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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 March 2017

Published 01 March 2017

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-03-01.9
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 10 फा(cid:20)गुन 1938 (श0) सं(cid:8)या 9 पटना, बुधवार, ———————— 1 माच" 2017 (ई0) &वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि.त, पद1थापन, बदल(cid:15), शि.त, छु 5ी और अ8य 9यि.तगत सूचनाएं। 2-21 भाग-1-क—1वयंसेवक गु(cid:20)म> के समादे*टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैC(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, काय"Hम, छाIवृिJत Kदान, आLद।

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भाग-1-ग—MशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आLद ---

भाग-2—Nबहार-राPयपाल और काया"QयG> Rवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आLद। 22-23 भाग-3—भारत सरकार, पिTचम बंगाल सरकार और उVच 8यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राPय गजट> के उYरण। ---

भाग-4—Nबहार अSध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Nबहार &वधान मंडल म\ पुर:1था&पत &वधेयक, उ.त &वधान मंडल म\ उप1था&पत या उप1था&पत ^कये जानेवाले Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और उ.त &वधान मंडल म\ पुर:1थापन के पूव" KकाMशत &वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा*Cप(cid:1)त क_ Pये*ठ अनुम(cid:1)त Mमल चुक_ है। ---

भाग-8—भारत क_ संसद म\ पुर:1था&पत &वधेयक, संसद म\ उप1था&पत Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप1था&पत Kवर सMम(cid:1)तय> के K(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:1थापन के पूव" KकाMशत &वधेयक। ---

भाग-9—&व`ापन

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भाग-9-क—वन &वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सव"साधारण सूचनाएं इJयाLद। 24-24

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पूरक

पूरक-क 25-272 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

10 नवम्बर 2016

सं॰ 484 नि0—श्री सत्य नारायण शिवहरे, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा, को दिनांक 26.11.2016 को अवर न्यायाधीश न्यायालय के स्थापना के उपरान्त सोनपुर के अवर न्यायाधीश, के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। वे साधारणतः सोनपुर में अधिष्ठित रहेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 10th November, 2016

No. 484 A—Sri Satya Narayan Sheohare, Civil Judge (Senior Division) presently posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M., Chapra is transferred and posted as Sub Judge, Sonepur in the Judgeship of Saran to be stationed ordinarily at Sonepur on establishment of the Court of Sub Judge at Sonepur on 26.11.2016.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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10 नवम्बर 2016

सं॰ 485 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारन प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1 2 3 4
श्री राजेश कुमार II, मुंसिफ-सह-प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, बिक्रमगंज। (तत्कालीन छपरा स्थानांतरण एवं पदस्थापन के आदेश में) अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) सोनपुर स) सारण अ) सोनपुर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) सोनपुर मु सिफी की स्थानी सीमाओं के ं अंतर्गत 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।3 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

The 10th November, 2016

No. 485 A— The judicial officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1 2 3 4
1 Sri Rajesh Kumar II, Munsif- cum-J.M., Bikramganj (Under orders of transfer and posting at Saran at Chapra) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sonepur c) Saran a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sonepur Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sonepur Munsifi.

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15 नवम्बर 2016

सं॰ 486 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री जुनेद आलम, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश, (कनीय कोटि), जमुई। जमुई
2. श्री आशीष कुमार अग्निहोत्री, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णिया। पूर्णिया
3. श्री रोहित कुमार, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), पूर्णिया। पूर्णिया
4. श्री धर्मे द्र कुमार पाण्डेय, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश, (कनीय कोटि), किशनगंज। ं किशनगंज
5. श्री विकाश कुमार, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश, (कनीय कोटि), बांका। बांका

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 15th November, 2016

No. 486 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

4 Nबहार गजट, 1 माच" 2017
Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Juned Alam, Probationary Munsif, Jamui. Jamui
2. Sri Ashish Kumar Agnihotri, Probationary Munsif, Purnea. Purnea
3. Sri Rohit Kumar, Probationary Munsif, Purnea. Purnea
4. Sri Dharmendra Kumar Pandey, Probationary Munsif, Kishanganj. Kishanganj
5. Sri Vikash Kumar, Probationary Munsif, Banka. Banka

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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18 नवम्बर 2016

सं॰ 489 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री बिधु भुषण पाठक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त को पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 18th November, 2016

