(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 5 माघ 1938 (श0) सं(cid:8)या 4 पटना, बुधवार, ———————— 25 जनवर(cid:15) 2017 (ई0) $वषय-सूची पृ)ठ भाग-1—(cid:1)नयुि.त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि.त, छु 5ी और अ8य 9यि.तगत सूचनाएं। 2-14 भाग-1-क—1वयंसेवक गु>म? के समादे)टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैD(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJKम, छाLवृिMत Nदान, आOद।
---
भाग-1-ग—PशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आOद ---
भाग-2—Qबहार-राSयपाल और कायाJTयH? Uवारा (cid:1)नकाले गये $व(cid:1)नयम, आदेश, अVधसूचनाएं और (cid:1)नयम आOद। 15-18 भाग-3—भारत सरकार, पिWचम बंगाल सरकार और उYच 8यायालय के आदेश, अVधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राSय गजट? के उ[रण। ---
भाग-4—Qबहार अVध(cid:1)नयम ---
पृ)ठ भाग-5—Qबहार $वधान मंडल म] पुर:1था$पत $वधेयक, उ.त $वधान मंडल म] उप1था$पत या उप1था$पत _कये जानेवाले Nवर सPम(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और उ.त $वधान मंडल म] पुर:1थापन के पूवJ NकाPशत $वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अVध(cid:1)नयम िजनपर रा)Dप(cid:1)त क` Sये)ठ अनुम(cid:1)त Pमल चुक` है। ---
भाग-8—भारत क` संसद म] पुर:1था$पत $वधेयक, संसद म] उप1था$पत Nवर सPम(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और संसद म] उप1था$पत Nवर सPम(cid:1)तय? के N(cid:1)तवेदन और संसद म] पुर:1थापन के पूवJ NकाPशत $वधेयक। ---
भाग-9—$वaापन
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भाग-9-क—वन $वभाग क` नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—(cid:1)न$वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इMयाOद। ---
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पूरक
पूरक-क 19-252 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
भ(cid:2)ग(cid:4)1
०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $
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lkekU; iz'kklu foHkkx
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अधिसूचनाएं
10 जनवरी 2017
सं॰ 1/एल0-46/2001-सा0प्र0-196196196196—श्री लियान कुंगा, भा0प्र0से0 (85), आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24.12.2016 से 29.12.2016 तक कुल 06 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 जनवरी 2017
सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-146सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-146सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-146सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-146—विभागीय अधिसूचना संख्या-49 दिनांक 02.01.2017 द्वारा श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0(2013) को दिनांक 11.01.2017 के प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया गया है।
2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (2013) को अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय का पद धारण किये जाने की तिथि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत लखीसराय अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियॉंं प्रदान की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 जनवरी 2017
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-145—विभागीय अधिसूचना संख्या-48 दिनांक सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-145 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-145 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-145
02.01.2017 द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2013) को दिनांक 11.01.2017 के प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया गया है।
2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2013) को अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर का पद धारण किये जाने की तिथि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत जयनगर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियॉंं प्रदान की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।3 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 9 जनवरी 2017 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0 प्र0-144—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0 प्र0-144 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0 प्र0-144 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0 प्र0-144 पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान रु.37,400-67,000ग्रेड पे-8700/- अपुनरीक्षित) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है-
| क्रमक्रमक्रमक्रम | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | विशेष सचिव स्तर में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति विशेष सचिव स्तर में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि |
| 1. | श्रीमती पलका साहनी, (2004) | उप सचिव, औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । | दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से । |
| 2. | श्री कुन्दन कुमार (2004) | माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्राी (स्वतंत्रा प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता (श्री राजीव प्रताप रुढ़ी) के आप्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली । | दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से । |
| 3. | श्री अभय कुमार सिंह (2004) | माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्राी (श्री राधा मोहन सिंह), के आप्त सचिव, कृषि मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । | दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से । |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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6 जनवरी 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1017/2015-सा0प्र01/पी0-1017/2015-सा0प्र01/पी0-1017/2015-सा0प्र01/पी0-1017/2015-सा0प्र0-105—श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना) अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्रा प्राधिकार, पटना के अतिरिक्त प्रभार मंें रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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2 जनवरी 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/ पी0-1001/2016(खंड-2) -सा0प्र0 1/ पी0-1001/2016(खंड-2) -सा0प्र0-49—श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0 (2013) - 1/ पी0-1001/2016(खंड-2) -सा0प्र0 1/ पी0-1001/2016(खंड-2) -सा0प्र0
दीर्घकालीन अवकाश से लौटने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2222.... यह अधिसूचना दिनांक-11यह अधिसूचना दिनांक-11यह अधिसूचना दिनांक-11यह अधिसूचना दिनांक-11....01010101....2017 से प्रभावी होगी। 2017 से प्रभावी होगी। 2017 से प्रभावी होगी। 2017 से प्रभावी होगी।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर सम्प्रति पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार (कोटि क्रमांक-925/11), श्रीमती शैलजा शर्मा, भा0प्र0से0(2013) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पदभार ग्रहण किये जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।4 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
2 जनवरी 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/ 1/ 1/ 1/ पी0-1001/2016(खंड-1)पी0-1001/2016(खंड-1)पी0-1001/2016(खंड-1)पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-सा0प्र0-48—श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0 (2013), अनुमण्डल पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. यह अधिसूचना दिनांक 11.01.2017 से प्रभावी होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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30 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/अ0-25/2012 (खंड)-सा0प्र0-17411174111741117411—श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार , भा0प्र0से0 (88), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.01.2017 से 11.01.2017 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार की उक्त छुट्टी- अवधि में, श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त, श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार द्वारा धारित सभी पदों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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30 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1013/2016-सा0प्र0-17412174121741217412—गुरू गोविन्द सिंह जी के 350 वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर राज्य में आयोजित कार्यक्रमों में प्रशासनिक अनुभव ग्रहण करने हेतु बैच वर्ष, 2015 के निम्नांकित भा0प्र0से0 पदाधिकारियों (परीक्ष्यमान) की प्रतिनियुक्ति की जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारियों का नाम | वर्तमान पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री सुहर्ष भगत | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) |
