Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 February 2017

Published 28 February 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-02-28.169
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट#0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)बहार गजट गजट (cid:1)बहार

(cid:1)बहार

असाधारण अंक

असाधारण

सरकार (cid:23)ारा ूकािशत

ूकािशत 9 फा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुनननन 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 169) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 22228888 फरफरफरफरवर#वर#वर#वर# 2017

गृह विभागगृह विभागगृह विभागगृह विभाग (आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा)(आरक्षी शाखा) -------------------------------- अधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएंअधिसूचनाएं 28 अक्तूबर 201628 अक्तूबर 201628 अक्तूबर 201628 अक्तूबर 2016

सं0 1/चौ0-90-02/2013, गृ0अ

1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0-8637—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु ि

संक्ष़िप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 1. संक्ष़िप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, संक्ष़िप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी। 06 के नियम- 2(6) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चौकीदार/दफादार' के पश्चात्‌ निम्न चिन्ह्‌ 2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम- 2(6) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चौकीदार/दफादार' के पश्चात्‌ निम्न चिन्ह्‌ 06 के नियम- 2(6) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चौकीदार/दफादार' के पश्चात्‌ निम्न चिन्ह्‌ उक्त नियमावली, 2006 के नियम-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :-

जायेगा, :-

एवं शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा, :- एवं शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा, :- ''/वरीय दफादार'' 3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित '' 3-संवर्ग का गठन ; (1) बिहार चौकीदार संव

(1) बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्न पद सम्मिलित होंगे- (i) चौकीदार- यह इस संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार पद समूह 'घ' का पद होगा। ) चौकीदार- यह इस संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार पद समूह 'घ' का पद होगा। ) चौकीदार- यह इस संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार पद समूह 'घ' का पद होगा। (ii) दफादार- यह संवर्गीय पदोन्नति का पद होगा, जो चौकीदार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के ) दफादार- यह संवर्गीय पदोन्नति का पद होगा, जो चौकीदार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के ) दफादार- यह संवर्गीय पदोन्नति का पद होगा, जो चौकीदार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। यह पद समूह 'ग' का पद होगा। द्वारा भरा जायेगा।

(iii) वरीय दफादार- यह संवर्गीय प्रोन्नति का द्वितीय सोपान का पद होगा। यह पद दफादार पद पर ) वरीय दफादार- यह संवर्गीय प्रोन्नति का द्वितीय सोपान का पद होगा। यह पद दफादार पद पर ) वरीय दफादार- यह संवर्गीय प्रोन्नति का द्वितीय सोपान का पद होगा। यह पद दफादार पद पर यों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।

होगी, जिसे गृह विभाग द्वारा ) इस संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृत बल की संख्या निम्नवत होगी, जिसे गृह विभाग द्वारा (क) चौकीदार - स्वीकृत पद की संख्या (ख) दफादार - स्वीकृत पद की संख्या (ग) वरीय दफादार- स्वीकृत पद की संख्या

कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा (iv) इस संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृत बल समय-समय पर, परिवर्तित किया जा सकेगा। समय-समय पर, परिवर्तित (क) चौकीदार - स्वीकृत पद की संख्या - 26000 (ख) दफादार - स्वीकृत पद की संख्या - 1900 (ग) वरीय दफादार- स्वीकृत पद की संख्या - 10002 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर# 2017 (v) विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे। (vi) यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।''

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-9 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :- '' 9-वेतनमान्‌-चौकीदार- (i) दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु- पे बैण्ड 5200-20200 गे्रड पे 1800/- (ii) गैर दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु-

पे बैण्ड 5200-20200 गे्रड पे 1650/-

दफादार- पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- वरीय दफादार- पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2000/-

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-10 में संशोधन :-

'' नियम- 10 में प्रयुक्त वाक्यांश 'दफादार के पद पर' के पश्चात्‌ शब्द ''तथा दफादार के पद से वरीय दफादार के पद पर'' अंतःस्थापित किए जाएगे।''

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 (ख) में संशोधन :-

'' नियम-11 (ख) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों' के पश्चात्‌ शब्द 'तथा तृतीयवर्गीय कर्मचारियों' को अंतःस्थापित किये जायेगें''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के अपर सचिव।

The 28th October 2016

No. 1/Chou-90-02/2013,H.P.-8687—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Chowkidar Cadre Rules, 2006 (As amended from time to time) :-

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called Bihar Chowkidar Cadre (Amendment) Rules, 2016. (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (iii) It shall come into force with immediate effect.

2. In Rule 2 (6) of the said Rules, 2006 the following symbol and words shall be inserted after "Chowkidar / Dafadar " "/Senior Dafadar"

3. Rule-3 of the said Rules, 2006, shall be substituted by following:-

"3- Constitution of Cadre-(1) Bihar Chowkidar Cadre will comprise of following posts :-

(i) Chowkidar – It shall be post of basic category of this cadre. The post of Chowkidar shall be of Group-"D".

(ii) Dafadar – It shall be promotional cadre post which will be filled up by promotion from the employee working on the post of Chowkidar. The post Dafadar shall be of Group-"C"

(iii) Senior Dafadar - It shall be second hierarchical post of the cadre promotion. This post shall be filled up by promotion of the employees working on the posts of Dafadar.

(iv) The number of sanctioned strength of different posts of this cadre shall be as follow, which may be altered from time to time by Home Department:- (A) Chowkidar – Number of sanctioned post- 26000 (B) Dafadar – Number of sanctioned post -1900 (C) Senior Dafadar – Number of sanctioned post - 1000

(v) Legally appointed and working all the Chowkidars and Dafadars shall be automatically included in this cadre.

3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28 फरवर# 2017

(vi) This cadre shall be District level Cadre and concerned District Magistrate shall be the Appointing officer and Cadre Controlling Officer.

4. Rule-9 of the said rules, 2006 shall be substituted by following :-

"9- Pay scale- Chowkidar - (i) For 10th Exam passed or equivalent - Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1800/- (ii) For Non matric or equivalent Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1650/- Dafadar - Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1900/- Senior Dafadar - Pay Band 5200-20200+Grade Pay 2000/- 5. Ammendment to Rule-10 of the said Rules-2006 .-

" In Rule-10, after the words" on the post of Dafadar," the words from the post of Dafadar to the post of Senior Dafadar" shall be inserted.

6. Ammendment to the Rule-11 (B) of the said rules 2006.

"In Rule-11 (B), after the words "Fourth grade employees" The words"and third grade employees" shall be inserted.

By order of the Governor of Bihar, RANJAN KUMAR SINHA, Additional Secretary to the Government.

————

अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 169-571+1000-ड#0ट#0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 February 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-02-28.169/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-02-28.169.