No. 489 A—On being relieved of his present assignment, Sri Bidhu Bhushan Pathak, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar, State Commission, Consumer Protection, Patna on deputation is transferred and posted as District and Sessions Judge of Patna.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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18 नवम्बर 2016

सं॰ 490 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किए जाते हैं।
1 2 3
1. श्री शहाब कौशर, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नवगछिया (भागलपुर), वर्तमान में सदस्य सचिव, बिहार राज्य कोर्ट प्रबंधन प्रणाली समिति, पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में कार्यरत अ) अवर न्यायाधीश ब) गया स) गया
2. श्री कृष्ण गोपाल, विशेष कार्य पदाधिकारी (इन्फ्रास्ट्रक्चर), पटना उच्च न्यायालय, पटना (पटना) अ) अवर न्यायाधीश ब) शिवहर स) शिवहर

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।5 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

The 18th November, 2016

No. 490 A—The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judges named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No. Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship) (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which appointed on promotion
1. 2. 3.
1. Sri Shahab Kausar, Sub Judge-cum-ACJM, Naugachia (Bhagalpur) Presently working as Member Secretary, Bihar State Court Management System Committee, Patna High Court, Patna (a) Sub Judge (b) Gaya (c) Gaya
2. Sri Krishna Gopal Officer on Special Duty (Infrastructure), Patna High Court, Patna (Patna) (a) Sub Judge (b) Sheohar (c) Sheohar

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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18 नवम्बर 2016

सं॰ 491 नि0—श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव-1, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति प्रभारी निबंधक (आइ.टी.)-सह-सी.पी.सी., पटना उच्च न्यायालय, पटना को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 18th November, 2016

No. 491 A—Sri Om Prakash Srivastava I, Additional District and Sessions Judge, presently posted as Registrar (IT) in charge-cum-CPC, Patna High Court, Patna, is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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21 नवम्बर 2016

सं॰ 493 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री विजय कुमार मिश्रा, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), सिवान। सिवान
2. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), मु गेर। ं मु गेर ं
6 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

The 21st November, 2016

No. 493 A— In exercise of powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Vijay Kumar Mishra, Probationary Munsif, Siwan. Siwan
2. Sri Anand Kumar Tripathi, Probationary Munsif, Munger. Munger

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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26 नवम्बर 2016

सं॰ 506 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तम्भ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किए जाते हैं।
1 2 3
1. श्री पाठक आलोक कौशिक, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना (पटना), वर्तमान में बिहार न्यायिक अकादमी, पटना में पदस्थापित अ) अवर न्यायाधीश ब) बिहारशरीफ स) नालंदा
2. श्री निशान्त कुमार प्रियदर्शी, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना (पटना) अ) अवर न्यायाधीश ब) सिवान स) सिवान
3. श्री शुकुल राम, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान (सिवान) अ) अवर न्यायाधीश ब) पटना स) पटना
4. श्री कृष्ण गोपाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, (इन्फरास्ट्‌क्जर) पटना उच्च न्यायालय, पटना जिनका स्थानान्तरण अवर न्यायाधीश-सह- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवहर के रूप में हुआ है। अ) अवर न्यायाधीश ब) पूर्णियॉ स) पूर्णियॉ

उल्लिखित पदाधिकारी से संबंधित है को उपरोक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 26th November, 2016

No. 506 A—The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that she shall work in such a way that her disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

7 Nबहार गजट, 1 माच" 2017
Sl. No. Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)  a) Designation at the new station b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily c) Name of the Judgeship/place in which appointed on promotion.
1. 2. 3.
1. Sri Pathak Alok Kaushik, Sub Judge-cum- A.C.J.M., Patna (Patna) On deputation at Bihar Judicial Academy, Patna. a) Sub Judge b) Biharsharif c) Nalanda
2. Sri Nishant Kumar Priyadarshi, Sub Judge- cum-A.C.J.M., Patna (Patna) a) Sub Judge b) Siwan c) Siwan
3. Sri Sukul Ram, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Siwan (Siwan) a) Sub Judge b) Patna c) Patna
4. Sri Krishna Gopal, Officer On Spl. Duty (Infrastructure) Patna High Court, Patna. Under orders of transfer to Sheohar as Sub Judge-cum-A.C.J.M. a) Sub Judge b) Purnea c) Purnea