| 2. | श्री भावेश मिश्र | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, भागलपुर) |
| 3. | श्री अमन समीर | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, बाँका) |
| 4. | श्री सावन कुमार | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) |
| 5. | श्री सज्जन आर | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, नालन्दा) |
| 6. | श्री प्रशांत कुमार सी एच | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, गया) |
| क्र. | पदाधिकारियों का नाम | वर्तमान पदस्थापन |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | सुश्री जे0 प्रियदर्शिनी | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, पटना) |
| 8. | श्री घनश्याम मीणा | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी,जहानाबाद) |
| 9. | श्री मनेश कुमार मीणा | परीक्ष्यमान (सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया) |
पूर्वाह्न के बीच जिला पदाधिकारी, पटना को अपना योगदान प्रतिवेदित करते हुए उनके निदेशानुसार निर्धारित दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
(iii) प्रतिनियुक्ति अवधि में सभी पदाधिकारी प्रकाशोत्सव के आयोजन के निमित्त निर्मित टेण्ट सिटियों में आवासित रहेंगे जिसकी व्यवस्था जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा की जायेगी।
(iv) आलोच्य कार्य की समाप्ति पर सभी पदाधिकारी पूर्व पदस्थापन पर योगदान करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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29 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0 प्र0-173120 प्र0-173120 प्र0-173120 प्र0-17312—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान- रु. 37,400-67,000ग्रेड पे-8700/-अपुनरीक्षित) मेंं प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री राजेश कुमार (2001) | सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना। | तत्काल प्रभाव से । |
| 2 | श्री आर. लक्ष्मणन (2004) | प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पॉवर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/निदेशक, ब्रेडा, पटना) | दिनांक 01.01.2017 से |
| डॉ0 बीरेन्द्र प्रसाद यादव (2004) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा। | दिनांक 01.01.2017 से |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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28 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1024/2014-सा0 1/सी0-1024/2014-सा0 1/सी0-1024/2014-सा0 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17291प्र0-17291प्र0-17291प्र0-17291—श्री ललन जी, , , , भा0प्र0से0(2000), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर, वेतनमान-रु. 37,400-67,000ग्रेड पे-10,000/- अपुनरीक्षित) मेंं प्रोन्नति दी जाती है ।6 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17292—श्री प्रकाश कुमार, , , , भा0प्र0से0(2000), विशेष सचिव, सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17292 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17292 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17292
खाद्य एवं उपभोक्त्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर, वेतनमान-रु. 37,400-67,000 ग्रेड पे-10,000/- अपुनरीक्षित) मेंं प्रोन्नति दी जाती है ।
2. श्री कुमार द्वारा धारित वर्तमान मूल पद-विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17293—श्री शशि भूषण कुमार, , , , भा0प्र0से0(2000) विशेष सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17293 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17293 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-17293
सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर, वेतनमान-रु. 37,400-67,000 ग्रेड पे-10,000/- अपुनरीक्षित) मेंं प्रोन्नति दी जाती है ।
2. श्री कुमार द्वारा धारित वर्तमान मूल पद-विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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22 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/अ0-1024/2016-सा0प्र0-17008170081700817008—श्री गजानन मिश्र, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.01.2017 से 31.01.2017 तक कुल 21 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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14 दिसम्बर 2016
1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-16610166101661016610—श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0 (बी एच ः सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0
85), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना, अगले आदेश तक विभागीय जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार मंें रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-16611166111661116611—श्रीमती पूनम, (आर0जे0 ः 2005) (अंतः सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0
संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्थान संवर्ग से बिहार संवर्ग में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्रीमती पूनम अगले आदेश तक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी के प्रभार में भी रहेंगी।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-16612166121661216612—श्री (मो0) एस0 आई0 फैसल सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0
(आई0आर0एस0 ः 2004) (राजस्व विभाग, वित्त मंत्रााालय, भारत सरकार से विरमित होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के आधार परं राज्य मेें योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।7 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-16613166131661316613—श्री आनन्द कुमार (आई0आर0 एस0ः2005) 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0
(राजस्व विभाग, वित्त मंत्रााालय, भारत सरकार से विरमित होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य मेें योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय , अवर सचिव।
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13 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/अ0-1023/2016-सा0प्र0-16564165641656416564—श्री अमित कुमार, भा0प्र0से0 (2012), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-03.12.2016 से 30.12.2016 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री अमित कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, भागलपुर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, भागलपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी , उप-सचिव।
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7 दिसम्बर 2016
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/अ0-1018/2016-सा0प्र0-16318163181631816318—श्री (मो0) सलीम, भा0प्र0से0 (2006), संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.12.2016 से 13.01.2017 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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7 दिसम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अ0-09/2010-सा0प्र0-16307163071630716307—श्री जय सिंह, भा0प्र0से0 (2007), जिला पदाधिकारी, खगड़िया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 21.12.2016 से 04.01.2017 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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6 दिसम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अ0-1021/2014-सा0प्र0-16292162921629216292—श्री रवि मित्तल, भा0प्र0से0 (86), प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-12.12.2016 से 23.12.2016 तक कुल 12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।