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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचनाएं
16 फरवरी 2017
सं॰ 3/एम-75/2008-1823
-1823 सा॰—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शि
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, 'बिहार सरकारी से
ाोधन करने के लिए राज्यपाल, 'बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976' में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रा
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-
(1) यह नियमावली "
ाोधन) नियमावली, 2017" कही जाएगी। यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जाएगी। यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर प्रभावी होगी, जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल (2) यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर प्रभावी होगी, जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर प्रभावी होगी, जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमावली बनाने की शक्तियों सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमावली बनाने की शि सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमावली बनाने की शि के अध्यधीन हो। के अध्यधीन हो।
(3) यह तुरत प्रवृत होगी।
यह तुरत प्रवृत होगी।
2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 का प्रतिस्थापन बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 का प्रतिस्थापन।- उक्त बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 का प्रतिस्थापन 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- नियमावली, 1976 के नियम-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
"4-मादक पेयों और औषधों का उपभोग।-
मादक पेयों और औषधों का उपभोग।- कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का मादक पेय या औषध का 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:18) 2017 16 फरवरी 2017 सं॰ 3/एम-75/2008-1824सा॰, सं॰ 3/एम-75/2008-1823सा॰ दिनांक 16 फरवरी 2017 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
The 16th February 2017
No. 3/M-75/2008-1823—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Government Servants' Conduct Rules, 1976 –
1. Short title, extent & commencement.—
(1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants' Conduct (Amendment) Rules, 2017.
(2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the State of Bihar and who are subject to the Rules making powers of the Government.
(3) It shall come into force at once.
2. Substitution of the Rule-4 of the Bihar Government Servants' Conduct Rules, 1976-
Rule-4 in the said Rules, 1976, shall be substituted by the following :-
"4 - Consumption of intoxicating Drinks and Drugs- No Government Servant
shall consume intoxicating drinks or drugs. Every Government Servant shall
strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs, in force in any
area in which he may happen to be for the time being. "
By the order of the Governor of Bihar, KESHAV KUMAR SINGH, Joint Secretary to Government.
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