Serial No. 4, stands modified to the extent as above.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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28 नवम्बर 2016

सं॰ 508 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम सं0 पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री सितेश कुमार, मुंसिफ, तेघरा, (बेगूसराय)। बेगूसराय
2. श्री धीरज कुमार मिश्रा, मुंसिफ, बलिया, (बेगूसराय)। बेगूसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 28th November, 2016

No. 508 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the District noted against their respective names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Sitesh Kumar, Munsif, Teghra (Begusarai) Begusarai
2. Sri Dhiraj Kumar Mishra, Munsif, Ballia (Begusarai) Begusarai

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

8 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

28 नवम्बर 2016

सं॰ 517 नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-13 की उप-धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा-261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
1. 2. 3.
1. श्री रामनिरंजन चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई। जमुई अनुमण्डल
2. श्री विजय कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, जमुई। जमुई अनुमण्डल
3. श्री संजय कुमार, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई। जमुई अनुमण्डल
4. श्री मिथिलेश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमुई। जमुई अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 28th November, 2016

No. 517 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been

Sl. No. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which Powers are vested
1 2 3
1. Sri Ram Niranjan Chaudhary, Senior Deputy Collector, Jamui Jamui Subdivision
2. Sri Vijay Kumar, S.D.O., Jamui Jamui Subdivision
3. Sri Sanjay Kumar, D.C.L.R., Jamui Jamui Subdivision
4. Sri Mitilesh Kumar Singh, Executive Magistrate, Jamui Jamui Subdivision

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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1 दिसम्बर 2016

सं॰ 524 नि0—अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर मो0 नजरे इमाम अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधुबनी की सेवायें, पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना (अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग के अंतर्गत) के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 1st December, 2016

No. 524 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Nazre Imam Ansari, Principal Judge, Family Court, Madhubani are placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration Department, Patna for being placed at the disposal of the Minority9 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 Welfare Department, the Government of Bihar, Patna for his appointment as Presiding Officer, Bihar Waqf Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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2 दिसम्बर 2016

सं॰ 526 नि0—अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त को पश्चिम चम्पारण स्थित बेतिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 2nd December, 2016

No. 526 A—On being relieved of his present assignment, Sri Abhimanyu Lal Srivastava, Principal Judge, Family Court, presently posted as O.S.D., Governor's Secretariat, Patna on deputation is transferred and posted as District and Sessions Judge of West Champaran at Bettiah.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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5 दिसम्बर 2016

सं॰ 535 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1. 2. 3.
1. श्री सुनील कुमार सिंह-I, मुंसिफ, हिलसा। नालंदा

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 5th December, 2016

No. 535 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of Officers with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Sunil Kumar Singh-I, Munsif, Hilsa Nalanda

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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7 दिसम्बर 2016

सं॰ 536 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-13 की उप-धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।10 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1. 2. 3.
1. श्रीमती आशा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जहानाबाद जहानाबाद अनुमण्डल
2. श्रीमती किन्जालिका सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जहानाबाद जहानाबाद अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 7th December, 2016

No. 536 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been

Sl. No. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which Powers are vested
1 2 3
1. Smt. Asha Kumari, Executive Magistrate, Jehanabad Jehanabad Subdivision
2. Smt. Kinjalika Sinha, Executive Magistrate, Jehanabad Jehanabad Subdivision

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

———

7 दिसम्बर 2016

सं॰ 537 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-13 की उप-धारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा-261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1. 2. 3.
1. श्री रविन्द्र कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर हाजीपुर अनुमण्डल
2. श्री स्वप्निल, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर हाजीपुर अनुमण्डल
3. श्रीमती नीरा वर्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हाजीपुर हाजीपुर अनुमण्डल

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 7th December, 2016

No. 537 A—In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub-Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF11 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No. Name of Officer with designation and place of posting Jurisdiction for which Powers are vested
1 2 3
1. Sri Ravindra Kumar, S.D.O., Hajipur Hajipur Subdivision
2. Sri Swapnil,D.C.L.R., Hajipur Hajipur Subdivision
3. Smt. Neera Verma, Executive Magistrate, Hajipur Hajipur Subdivision

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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9 दिसम्बर 2016

सं॰ 543 नि0—श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास (सासाराम) को श्री विनोद कुमार सिन्हा के स्थान पर, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है।

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रभारी महानिबंधक।

The 9th December, 2016

No. 543 A— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to appoint Sri Prakash Chandra Jaiswal, District and Sessions Judge, Rohtas at Sasaram, as Registrar General, Patna High Court, Patna vice Sri Vinod Kumar Sinha.