8 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 2. श्री रवि मित्तल के उपर्युक्त अवकाश अवधि में श्री राहुल सिंह, भा0प्र0से0 (96), सचिव (व्यय) एवं श्री एच आर श्रीनिवास, भा0प्र0से0 (96), सचिव (संसाधन) अपने- अपने कार्य से संबंधित संचिकायें सीधे माननीय वित्त मंत्राी को उपस्थापित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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2 दिसम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/ एल0-06/97(खंड) -सा0प्र01/ एल0-06/97(खंड) -सा0प्र01/ एल0-06/97(खंड) -सा0प्र01/ एल0-06/97(खंड) -सा0प्र0-16115161151611516115—सुश्री टी0एन0 बिंधेश्वरी, भा0प्र0से0 (90), आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा उन्हें दिनांक-25.10.2016 से 29.10.2016 तक के स्वीकृत को विस्तारित किये जाने का समर्पित अनुरोध के कारण उनकी आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री कुंवर जंग बहादुर, भा0प्र0से0 (2000) , आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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1 दिसम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अ0-14/2012(खंड)-सा0प्र0-16052160521605216052—श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 12.12.2016 से 25.01.2017 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री अतुल प्रसाद की उक्त छुट्टी अवधि में श्री आर0 के0 खण्डेलवाल, भा0प्र0से0(89), आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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28 नवम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/ अ0-1013/2016-सा0प्र0-15151515874874874874—विभागीय अधिसूचना संख्या-15030 दिनांक 08.11.2016 द्वारा श्री अजय कुमार चौधरी, भा0प्र0से0(2000), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए अमेरिका की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 12.11.2016 से 27.11.2016 तक की अवधि में एक्स- इंडिया लीव की स्वीकृति ( दिनांक 12.11.2016 से 26.11.2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 27.11.2016 का सार्वजनिक अवकाश के रुप मेें स्वीकृति) प्रदान की गयी थी।
2. श्री अजय कुमार चौधरी से प्राप्त अनुरोध (यात्राा स्थगित हो जाने के कारण उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निरस्त करने का अनुरोध) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-15030 दिनांक 08.11.2016 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।9 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
23 नवम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अ0-1002/2013(खंड-1)-सा0प्र0-15681156811568115681—श्री ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद, भा0प्र0से0 (86), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 12.12.2016 से 21.12.2016 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद की उक्त छुट्टी अवधि में श्री ब्रजेश मेहरोत्राा, भा0प्र0से0(89), प्रधान सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग/अतिरिक्त प्रभार-राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव/अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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23 नवम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/सी0-1021/सी0-1021/सी0-1021/सी0-1021/2015-सा0प्र0-1/2015-सा0प्र0-1/2015-सा0प्र0-1/2015-सा0प्र0-15672156721567215672—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर, वेतनमान रु. 37,400-67,000 ग्रेड पे -8700/-अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति दी जाती है-
| क्र क्र.... क्र क्र | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | सुश्री नीलम गुप्ता(2000) | दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्त | दिनांक 01.01.2013 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो। जो बाद में हो। |
| 2 | श्री सैयद परवेज आलम(2000) | दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृत्त | दिनांक 01.01.2013 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो। जो बाद में हो। |
| 3 | श्री ललन जी(2000) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार | दिनांक 01.01.2013 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो। जो बाद में हो। |
| 4 | श्री प्रकाश कुमार(2000) | अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक 01.01.2013 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो। जो बाद में हो। |
| 5 | श्री शशि भूषण कुमार(2000) | अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना। | दिनांक 01.01.2013 अथवा राज्य असैनिक सेवा से बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 का पद ग्रहण किये जाने की तिथि से, जो बाद में हो। जो बाद में हो। |
धारित वर्तमान मूल पदोंं (अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर) को अगले आदेश तक भा0प्र0से0 के विशेष सचिव के रुप मेंंं पदनामित भी किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।10 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
22 नवम्बर 2016
1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-15620—लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-15620 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-15620 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-15620
मसूरी में दिनांक-28.11.2016 से 23.12.2016 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-3 में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती हैः-
| क्र॰ सं॰ | प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है | प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ -02 के पदों के प्रभार में रहने वाले पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0 (टी0 आर0ः2006), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह- निगमायुक्त, पटना नगर निगम, पटना | श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0 (बी0 एच0ः2011), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना |
| 2 | श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी0 एच0ः2007), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना | श्री संजीवन सिन्हा, आई0पी0- टी0ए0 एफ0 एस0 (94), प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना |
| 3 | श्री दिनेश कुमार, भा0प्र0से0 (बी0एच0ः2007), जिला पदाधिकारी, शेखपुरा | श्री निरंजन कुमार झा, उप विकास आयुक्त, शेखपुरा |
| 4 | श्री दीपक आनंद, भा0प्र0से0 (बी0 एच0ः2007), जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा | श्री अरूण कुमार, अपर समाहर्त्ता, सारण (छपरा) |
| 5 | श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0 (बी0 एच0ः2008), जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर | श्री अफजालुर रहमान, उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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11 नवम्बर 2016
1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-15265—श्री गंगा कुमार (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार संसंसंसं॰॰॰॰ 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-15265 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-15265 1/पी0-1025/2011(खंड)-सा0प्र0-15265
पर कार्यरत आई0एस0एस0 (2000) पदाधिकारी), सम्प्रति-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) की सेवाएँ दिनांक 31.03.2017 के प्रभाव से उनके पैतृक संवर्ग (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्यवन मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) को वापस की जाती है।
2222.... सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक-1/पी0-10/2009 (खंड-2), सा0प्र0-4493 दिनांक 26.03.2012 द्वारा प्रासंगिक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित बंधेजों एवं शर्तो के नियम-3.5 (ii) के तहत श्री गंगा कुमार को दिनांक 01.04.2017 से दो माह के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश समाप्ति के उपरान्त वह अपने पैतृक संवर्ग में योगदान करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।11 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
8 नवम्बर 2016
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15062—श्री के0के0 पाठक, भा0प्र0से0(90), संसंसंसं॰॰॰॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15062 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15062 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15062
सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उनके पदस्थापन काल तक के लिए उक्त पद को प्रधान सचिव के रुप में उत्क्रमित किया जाता है।
2. श्री पाठक अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक अपर विभागीय जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15063—सुश्री उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (2014), को सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15063 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15063 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15063
