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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 3 फरवरी 20173 फरवरी 20173 फरवरी 20173 फरवरी 2017
सं॰ 3ए-3-भत्ता (या॰भ॰)-01/2010-
भत्ता (या॰भ॰)-01/2010-769/वि॰/वि॰/वि॰/वि॰—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार यात्रा- भत्ता नियमावली, 1949 क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं— में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—
बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2017नियमावली, 2017नियमावली, 2017नियमावली, 2017 बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन)
संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह नियमावली बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2017 1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह नियमावली बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2017 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-(1) यह नियमावली बिहार यात्रा-भत्ता (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी । (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी ।
(3) यह पहली दिसम्बर, 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । (3) यह पहली दिसम्बर, 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-69 (1) के नोट (
(1) के नोट (vii)(ग) के बाद 2222.... बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-69
निम्नलिखित नया नोट (घ) जोड़ा जायेगा :- निम्नलिखित नया नोट (घ) जोड़ा जायेगा :-
"(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में "(घ) सरकारी प्रयोजनार्थ दिल्ली यात्रा के दौरान 'बिहार भवन' अथवा 'बिहार निवास' में ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा"। ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" ठहरने पर कमरे का किराया, अनुमान्य दैनिक भत्ता के अतिरिक्त, देय होगा" 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 फरवर(cid:17) 2017 The 3rd February 2017 No. 3A-3-Allowance(T.A.)-01/2010-769/F—In exercise of powers conferred by the proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make following Rule to amend The Bihar Travelling Allowance, 1949:-
Bihar Travelling Allowance (Amendment) Rule, 2017
1. Short title, extent and Commencement.—
(i) This may be called Bihar Travelling Allowance (Amendment ) Rule, 2017 (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(iii) It shall come into force with effect from 01.12.2016.
2. "After Note (vii)(c) of rule 69(1) of the Bihar Travelling Allowance Rule, 1949 the
following new note (d) shall be added as follows:–
"(d) Room Rent of 'Bihar Bhawan' or 'Bihar Niwas' shall be allowed in addition to admissible daily allowance, if travelling at Delhi is made in connection with due discharge of government duty. "
By Order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
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