By Order of the Hon'ble, The Acting chife Justice (Sd.) Illigible, Registrar General.

———

16 दिसम्बर 2016

सं॰ 546 नि0—श्री बजरंगी शरण, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, अररिया को सितामढ़ी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक।

The 16th December, 2016

No. 546 A— Shri Bajrangi Sharan, Principal Judge, Family Court, Araria is transferred and posed as District and Sessions Judge of Sitamarhi.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

———

16 दिसम्बर 2016

सं॰ 547 नि0—श्री प्रभु नाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, समस्तीपुर को सासाराम (रोहतास) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक।

The 16th December, 2016

No. 547 A—Shri Prabhu Nath Singh, Principal Judge, Family Court, Samastipur is transferred and posed as District and Sessions Judge of Rohtas at Sasaram.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

12 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

19 दिसम्बर 2016

सं॰ 551 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं। जिला का नाम
1 2 3 4
1 श्री किशोर कुणाल, मुंसिफ, अरवल। (संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त) अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) अरवल स) जहानाबाद जहानाबाद

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक।

The 19th December, 2016

No. 551 A— The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting (a) Designation at the new station. b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed. c) Name of the Judgeship in which posted. Name of the District
1. 2. 3. 4.
1. Sri Kishor Kunal, Munsif, Arwal (Presently on deputation as O.S.D. at Bihar State Legal Service Authority, Patna) a) Judicial Magistrate b) Arwal c) Jehanabad Jehanabad

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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19 दिसम्बर 2016

सं॰ 552 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री राकेश कुमार राकेश, मुंसिफ, अरवल। (जहानाबाद) जहानाबाद
13 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

The 19th December, 2016

No. 552 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of Officers with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Rakesh Kumar Rakesh, Munsif, Arwal (Jehanabad) Jehanabad

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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22 दिसम्बर 2016

सं॰ 553 नि0—अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्रीमति ज्योति कुमारी, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), संप्रति सहायक निबंधक (अनुसंधान), उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्त, को सीतामढ़ी जजी में अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे साधारणतया सीतामढ़ी में अधिष्ठित रहेंगी।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, उपरोक्त अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दीवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30ः70 के अनुपात में हो।

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक।

The 22nd December, 2016

No. 553 A—On being relieved of her present assignment Smt. Jyoti Kumari, Civil Judge (Senior Division) presently posted on deputation as Assistant Registrar (Research), Supreme Court of India, New Delhi is appointed as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship of Sitamarhi to be stationed ordinarily at Sitamarhi.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judge named above, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that she shall work in such a way that her disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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22 दिसम्बर 2016

सं॰ 554 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।14 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्ग (साधारन प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1 2 3 4
1. श्री धीरेंद्र कुमार राय, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, मंझौल। (बेगूसराय) अ) मु सिफ (असैनिक न्यायाधीश, ं कनीय कोटि) ब) मंझौल स) बेगूसराय अ) मंझौल मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रूपये तक ब) मंझौल मु सिफी की स्थानी सीमाओं ं के अ तर्गत ं 1000 रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

The 22nd December, 2016

No. 554 A— The judicial officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3.

As mentioned in column no. 4, the officer is also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officer is also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not, however, be exercised by the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting with judgeship at the new a) Designation station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer. Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act,1987
1 2 3 4
1 Sri Dhirendra Kumar Ray, J.M. 1st Class, Manjhaul (Begusarai) a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Manjhaul c) Begusarai a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Manjhaul Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Manjhaul Munsifi.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

15 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

22 दिसम्बर 2016

सं॰ 555 नि0— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री धीरेंद्र कुमार राय, मु सिफ, मुझौल। ं बेगूसराय

The 22nd December, 2016

No. 555 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of Officer with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Dhirendra Kumar Ray, Munsif, Majhaul (Begusarai) Begusarai

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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23 दिसम्बर 2016

सं॰ 559 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्र॰ स॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1 2 3
1. श्री राजेश कुमार, परिक्षेमान मुंसिफ, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), आरा। भोजपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक।