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15064—श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15064 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15064 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15064
(2014), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15065—श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15065 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15065 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15065
को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15066—श्री रोशन कुशवाहा, भा0प्र0से0 (2014), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15066 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15066 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15066
को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15067—श्री आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0 (2014), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15067 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15067 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15067
को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-150680-150680-150680-15068—सुश्री अभिलाषा कुमारी, भा0प्र0से0 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र
(2014), को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15069—श्री यशपाल मीना, भा0प्र0से0 (2014), को सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15069 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15069 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15069
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15070—श्री श्याम बिहारी मीना, भा0प्र0से0 (2014) सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15070 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15070 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15070
को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15071—श्री सौरभ जोरवाल, भा0प्र0से0 (2014), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15071 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15071 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15071
को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्् अगले आदेश तक उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।12 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
8 नवम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/ अ0-1013/2016-सा0प्र0-15030—श्री अजय कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (2000), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए अमेरिका की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 12.11.2016 से 27.11.2016 तक की अवधि में एक्स- इंडिया लीव की स्वीकृति ( दिनांक 12.11.2016 से 26.11.2016 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश तथा दिनांक 27.11.2016 का सार्वजनिक अवकाश के रुप मेें स्वीकृति) प्रदान की जाती है।
2. श्री अजय कुमार चौधरी की उक्त छुट्टी अवधि में श्री नवीन चन्द्र झा, भा0प्र0से0(2000), आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर अपने कार्यों के अतिरिक्त आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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4 नवम्बर 2016
1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-15025—विभागीय अधिसूचना संख्या-9599 दिनांक संसंसंसं॰॰॰॰ 1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-15025 1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-15025 1/सी0-1020/2000-सा0 प्र0-15025
12121212....07070707....2016201620162016 द्वारा श्री रामाशंकर तिवारी, भा0प्र0से0(1969)-सेवानिवृत्त को श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 1970)-सेवानिवृत्त की सापेक्षता में आयुक्त एवं सचिव ग्रेड और स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) मेंं वैचारिक प्रोन्नतियॉंं प्रदान की गयी हैं। किन्तु, अविभाजित बिहार राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त नवगठित झारखण्ड राज्य को सेवावंटन के पश्चात् श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0 (1970) को शीर्ष वेतनमान की प्रोन्नति प्राप्त होने के कारण श्री तिवारी की प्रश्नगत प्रोन्नतियों को आंशिक रुप से संशोधित करते हुए संदर्भित ग्रेडों की वैचारिक प्रोन्नतियॉंं उन्हें निम्नवत् प्रदान की जाती हैंः-
अधिसमय से ऊपर वेतनमान (आयुक्त एवं सचिव ग्रेड)- श्रीमती लक्ष्मी सिंह, भा0प्र0से0( बी (क) अधिसमय से ऊपर वेतनमान (आयुक्त एवं सचिव ग्रेड)- अधिसमय से ऊपर वेतनमान (आयुक्त एवं सचिव ग्रेड)- अधिसमय से ऊपर वेतनमान (आयुक्त एवं सचिव ग्रेड)-
एचः1970)-सेवानिवृत्त को अविभाजित बिहार राज्य में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से । (ख) स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर)-स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर)-स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर)-स्थिर वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर)-श्री जी0एस0 कंग, भा0प्र0से0(बी एच ः 1970)-सेवानिवृत्त को पुनर्गठित बिहार राज्य में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से ।
(ग) श्री तिवारी को इन प्रोन्नतियों से आच्छादित कोई बकाया देय नहीं होगा, परन्तु, अनुमान्य वेतन निर्धारण के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण संबंधी लाभ देय होंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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4 नवम्बर 2016
संसंसंसं॰॰॰॰ 1/अ0-26/2008-सा0प्र0-15022150221502215022—श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2006), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 18.01.2017 से 27.01.2017 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।13 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
स्वास्थ्य विभाग
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अधिसूचना
26 दिसम्बर 2016
सं0 16/एच.ई.-3/2014-1313/(आ0चि0)—स्वा0, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत देषी चिकित्सा निदेषालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निदेषक, देषी चिकित्सा के अस्तित्वहीन पद के स्थान पर तीनों प्रक्षेत्रों के लिए अलग-अलग निदेषक यथा निदेषक (आयुर्वेद), निदेषक (होमियोपैथिक) एवं निदेषक (यूनानी) के पदाें का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत इन पदों का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत निदेषक, देषी चिकित्सा का कोई पद नहीं है।
2. निदेषक, देषी चिकित्सा के अस्तित्वहीन पद पर वर्त्तमान में पदस्थापित डॉ0 श्याम सुन्दर सिंह, होमियोपैथिक प्रक्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में डॉ0 श्याम सुन्दर सिंह को निदेषक, होमियोपैथिक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के पश्चात् देषी चिकित्सा निदेषालय, आयुष निदेषालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। निदेषक, देषी चिकित्सा को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रषासनिक शक्तियाँ निदेषक, देषी चिकित्सा के पद के स्थान पर तीनों प्रक्षेत्रों के लिए अलग-अलग निदेषक के पदों के सृजन के उपरांत स्वतः समाप्त हो गई है।
4. आयुष निदेषालय हेतु महानिदेषक, आयुष का पद स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12. 2010 में प्रावधानित है। महानिदेषक, आयुष का पद भारत सरकार के दिषा निर्देष के आलोक में भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी हेतु कर्णांकित किये जाने एवं पदसृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
5. वर्त्तमान में मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित डॉ0 सतेन्द्र, भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी है। महानिदेषक, आयुष के पद सृजन एवं उस पद पर पदस्थापन होने तक डॉ0 सतेन्द्र को तत्काल कार्यकारी व्यवस्था के तहत आयुष प्रक्षेत्र के लिए वित्तीय एवं प्रषासनिक शक्ति सहित आयुष निदेषालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 6. राज्य औषधीय पादप बोर्ड के कार्यपालक पदाधिकारी के कार्याें का निष्पादन डॉ0 श्याम सुन्दर सिंह द्वारा निदेषक, देषी चिकित्सा के पद पर पदस्थापित होने के कारण किया जा रहा था। राज्य औषधीय पादप बोर्ड के कार्यपालक पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्य निष्पादन हेतु श्री नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सच्चिदानंद चौधरी, अपर सचिव।
