वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य में स्थापित अनाज आधारित आसवनियों से ई0एन0ए0 उत्पादन, भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला अथवा बोटलिंग प्लांट और ब्रिवरी तथा उसकी बोटलिंग निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला अथवा बोटलिंग प्लांट और ब्रिवरी तथा उसकी बोटलिंग निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला अथवा बोटलिंग प्लांट और ब्रिवरी तथा उसकी बोटलिंग प्लांट की मौजूदा अनुज्ञप्ति का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा। अधिनियम की प्लांट की मौजूदा अनुज्ञप्ति का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा। अधिनियम की प्लांट की मौजूदा अनुज्ञप्ति का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा। अधिनियम की धारा-23 के अधीन क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीका धारा-23 के अधीन क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। (ii) छोआ आधारित आसवनियॉ सिर्फ पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु शत प्रतिशत इथनॉल का उत्पादन कर छोआ आधारित आसवनियॉ सिर्फ पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु शत प्रतिशत इथनॉल का उत्पादन कर छोआ आधारित आसवनियॉ सिर्फ पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु शत प्रतिशत इथनॉल का उत्पादन कर सकेगी। अनाज आधारित आसवनियॉ, भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला/ बीयर निर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट के मौजूदा परिसर में ही नन अल्कोहलिक ( बीयर निर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट के मौजूदा पेय/बिभरेज बनाने की, उनकी अधियाचना पर, स्वीकृति दी जायेगी। पेय/बिभरेज बनाने की, उनकी अधियाचना पर, स्वीकृति दी जायेगी। अल्कोहल) पेय/बिभरेज बनाने की, उनकी अधियाचना पर, स्वीकृति दी जायेगी।
2 यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश्
राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।
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24 tuojh 2017
उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद ं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016-235 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद ात किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 क 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 जनवर(cid:18) 2017 The 24th January 2016 No.11/Adhi. Karya.-01-06/2016-235—In exercise of the powers conferred under Section 24(1) of Bihar Prohibition & Excise Act, 2016, the State Government of Bihar has decided that -
(i) The existing licenses of production of ENA from Grain based distilleries, IMFL manufactory or Bottling plant and Brewery or their bottling plant shall not be renewed by the State Government from the financial year 2017-18. Any claim of compensation shall not be admissible under section-23 of the Act.
(ii) The molasses based distilleries may produce cent percent ethanol only for compounding with petrol.
(iii) The Grain based distilleries, IMFL manufactory/ Bottling Plant and Brewery/Bottling Plant shall be permitted to manufacture non alcoholic (zero percent alcohol) Drinks/ Beverage in their existing premises on their requisition.
(2) The notification shall come into force from the date of its publication in gazette.
By Order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Government.
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