The 23th December, 2016

No. 559 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of Officers with designation and present place of posting. Name of the District
1 2 3
1. Sri Rajesh Kumar, Probationary Munsif, Civil Judge (Junior Division), Ara. Bhojpur

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

16 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

———

अधिसूचनाएं

29 अप्रैल 2016

सं0 2/एल01-20-03/2016 गृ0आ0-3386—श्री ललन कुमार पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) बाँका को दिनांक 06.02.2015 से 21.02.2015 तक चिकित्सीय आधार पर बितायी गयी कुल 16 (सोलह) दिनों की अवकाष अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-232 के आलोक में कुल 32 (बत्तीस) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष (एच0पी0एल0) के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामजीवन सत्यार्थी उप-सचिव।

———

6 जुलाई 2016

सं0 2/पी05-20-02/2013गृ0आ0-5223—बिहार पुलिस सेवा के निम्नलिखित वरीय पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर वेतनमान-पे बैण्ड 3 ग्रेड पे 7600/- में आदेष निर्गत की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

क्र0क्र0क्र0क्र0 पदाधिकारियों का नाम मूल कोटि में कोटि क्रमांक (वर्ष 2014)
1. श्री पंकज कुमार 51/14
2. श्री अषोक कुमार प्रसाद 52/14
3. श्री विजय कुमार 53/14
4. श्री राकेष कुमार दुबे 54/14
5. श्री चन्द्रषेखर प्रसाद विद्यार्थी 56/14
6. श्री हरिमोहन शुक्ला 57/14
7. श्री संजय भारती 55/14
8. श्री शैषव यादव 64/14
9. श्री अनंत कुमार राय 66/14
10. श्री राजेष कुमार नं0-1 67/14
11. श्री मो0 कासिम 68/14
12. सुश्री कामिनी बाला 70/14

अन्तर्गत किया जायेगा।

4. इस आदेष के तहत दी गई संवर्गीय प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770/2015 में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देव नारायण मंडल, संयुक्त सचिव

———

22 अगस्त 2016

सं0 2/पी05-20-02/2013गृ0आ0-6536—श्री तौहिद परवेज (मूल कोटि वरीयता क्रमांक 86/09, क्रमांक-18/14) को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर, वेतनमान-पे बैण्ड 3ग्रेड पे 7600/- में दिनांक 31.12.2012 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नति का अािर्थक लाभ श्री तौहिद परवेज से सामान्य कोटि के ठीक कनीय श्री शशि भूषण शर्मा (88/09) को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि दिनांक 31.12.2012 से देय होगा।

3. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के प्रस्ताव पर वित्त विभाग का सहमति प्राप्त है। 4. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(A)(1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770/2015 में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देव नारायण मंडल, संयुक्त सचिव।17 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 22 सितम्बर 2016

सं0 2/पी05-20-02/2013गृ0आ0-7615—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-4800 दिनांक 01.04.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित तीन वरीय पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर वेतनमान पे बैण्ड-3ग्रेड वेतन रु0 7600/- में औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0 नाम मूल वरीयता क्रमांक
1. 2 3
1. श्री अमृतेन्दु शेखर ठाकुर 71/14
2. श्री ललित मोहन शर्मा 72/14
3. श्री हरिषंकर कुमार 74/14

आलोक में किया जायेगा तथा इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना विकल्प देना होगा। 4. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देव नारायण मंडल, संयुक्त सचिव।

——— 16 अगस्त 2016

सं0 2/पी05-20-01/2013गृ0आ0-7486—सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0-4800 दिनांक 01.04.2016 में निहित आदेष के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित अपर पुलिस अधीक्षकों को आदेष निर्गत की तिथि से स्टाफ ऑफिसर के पद पर वेतनमान-पे बैण्ड-4ग्रेड पे-रु0 8700/- में औपबंधिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक नामनामनामनाम मूल वरीयता क्रमांक 2014
1 श्री मो0 फरोगुद्‌दीन 14
2 श्री नीलेष कुमार 16
3 श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी 17

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 3. प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम-22 (1) (A) (1) में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा इस संबंध में पदाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अपना विकल्प देना होगा। 4. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुषील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेष के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, देव नारायण मंडल, संयुक्त सचिव।