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सं0सं0-16/एच.ई.-3/2014-1312दे॰चि॰
स्वास्थ्य विभाग
प्रेषक, सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के अपर सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 26 दिसम्बर 2016 विषय- आयुष निदेषालय के अंतर्गत निदेषक, देषी चिकित्सा के स्थान पर निदेषक (आयुर्वेद), निदेषक (होमियोपैथ) एवं निदेषक (यूनानी) के पदों का सृजन एवं अन्य पदों का सृजन।
महाशय, निदेषानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत देषी चिकित्सा निदेषालय के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निदेषक, देषी चिकित्सा के अस्तित्वहीन पद के स्थान पर तीनों प्रक्षेत्रों के लिए अलग-अलग निदेषक यथा निदेषक (आयुर्वेद), निदेषक (होमियोपैथिक) एवं निदेषक (यूनानी) के पदाें का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत इन पदों का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना सं0 1026(दे0चि0) दिनांक 21.12.2010 द्वारा अधिसूचित नियमावली के अंतर्गत निदेषक, देषी चिकित्सा का कोई पद नहीं है।
2. आयुष निदेषालय के अंतर्गत निम्न पद स्वीकृत किये गये हैः-
क्रम सं0 पदनाम वेतनमान
(i) निदेशक, आयुर्वेद- एक पद पे बैण्ड-37400-67000 ग्रेड पे-8900 (ii) निदेशक, होमियोपैथी- एक पद पे बैण्ड-37400-67000 ग्रेड पे-890014 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 (iii) निदेशक, यूनानी- एक पद पे बैण्ड-37400-67000 ग्रेड पे-8900 (iv) आषुलिपिक- तीन पद पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-2400 प्रत्येक प्रक्षेत्र के निदेषक हेतु आषुलिपिक के एक-एक पद (v) निम्नवर्गीय लिपिक- तीन पद पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-1900 प्रत्येक प्रक्षेत्र के निदेषक हेतु निम्नवर्गीय के एक-एक पद 3. व्यय का वहन बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिक्त्सिा पद्धतियाँ-101 आयुर्वेद- 0001 देषी आयुर्विज्ञान निदेषालय, विपत्र कोड-N 2210021010001 के अंतर्गत उपबंधित राषि से किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सच्चिदानंद चौधरी, अपर सचिव।
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परिवहन विभाग
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अधिसूचना
16 जनवरी 2017
सं 05/स्था0-146/2007-146—प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा के कार्यालय आदेष संख्या-534 दिनांक 09.12.2016 द्वारा श्री सियाराम मंडल, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोसी प्रमंडल सहरसा को संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के पद का प्रभार सौंपा गया है।
उक्त के आलोक में श्री सियाराम मंडल, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कोसी प्रमंडल सहरसा को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत अगले आदेष तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्याें के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
((((शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-पत्रपत्रपत्रपत्र))))
15 नवम्बर 2016
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-15330—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संसंसंसं॰॰॰॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-15330 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-15330 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-15330
संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15068-सह-पठित ज्ञापांक-15071 दिनांक 08.11.2016 द्वारा श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा0प्र0से0(2014) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के पश्चात् अगले आदेश तक उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। किन्तु, प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना में उनका नाम- 'सुश्री अभिलाषा कुमारी' अंकित हो गया है। 2. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0 प्र0-15068 -सह- पठित ज्ञापांक-15071 दिनांक-08.11.2016 में संबंधित पदाधिकारी का नाम, 'सुश्री अभिलाषा कुमारी' के बदले 'श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा' पढ़ा जाय। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016 (खण्ड-1)-सा0 प्र0-15068-सह-पठित ज्ञापांक-15071 दिनांक 08.11.2016 की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय मोहन नागपटनी, अवर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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अधिसूचनाएं
2 दिसम्बर 2016
सं॰ 21/विविध-12-04/2016-689—विभागीय अधिसूचना संख्या-21/वाद-8-01/2006-422 दिनांक 29.06.2007 द्वारा एक फसली नहर चार्ट/भूमि का न्यूनतम बन्दोबस्ती दर ` 1000 (एक हजार) मात्र प्रति एकड़ प्रतिवर्ष तथा दो फसली नहर चार्ट/भूमि का न्यूनतम बन्दोबस्ती दर ` 1250 (एक हजार दो सौ पचास) मात्र प्रति एकड़ प्रति वर्ष निर्धारित है।
विभागीय अधिसूचना संख्या-21/वाद-08-1/2006-276 दिनांक 13.07.2010 द्वारा निर्गत बिहार नहर चार्ट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2010 की कंडिका-5 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-21/वाद-8-01/2006-422 दिनांक 29.06.2007 द्वारा नियत आधार दर में 5% वार्षिक वृद्धि के आधार पर बन्दोबस्ती के लिए लगान की न्यूनतम दर निर्धारित की जानी है तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-21/वाद-08-05/2013-117 दिनांक-17.02.2016 द्वारा निर्गत बिहार नहर चार्ट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2016 की कंडिका-8 में निहित प्रावधान के आलोक में नियत आधार दर में 10% वार्षिक वृद्धि के आधार पर लगान की न्यूनतम दर निर्धारित की जानी है।
उक्त आलोक में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक नियत आधार दर में 5% वार्षिक वृद्धि करते हुए तथा वर्ष 2017-18 से नियत आधार दर में 10% वार्षिक वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 से अगामी तीन वर्षों के लिए नहर चार्ट/भूमि बन्दोबस्ती की न्यूनतम लगान दर निम्नवत निर्धारित की जाती हैं।16 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
| अगामी तीन वर्षो के लिए न्यूनतम बन्दोबस्ती दर | ||
| वर्ष | एक फसली ( ` प्रति एकड़ ) | दो फसली ( ` प्रति एकड़ ) |
| 2017-18 | ` 1400 | ` 1750 |
| 2018-19 | ` 1500 | ` 1875 |
| 2019-20 | ` 1600 | ` 2000 |
1. आगामी बन्दोबस्ती की तिथि से उक्त दर प्रभावी होगी। 2. बिहार नहर चार्ट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2010 के तहत पूर्व में की गई बन्दोबस्ती पर उक्त लगान दर लागू नहीं होगी।
3. बिहार नहर चार्ट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली, 2016 के प्रभावी रहने तक इसी प्रकार वर्ष 2020-21 एवं उसके बाद के वर्षों के लिए भी अधिसूचना संख्या-21/वाद-8-01/2006-422 दिनांक 29.06.2007 द्वारा नियत आधार दर में 10% वार्षिक वृद्धि के आधार पर एक फसली भूमि के लिये ` 100.00 (एक सौ) प्रतिवर्ष एवं दो फसली भूमि के लिये ` 125.00 (एक सौ पच्चीस) प्रतिवर्ष जोड़कर बन्दोबस्ती की न्यूनतम लगान दर निर्धारित की जाएगी ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, श्यामा नन्द झा, संयुक्त सचिव।
The 2nd December 2016
No 21/Miscellenious.-12-04/2016-689—The minimum settlement rate for Canal Chat/ Land for single crop has been fixed as Rs.1000/- (One thousand) per acre per year and Rs. 1250/- (One Thousand Two Hundred Fifty) per acre per year for double crop vide departmental notification No. 21/Case-8- 01/2006-422 dated- 29.06.2007.
As per the provision mentioned in para-5 of Bihar Canal Chat/Land settlement Rule, 2010 issued vide departmental notification No. 21/Case-08-1/2006-276 dated-13.07.2010, the minimum settlement rate is to be fixed on the basis of 5 percent annual increment on the fixed base rate and as per the provision mentioned in para-8 of Bihar Canal Chat/Land settlement Rule, 2016 issued vide departmental notification No. 21/Case-08-05/2013-117 dated-17.02.2016, the minimum settlement rate is to be fixed on the basis of 10 percent annual increment on the base rate fixed vide departmental Notification No. 21/Case-8-01/2006-422 dated- 29.06.2007.
Accordingly minimum settlement rate is fixed as below for Canal Chat/Land for next three years from financial year 2017-18 onwards by increasing 5% annually on the fixed base rate for the year of 2011-12 to 2016-17 and by increasing 10% annually on the fixed base rate from the year 2017-18 .
