िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट"0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)बहार गजट गजट (cid:1)बहार
(cid:1)बहार
असाधारण अंक
असाधारण
सरकार (cid:23)ारा ूकािशत
ूकािशत 14 माघमाघमाघमाघ 1938 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 88) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 3333 फरफरफरफरवर"वर"वर"वर" 2017
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
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अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
25 25 25 25 जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017
मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद-13/2011/105105105105—भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद-166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा सं0सं0सं0सं0 मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद-13/2011/ शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :- संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन 1. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 22(2) में उल्लिखित शब्द कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 22(2) में उल्लिखित शब्द कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 22(2) में उल्लिखित शब्द 'श्रेणी-2' एवं शब्द 'सचिव' क्रमशः 'समूह-ख' तथा 'प्रधान सचिव/सचिव'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 'श्रेणी-2' एवं शब्द 'सचिव' क्रमशः 'समूह-ख' तथा 'प्रधान सचिव/सचिव'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 'श्रेणी-2' एवं शब्द 'सचिव' क्रमशः 'समूह-ख' तथा 'प्रधान सचिव/सचिव'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। ) एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं।
उक्त नियमावली, 1979 के नियम-32(क)(ix)(i) एवं (ii) एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं। 2. उक्त नियमावली, 1979 के नियम- उक्त नियमावली, 1979 के नियम-32(क) (xvii) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। ) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है। 3. उक्त नियमावली, 1979 के नियम-32(क) ( उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-22 का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 4. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-22 का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-22 का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
लोक पद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।'' लोक पद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।'' ''22. सभी ऐसे लोक पद के सृजन या उत्सादन का प्रस्ताव चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।'' उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-27 में उल्लिखित शब्द समूह ''ऐसी सिविल .............. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-27 में उल्लिखित शब्द समूह ''ऐसी सिविल 5. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-27 में उल्लिखित शब्द समूह ''ऐसी सिविल .......वेतन जो भी हो; परन्तु''को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
वेतन जो भी हो; परन्तु''को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
ावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-28 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 6. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-28 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित ावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-28 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी ''28. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति संबंधी प्रस्ताव, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो।'' प्रस्ताव, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई हो।''
मावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-30 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 7. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-30 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित मावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-30 के प्रावधान को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव।'' समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव।'' ''30. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव।'' 8. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' के क्रमांक-'6' के उपरान्त निम्नलिखित नया उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' के क्रमांक-'6' के उपरान्त निम्नलिखित नया क्रमांक-'7' जोड़ा जाएगा :-
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर" 2017| 7. नियुक्ति संबंधी मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनुशंसित मामलों सहित) | (निर्णय) सक्षम प्राधिकार | ||
| (i) | समूह-'क' (विभागाध्यक्ष सहित) | (i) | मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री |
| (ii) | समूह-'ख' | (ii) | प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री |
| (iii) | समूह-'ग' एवं 'घ' | (iii) | प्रधान सचिव/सचिव या विभागाध्यक्ष या सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति प्राधिकार |
9. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग 'ख' के क्रमांक-6 (ii) एवं (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएगें :-
| 6. नियुक्ति स बंधी ं मामले (बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा अनुशंसित मामलों सहित) | (निर्णय) सक्षम प्राधिकार |
| (ii) राज्य सेवाओं के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के प्रोन्नति के मामलों को छोड़कर अन्य सभी प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० / डी०ए०सी० पी०)इत्यादि की स्वीकृति के मामले। | (ii) प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री |
| (iii) राज्य सेवाओें के शीर्षस्थ पद/ विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति/ वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० /डी०ए०सी०पी०) इत्यादि की स्वीकृति के मामले। | (iii) मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश मेहरोत्राब्रजेश मेहरोत्राब्रजेश मेहरोत्राब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिव।
The 25th January 2017
No. MM-01/Mantriparishad-13/2011/105—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Rules of Executive Business, of Bihar, 1979 (Amended from time to time) with immediate effect :-
Amendment
1. The Words 'Class 2' and 'Secretary' mentioned in Rule 22(2) of Rules of Executive Business, 1979 (Amended from time to time) shall be substituded by the words 'Group-B' and 'Principal Secertary/Secretary' respectively.
2. Rule 32(a)(ix)(i) and (ii) of the said rules, 1979 are hereby deleted.
3. Rule 32 (a)(xvii) of the said rules, 1979 is hereby deleted.
4. Provision of Serial No.22 of the Third Schedule of the said rules, 1979 is substituted by the following :-
"22. Proposals for creation or abolition of all Posts irrespective of maximum Pay." 5. The Group of words mentioned in Third Schedule of Serial-27 of the said rules, 1979 'Proposal for Appointment..................................Pay of the post: Provided that' is hereby deleted.
6. Provision of Serial No-28 of Third Schedule of the said rules, 1979 shall be substituted by the following :-
"S.No.-28. Proposals relating to dismissal, removal or compulsary retirement of Group 'A' and Group 'B' officers whose appointments have been made by the Government".
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 फरवर" 20177. Provision of Serial No-30 of Third Schedule of the said rules, 1979 shall be substituted by the following :-
"30. Proposals to grant special Pay to Group 'A' and Group 'B' officers".
8. The Following New Serial No-7 shall be added after Serial No-6 in Part B of the Fourth Schedule of the said rules, 1979, :-
| 7. Matters relating to the appointment (including recommended by the Bihar Public Service Commission/Bihar Staff Seclection Commission) | Decision (Competent Authority) | ||
| (i) | Group-'A' (Including Heads of Department) | (i) | Chief Minister through Chief Secretary |
| (ii) | Group-'B' | (ii) | Departmental Minister through Principal Secretary |
| (iii) | Group- 'C' & 'D' | (iii) | Principal Secretary/Secretary or Heads of Department or Appointing Authorities declared by the Government. |
1979 shall be Substituted by the Following:-
| 6. Matters relating to the Appointment (including recommended by the Bihar Public Service Commission/Bihar Staff Seclection Commission) | Decision (Competent Authority) |
| (ii) Matters relating to All Promotion/Financial Progression (A.C.P/ M.A.C.P/D.A.C.P) except the top Most Posts of State Services/Heads of Departments) | (ii) Departmental Minister through Pricipal Secretary/ Secretary. |
| (iii) Matters relating to Promotion/ Financial Progression (A.C.P/M.A.C.P/D.A.C.P) of top Most Posts of State Services/Heads of Departments)" | (iii) Chief Minister through Chief Secretary. |
By order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Principal Secretary to the Government.
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 88-571+100-ड"0ट"0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in