——— 3 नवम्बर 2016

सं॰ 1/एल1-10-04/2015 गृ0आ0-8742—श्री चन्दन कुमार कुषवाहा, भा0पु0से0 (2010), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रोहतास सम्प्रति नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य), पटना को अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2015 से 13.03.2015 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

——— 8 दिसम्बर 2016

सं॰ 1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0-9656—श्री सौरभ कुमार शाह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, सीवान को निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2016 से 06.01.2017 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों की उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री शाह के अवकाश अविध में श्री राजेश कुमार, भा॰पु॰से॰ (2003), समादेष्टा, बि॰सै॰पु॰-05, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीवान के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।18 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

8 दिसम्बर 2016

सं॰ 1/एल1-10-18/2012 गृ0आ0-9657— श्री परेष सक्सेना, भा0पु0से0 (1994), अपर-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषाम सेवाएॅं, बिहार, पटना को अपने चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2016 से 30.06.2016 तक की अवकाष अवधि को निम्नरूप से अवकाष स्वीकृत कर विनियमित किया जाता है :-

(i) दिनांक 19.01.2016 से 19.02.2016 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों का रूपांतरित अवकाष । (ii) दिनांक 28.03.2016 से 28.04.2016 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों का उपार्जित अवकाष । (ii) दिनांक 02.05.2016 से 30.06.2016 तक कुल 60 (साठ) दिनों का उपार्जित अवकाष ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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8 दिसम्बर 2016

सं॰ 1/एल1-10-10/2013 गृ0आ0-9658—श्रीमती निताशा गुड़िया, भा0पु0से0 (2008) समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-13, दरभंगा को अखिल भारतीय (छुट्‌टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (1) के आलोक में दिनांक 15.12.2016 से 12.06.2017 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती गुड़िया के अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के प्रभार में श्री बाबु राम, भा0पु0से0 (2009) सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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16 दिसम्बर 2016

सं॰ 1/एल1-10-13/2016 गृ0आ0-9826—श्री पुष्कर आनन्द, भा0पु0से0 (2009), समादेष्टा, अष्वारोही सैन्य पुलिस, आरा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत निम्नांकित अवधियों के लिए उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) दिनांक 08.04.2016 से दिनांक 21.04.2016 तक-14 दिन (ii) दिनांक 05.05.2016 से दिनांक 23.05.2016 तक- 19 दिन

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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10 जनवरी 2017

सं॰ 1/पी03-01/2016 गृ0आ0-126—श्री संजीव कुमार सिंघल, भा0पु0से0 (1988), अपर पुलिस महानिदेषक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को अपने परिवार के सदस्यों के साथ पर्यटन के उद्‌देष्य से दुबई (यू0ए0ई0) भ्रमण हेतु दिनांक 04 एवं 05.02.2017 तथा दिनांक 11 एवं 12.02.2017 के शनिवारीय एवं रविवारीय अवकाष को क्रमषः Prefix एवं Suffix के साथ, दिनांक 06.02.2017 से 10.02.2017 तक कुल 05 (पाँच) दिनों का Ex India Leave आकस्मिक अवकाष के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. श्री सिंघल के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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12 जनवरी 2017

सं॰ 1/एल1-10-09/2008गृ0आ0-265—श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0, बिहार, पटना को अपने पिता के ईलाज एवं देखभाल हेेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2016 से 28.10.2016 तक कुल 74 (चौहत्तर) दिनों की उपार्जित अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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19 जनवरी 2017

सं॰1/एल01-10-20/2013 गृ0आ0-486—विभागीय अधिसूचना संख्या-5272, दिनांक 08.07.2016 द्वारा श्री आशीष भारती, भा0पु0से0 (2011), तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी, मुजफ्फरपुर पटना सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत उपभोग किये गये अवकाष19 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 दिनांक 24.10.2013 से 07.12.2013 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों की उपार्जित अवकाष एवं दिनांक 08.12.2013 से 1012. 2013 तक कुल 03 (तीन) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी थी। 2. अतः महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना से प्राप्त परामर्षानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-5272, दिनांक 08.07.2016 को संषोधित करते हुए श्री आशीष भारती, भा0पु0से0 (2011), द्वारा उपभोग किये गये अवकाष दिनांक 24.10.2013 से 20.11.2013 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों की उपार्जित अवकाष एवं दिनांक 21.11.2013 से 10.12.2013 तक कुल 20 (बीस) दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाष की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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30 जनवरी 2017