| Minimum settlement rate for next three years | ||
| Year | Single Crop (` per acre) | Double Crop (` per acre) |
| 2017-18 | ` 1400 | ` 1750 |
| 2018-19 | ` 1500 | ` 1875 |
| 2019-20 | ` 1600 | ` 2000 |
1. The above rates will be effective from the next settlement date. 2. The above rates will not be applicable on the settlement done earlier as per Bihar Canal Chat /Land settlement Rule, 2010. 3. Similarly the minimum settlement rate for Canal Chat/Land for the year 2020-21 and onwards will be fixed on the basis of 10 percent annual increment on the base rate fixed vide departmental Notification No. 21/Case-8-01/2006-422 dated- 29.06.2007 i.e. by adding Rs. 100.00 (one hundred) per year for the single crop and Rs.125.00 (One hundred twenty five) per year for double crop.
By the order of Governor of Bihar, Shyama Nand Jha, Joint Secretary.
17 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017पशुपालन निदेशालय
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आदेश
18 जुलाई 2016
सं॰ 7 स्था0 (2) अनुक0 -12/2013-1702(नि॰)—बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-3/सी 2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक-387/स्था0, दिनांक 13.02.2013 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक दिनांक 05.02.2013 की कार्यवाही के कंडिका- 16 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना के पत्राांक-4096/स्था0 दिनांक 06.12.2013 से प्राप्त है) एवं निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्रा संख्या-861, दिनांक-28.06.2013 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री गौरव कुमार (जन्म तिथि - 27.10.1990) पुत्रा स्व0 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना वर्तमान पता-ग्राम -गुरू सहाय लाल नगर, फेज-2, पो0- आशियाना नगर, थाना- शास्त्राीनगर, जिला-पटना को वर्ग-03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन 1900/- (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्रा, मरंगा, पूर्णियाँ के स्थापना अन्तर्गत में वर्ग-03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शर्त्तेंनिम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। बकरी पालन-सह-प्रजनन प्रक्षेत्रा, मरंगा, पूर्णियाँ योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्री गौरव कुमार से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह, भूतपूर्व कनीय सहायक शोध पदाधिकारी के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों/नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
7. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
8. नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण-पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारणपृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जायेगी।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा श्री गौरव कुमार से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा/वांछित कागजात प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। साथ ही, योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी वांछित कागजातों की मूल प्रति ससमय निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।18 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 12. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
13. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
(ह0) राधेश्याम साह, निदेशक, पशुपालन।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
19 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017ॢबह(cid:4)र गजट
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ग्रामीण कार्य विभाग ——— अधिसूचनाएं अधिसूचनाएं अधिसूचनाएं अधिसूचनाएं 15 दिसम्बर15 दिसम्बर15 दिसम्बर15 दिसम्बर 2016201620162016
सं॰ 3/अ0प्र0-1-45/2014-3656—श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को आवंटित सरकारी आवास के अनाधिकृत उपयोग करने के आरोप की जाँच कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी। कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक संख्या 550 अनु॰ दिनांक 01.03.2013 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में स्थानान्तरण के पष्चात् भी सरकारी आवास अनाधिकृत रूप से रखते हुए आवास भत्ता प्राप्त करने तथा सरकारी आवास को किरायेे पर लगाने में श्री साह एवं अन्य पदाधिकारियों को दोषी पाया गया।
2. जाँच समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा श्री साह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित किया गया। आरोप पत्र में 4 आरोप गठित किये गये, जिसमें आरोप संख्या-1 एवं 2 श्री साह द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास को किराये पर लगाने से संबंधित है तथा आरोप संख्या-3 एवं 4 श्री साह द्वारा स्थानान्तरण के पष्चात भी सरकारी आवास को अनाधिकृत रूप से रखते हुए आवास भत्ता प्राप्त करने से संबंधित है। 3. श्री साह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र-'क' के आधार पर भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-11323 (भ) दिनांक 14.08.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, अभियंत्रण अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत श्री गिरीष नन्दन सिंह, निदेषक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, भवन निर्माण विभाग, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजय कुमार, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (द), बिहार उपभाग को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नामित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 132 अनु॰ दिनांक 03.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । जाँच प्रतिवेदन में श्री साह के विरूद्ध गठित 4 आरोपों में से आरोप संख्या-1 एवं 2 को प्रमाणित तथा 3 एवं 4 को आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया।
5. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के पश्चात श्री साह का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण भवन निर्माण विभाग द्वारा संबंधित संचिका इस विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गयी।
6. विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, अभियंत्रण अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 के तहत विभागीय पत्रांक 1447 अनु॰ दिनांक 22.05.2014 द्वारा श्री साह से प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारणपृच्छा की गयी।
7. श्री साह के पत्रांक कैम्प-1 दिनांक 17.08.2015 द्वारा द्वितीय बचान बयान विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा उन्हें षड़यंत्र कर फंसाने की बात कही गयी परन्तु इस संदर्भ में श्री साह द्वारा कोई ठोस साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसपर पुनर्विचार किया जा सके।
8. श्री साह से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के विभागीय समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाते हुए उन्हेें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संषोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) के तहत वृहत दंड के रूप में20 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 सहायक अभियंता के पद पर पदावनत की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
9. विभागीय पत्रांक 2061 अनु॰ दिनांक 28.06.2016 द्वारा श्री साह के विरूद्ध विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (7) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्ष/सहमति की मांग की गयी, जिसके आलोक में पत्रांक 2158 (लो॰से॰आ॰) दिनांक 20.10.2016 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।
11. तत्पश्चात विभागीय ज्ञापांक-3548 दिनांक 06.12.216 द्वारा श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को वृहत दंड के रूप में सहायक अभियंता के पद पर पदावनत की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु संलेख मंत्रिपरिषद को प्रेषित किया गया।
12. मंत्रिपरिषद की दिनांक 13.12..2016 को आहूत बैठक में उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
13. उक्त के आलोक में श्री बद्री प्रसाद साह, तदेन सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सेतु अन्वेषण प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) के तहत वृहत दंड के रूप में सहायक अभियंता के पद पर पदावनत की शास्ति अधिरोपित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शंभू चौधरी, उप-सचिव।
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26262626 दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016
सं॰ 1/अ0प्र0-2-118/07-3781—श्री शंकर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर द्वारा कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के पदस्थापन काल में वैषाली जिला के देसरी प्रखंडान्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित मध्य विघालय खोरमपुर मंझौलिया से खड़गपुर ग्राम होते हुए विलट चौक तक पथ निर्माण में बरती गयी अनियमितता के कारण श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-3394 दिनांक 27.02.2012 द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त के अधीन श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
2. विभागीय जॉच आयुक्त के पत्रांक 628 अनु0 दिनांक 10.12.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 303 अनु0 दिनांक 27.01.2015 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारणपृच्छा की गयी। श्री सिंह के पत्रांक 134 दिनांक 11.02.2015 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की तकनीकी समीक्षा मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की गयी। तकनीकी समीक्षा में श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान से सहमत होते हुए मुख्य अभियंता-4 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को क्षम्य योग्य माने जाने का मंतव्य दिया गया। मुख्य अभियंता-4 द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में श्री सिंह को आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 3. श्री सिंह को आरोप मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन हेतु संचिका मुख्य सचिव को पृष्ठांकित की गयी। मुख्य सचिव द्वारा विभागीय समीक्षा से असहमति व्यक्त की गयी एवं श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित मानते हुए इनके विरूद्ध निन्दन एवं दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित करने के दिये गये प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
4. विभागीय अधिसूचना सं0-90 सह-पठित ज्ञापांक-91 दिनांक 06.01.2016 द्वारा श्री शंकर प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर के विरूद्ध निन्दन (आरोप वर्ष 2007-08) एवं दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।
5. उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No-6849/2016 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद में दिनांक 30.11.2016 को पारित न्यायादेष में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-90 सह-पठित ज्ञापांक-91 दिनांक 06.01.2016 द्वारा अधिरोपित शास्ति को quashed and set aside कर दिया गया है।
6. अतएव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेष के आलोक में श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-90 सह-पठित ज्ञापांक-91 दिनांक 06.01.2016 द्वारा अधिरोपित शास्ति को रद्द् करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शंभू चौधरी, उप-सचिव।21 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017
28282828 दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016दिसम्बर 2016
सं॰ 3/अ0प्र0-1-99/2010-3814—श्री श्याम सुन्दर राय, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के विरूद्ध दरभंगा जिलान्र्तगत बहादुरपुर प्रखंड के अललपट्टी रेलवे गुमटी से भाया इंदिरा कॉलोनी होते हुए रघेपुरा ग्राम तक जाने वाली पथ के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए प्राप्त परिवाद की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।
2. कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन-3 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की तकनीकी समीक्षोपरान्त श्री श्याम सुन्दर राय, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 3073 अनु॰ दिनांक 07.08.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।
3. श्री श्याम सुन्दर राय, के पत्रांक 101 दिनांक 03.10.2013 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया कि उनके विरूद्ध गठित पॉचों आरोप उनसे संबंधित नहीं है, जिसकी तकनीकी समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय विषयांकित कार्य के 9वें चालू विपत्र से 12वें चालू विपत्र तक संबद्ध रहे हैं एवं अंतिम मिटृी कार्य इनके द्वारा किया गया है। जिस कारण इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए आरोप संख्या-3 के क्रम में पुनः स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश विभागीय पत्रांक 4516 अनु0 दिनांक 11.12.2014 द्वारा दिया गया। श्री राय के पत्रांक 05 दिनांक 14.01.2015 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में पुनः स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाया गया।
उक्त के आलोक में श्री श्याम सुन्दर राय, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1 के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (i) एंव 14 (v) के तहत लघु शास्ति के रूप में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता हैः-
(i) निंदन (2008-09)
(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शंभू चौधरी, उप-सचिव।
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dामीण $वकास $वभाग
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अVधसूचनाएं
13 जनवर(cid:15) 2017
सं0 dा0$व0-14(भा0)भा0-03/2016-296905-dा0$व0—मो0 नौशाद आलम Pसiक`, dामीण $वकास पदाVधकार(cid:15)- सह-Nभार(cid:15) Nखंड $वकास पदाVधकार(cid:15), जहानाबाद सदर, जहानाबाद एवं jी नरे8k कु मार, मुlखया, dाम पंचायत- नौm के बीच हुए $ववाद के संबंध म] िजला पदाVधकार(cid:15), जहानाबाद एवं पुPलस अधीHक, जहानाबाद का संयु.त जाँच N(cid:1)तवेदन पLांक- 1808/गो0 Oदनांक 28.09.2016 गृह $वभाग के पL सं0-बी/सा0$व09य0(जहानाबाद)-01/2016-9892 Oदनांक 19.02.2016 के माTयम से $वभाग को Nाpत हुआ।
2. िजला पदाVधकार(cid:15), जहानाबाद एवं पुPलस अधीHक, जहानाबाद के संयु.त जाँच N(cid:1)तवेदन म] यह म8त9य Oदया गया है _क Nखqड कायाJलय म] dामीण $वकास पदाVधकार(cid:15)-सह-Nभार(cid:15) Nखंड $वकास पदाVधकार(cid:15), जहानाबाद सदर Uवारा नौm पंचायत के मुlखया के साथ ध.का-मु.क` एवं अमयाJOदत 9यवहार _कया गया है। यह गैर मयाJOदत 9यवहार एक सरकार(cid:15) पदाVधकार(cid:15) के आचरण के N(cid:1)तकू ल है। समीHोपरा8त उ.त गैर मयाJOदत आचरण के Pलए मो0 नौशाद आलम Pसiक` को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15) 2005 के (cid:1)नयम 9(1)(क) एवं (ग) के आलोक म] अगले आदेश तक के Pलए (cid:1)नलंQबत कर $वभागीय कायJवाह(cid:15) संचाPलत _कये जाने का (cid:1)नणJय Pलया गया।
3. उ.त (cid:1)नणJय के आलोक म] मो0 Pसiक` को अगले आदेश तक के Pलए तMकाल Nभाव से (cid:1)नलंQबत _कया जाता है।22 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 4. (cid:1)नलsबन के दौरान मो0 नौशाद आलम Pसiक` का मु(cid:8)यालय िजला dामीण $वकास अPभकरण, पटना (cid:1)नधाJbरत _कया जाता है।
5. (cid:1)नलsबन क` अवVध म] मो0 नौशाद आलम Pसiक` को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15) के (cid:1)नयम-10 के तहत अनुमा8य जीवन (cid:1)नवाJह भMता देय होगा।
6. (cid:1)नलंबन के आदेश पर सHम NाVधकार का अनुमोदन Nाpत है।
7. $वभागीय कायJवाह(cid:15) के संचालन के Pलए आदेश अलग से (cid:1)नगJत क` जा रह(cid:15) है।
Qबहार-राSयपाल के आदेश से,
महे8k भगत, उप-सVचव।
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13 जनवर(cid:15) 2017
सं0 dा0$व0-14(भा0)भा0-03/2016-296906-dा0$व0—jी रघुन8दन आन8दए dामीण $वकास पदाVधकार(cid:15)- सह-Nभार(cid:15) Nखंड $वकास पदाVधकार(cid:15), सबौर, भागलपुर के $वm[ बाढ़ राहत $वतरण कायJ म] क` गई लापरवाह(cid:15) के संबंध म] िजला पदाVधकार(cid:15), भागलपुर के पLांक- 120 Oदनांक 15.06.2016 Uवारा गOठत आरोप NपL 'क' आपदा Nबंधन $वभाग Qबहार, पटना के पLांक- 1/Nा0आ0-17/2016/4042/आ0N0 Oदनांक- 06.12.2016 के माTयम से Nाpत हुआ।
1. आपदा Nबंधन $वभाग के aापांक- 3506 Oदनांक- 19.09.2016 के माTयम से Nाpत N(cid:1)तवेदन म] jी रघुन8दन आन8दए dामीण $वकास पदाVधकार(cid:15)-सह-Nभार(cid:15) Nखंड $वकास पदाVधकार(cid:15), सबौर, भागलपुर को राहत कायu म] तथा बाढ़ से मृत के आVjत? को अनुdह अनुदान के भुगतान म] अPभmVच एवं तMपरता नह(cid:15)ं Oदखलाने के कारण उ8ह] तMकाल Nभाव से (cid:1)नलंQबत करते हुए उनके $वm[ $वभागीय कायJवाह(cid:15) संचाPलत करने क` अनुशंसा क` गयी है। कायाJलय आदेश सं0- 296127 Oदनांक- 02.01.2017 Uवारा jी आन8द के $वm[ $वभागीय कायJवाह(cid:15) संचाPलत है। 2. आपदा Nबंधन $वभाग के N(cid:1)तवेदन एवं िजला पदाVधकार(cid:15), भागलपुर Uवारा गOठत आरोप NपL 'क' के समीHोपरा8त उ.त लापरवाह(cid:15) एवं बाढ़ जैसे मानवीय कायu म] अPभmVच नह(cid:15)ं लेने के Pलए jी रघुन8दन आन8द को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15) 2005 के (cid:1)नयम 9(1)(क) के आलोक म] अगले आदेश तक के Pलए (cid:1)नलंQबत करने का (cid:1)नणJय Pलया गया।
3. उ.त (cid:1)नणJय के आलोक म] jी रघुन8दन आन8द को अगले आदेश तक के Pलए तMकाल Nभाव से (cid:1)नलंQबत _कया जाता है।
4. (cid:1)नलsबन के दौरान jी रघुन8दन आन8द का मु(cid:8)यालय िजला dामीण $वकास अPभकरण, भागलपुर (cid:1)नधाJbरत _कया जाता है।
5. (cid:1)नलsबन क` अवVध म] jी रघुन8दन आन8द को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15) के (cid:1)नयम-10 के तहत अनुमा8य जीवन (cid:1)नवाJह भMता देय होगा। 6. (cid:1)नलंबन के आदेश पर सHम NाVधकार का अनुमोदन Nाpत है।
Qबहार-राSयपाल के आदेश से,
महे8k भगत, उप-सVचव।
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13 जनवर(cid:15) 2017
सं0 dा0$व0-14(को0)सु0-04/2016-296913-dा0$व0—jी गोपाल कृ )णन, dामीण $वकास पदाVधकार(cid:15)-सह- Nखंड $वकास पदाVधकार(cid:15), _कशनपुर (सुपौल) के $वm[ िजला पदाVधकार(cid:15), सुपौल के पLांक- 10852 Oदनांक 16.08.2016 Uवारा समीHाMमक बैठक म] भाग नह(cid:15)ं लेने, सरकार(cid:15) कायu के (cid:1)न)पादन म] लापरवाह(cid:15) बरतने, सHम NाVधकार क` अनुम(cid:1)त के Qबना योजना क` राPश का $वचलन, अ(cid:1)नयPमत Kय एवं भुगतान करने, बाढ़ राहत कायu म] PशVथलता बरतने, $वPभ8न योजनाओं से सsबि8धत N(cid:1)तवेदन वर(cid:15)य पदाVधकार(cid:15) को ससमय उपलvध नह(cid:15)ं कराने,23 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 (cid:1)नयंLी पदाVधकार(cid:15) को संसूVचत _कये Qबना सीधे 9यवहार 8यायालय म] पbरवाद दायर करने एवं सम$पJत 1प)ट(cid:15)करण क` भाषा अशोभनीय तथा अमयाJOदत होने आOद के Pलए आरोप NपL 'क' गOठत कर उ8ह] (cid:1)नलिsबत कर $वभागीय कायJवाह(cid:15) क` अनुशंसा Nाpत हुइJ।
2. jी कृ )णन से उ.त आरोप? पर 1प)ट(cid:15)करण Nाpत _कया गया। jी कृ )णन Uवारा सम$पJत 1प)ट(cid:15)करण क` समीHा $वभाग Uवारा क` गयी। समीHोपरा8त आरो$पत पदाVधकार(cid:15) के 1प)ट(cid:15)करण को असंतोषजनक पाते हुए Nाpत आरोप? क` जाँच बृहद mप म] _कये जाने एवं उनके कृ Mय को Qबहार सरकार(cid:15) सेवा आचार (cid:1)नयमावल(cid:15) के $वपर(cid:15)त पाते हुए उ8ह] (cid:1)नलिsबत कर $वभागीय कायJवाह(cid:15) संचाPलत _कये जाने का (cid:1)नणJय Pलया गया।
3. तदालोक म] jी कृ )णन को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15), 2005 के (cid:1)नयम-9(1)(क) के आलोक म] आदेश (cid:1)नगJत क` (cid:1)तVथ से (cid:1)नलिsबत _कया जाता है।
4. (cid:1)नलsबन अवVध म] jी कृ )णन को Qबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंLण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15), 2005 के (cid:1)नयम-10 के तहत अनुमा8य जीवन (cid:1)नवाJह भMता देय होगा।
5. (cid:1)नलsबन अवVध म] jी कृ )णन का मु(cid:8)यालय dामीण $वकास $वभाग, Qबहार, पटना (cid:1)नधाJbरत _कया जाता है।
6. (cid:1)नलsबनादेश पर सHम NाVधकार का अनुमोदन Nाpत है।
7. $वभागीय कायJवाह(cid:15) का आदेश अलग से (cid:1)नगJत क` जा रह(cid:15) है।
Qबहार-राSयपाल के आदेश से,
महे8k भगत, उप-सVचव।
——— सं॰ कारा/नि0को0(अधी0)-01-11/2014-56 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ——— संकल्प 9 जनवरी 2017
श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान) के विरूद्ध दिनांक 19.07.2014 को मंडल कारा, कटिहार में बंदियों के दो गुटों के बीच झड़प के पष्चात् एक बंदी शमीम अख्तर की मृत्यु के संदर्भ में लापरवाही बरतने तथा दिनांक 18.07.2014 को कैंटीन से सामान खरीदने के लिए बंदियों के दो गुटों की बीच झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने एवं प्रषासनिक विफलता के कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5919 दिनांक 19. 11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।
2. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ के पत्रांक 3980 दिनांक 23.09.2015 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 1554 दिनाकं 11.03.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा की गयी।
3. श्री कुमार ने अपने ज्ञापांक 533 दिनांक 27.03.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया। उन्होंने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया है कि उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उनके कहीं भी दोषी पाये जाने का उल्लेख नहीं है। जिला पदाधिकारी, कटिहार के अंतरिम प्रतिवेदन में उद्धृत है कि '' घटना की सूचना अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार को भी विलम्ब से प्राप्त हुई है। '' साथ ही इस संबंध में घटना की सूचना जिला नियंत्री पदाधिकारी को ससमय नहीं दी गयी '', की जाँच उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में की जा चुकी है एवं आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।
जिला पदाधिकारी, कटिहार के अंतरिम प्रतिवेदन में भी वर्णित है कि तड़के नंबरखुली के समय किसी अप्रिय घटना को रोकने की पूर्ण जवाबदेही उपाधीक्षक एवं प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल की बनती थी जिसके द्वारा ससमय कार्रवाई किया गया प्रतीत नहीं होता है। त्रिसदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि जेल डाक्टर द्वारा बंदी को 04ः30 बजे अपराह्न में सदर अस्पताल ले जाने की अनुषंसा पर सुबह 09ः30 बजे के लगभग बंदी को सदर अस्पताल ले जाने हेतु24 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 सुरक्षा कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया था। कारा के बाहर जमा भीड़ के उग्र हो जाने के फलस्वरूप विधि-व्यवस्था के मद्देनजर बंदी को सदर अस्पताल ले जाने की योजना तत्काल स्थगित करनी पड़ी थी।
4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जवाब की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि कारा हस्तक के प्रावधानों के अनुसार जिला में काराधीक्षक के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी ही होते हैं। सर्वप्रथम घटना की जानकारी जिला पदाधिकारी को देना आवष्यक था जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। यह उनके कर्त्तव्य में लापरवाही को परिलक्षित करता है। उनके द्वारा घटना का सही आकलन नहीं किया गया तथा निरोधात्मक कार्रवाई भी नहीं की गई। उनके मातहत कार्य करने वाल सभी कारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों/दायित्वों का सतत् अनुश्रवण करना उनका पदीय दायित्व था। इस प्रकार घटनाक्रम के लिए अपने कनीय पदाधिकारियों/कर्मियों को जिम्मेवार बताकर वे अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उनके द्वारा बंदी को चिकित्सक की अनुषंसा तथा एम्बुलेंस के आने के बाद भी ससमय इलाज हेतु नहीं भेजा गया। इस प्रकार बंदी के इलाज में हुई विलम्ब के लिए आरोपित स्पष्ट रूप से दोषी है एवं अपने उत्तरदायित्व के निर्वह्न में विफल रहे हैं।
5. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :-
(i) निन्दन।
(ii) दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड।
6. उपर्युक्त विनिष्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4912 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2755 दिनांक 21.12.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड '' निन्दन '' का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त '' दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड '' संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति मंडल कारा, सीवान) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (समय-समय पर यथा संषोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-
(i) निन्दन।
(ii) दो वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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सं॰ कारा/नि0को0(अधी0)-01-01/2017-218
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संकल्प
16 जनवरी 2017
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 30/31.12.2016 की रात्रि में केन्द्रीय कारा, बक्सर से 05 सजायाफ्ता बंंदियों की पलायन की घटना में श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर द्वारा बिहार कारा हस्तक-2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। साथ ही उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करके कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण पलायन की इतनी बड़ी घटना घटित हुई और 05 सजायाफ्ता बंदी पलायन करने में सफल हुए।
2. अतः उक्त गंभीर अनियमितता के आलोक में श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, मोतिहारी निर्धारित किया जाता है।
3. श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।25 Qबहार गजट, 25 जनवर(cid:15) 2017 4. श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।
5. उपरोक्त पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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