सं॰ 1/एल01-10-21/2013 गृ0आ0-838—श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994), पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाष) नियमावली-1955 के नियम 18 (D) के आलोक में दिनांक 23.12.2016 से 31.03.2017 तक कुल 99 (निन्यानवे) दिनों की षिषु देखभाल अवकाष (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती चन्द्रा के उक्त अवकाष अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री रत्न संजय कटियार, भा0पु0से0 (1998), पुलिस महानिरीक्षक, विषेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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13 फरवरी 2017

सं॰ 1/एल01-10-08/2009 गृ0आ0-1225—श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0 (1984), पुलिस महानिदेषक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा (अतिरिक्त प्रभार महानिदेषक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना को चिकित्सा कारणों से अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत निम्नरूप से अवकाष स्वीकृत किया जाता है :-

(i) दिनांक 08.10.2016 से 18.10.2016 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों का उपार्जित अवकाष।

(ii) दिनांक 19.10.2016 से 30.10.2016 तक कुल 12 (बारह) दिनों का रूपांतरित अवकाष (12x2=24 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य) ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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20 फरवरी 2017

सं॰ 1/एल 1-10-03/2017 गृ0आ0-1509—श्री विनय तिवारी, भा0पु0से0 (2015), परीक्ष्यमान सहायक पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 15 के अन्तर्गत दिनांक 15.02.2017 से 15.11.2017 तक कुल 274 (दो सौ चौहत्तर) दिनों की असाधारण अवकाष (अवैतनिक) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।

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20 फरवरी 2017

सं॰ 1/एल 1-10-15/2015 गृ0आ0-1510—श्री निषान्त कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉं को अपनी मॉं एवं पिता का ईलाज दिल्ली में कराने एवं स्वंय के आवष्यक निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्‌टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.02.2017 से 07.03.2017 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री तिवारी के अवकाष अवधि में श्रीमती मीनू कुमारी, भा0पु0से0 (2010), समादेष्टा, बि0सै0पु0-07, कटिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्णियॉं के प्रभार में रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव।20 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

शिक्षा विभाग

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अधिसूचनाएं

20 फरवरी 2017

सं॰ 2/टी09-01/17-223—विभागीय आदेश संख्या-507 दिनांक 01.03.16 द्वारा श्री धु्रव नारायण प्रसाद को अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्रोन्नति दी गयी।

2. उक्त आदेश के आलोक में श्री प्रसाद दिनांक 04.03.16 के पूर्वाह्‌न में पदस्थापन हेतु योगदान दिए। 3. पदस्थापन की प्रतीक्षारत श्री धु्रव नारायण प्रसाद (वरीयता क्रमांक-349/16) को अगले आदेश तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित्‌ किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुशील कुमार, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

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20 फरवरी 2017

सं॰ 2/टी09-01/17-224—विभागीय आदेश संख्या-1783 दिनांक 12.09.16 द्वारा श्री जवाहर प्रसाद को अवर शिक्षा सेवा (प्रा0शा0) से बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्रोन्नति दी गयी। उक्त आदेश के आलोक में श्री प्रसाद दिनांक 19.09.16 के पूर्वाह्‌न में बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 के पद पर पदस्थापन हेतु योगदान दिए।

2. पदस्थापन की प्रतीक्षारत श्री जवाहर प्रसाद (वरीयता क्रमांक-348/16) को अगले आदेश तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुशील कुमार, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

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20 फरवरी 2017

सं॰ 2/टी09-01/17-225—विभागीय आदेश ज्ञापांक-1957 दिनांक 14.11.16 द्वारा श्री कपिलदेव प्रसाद यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर को मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री यादव, दिनांक 18.11.16 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर के पद का प्रभार सौंपकर दिनांक 23.11.16 के पूर्वाह्‌न में मुख्यालय में योगदान दिए।

2. श्री कपिलदेव प्रसाद यादव (वरीयता क्रमांक-78/16), तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर-सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अपने ही वेतनमान में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुशील कुमार, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

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20 फरवरी 2017

सं॰ 2/टी09-01/17-226—विभागीय आदेश ज्ञापांक-14 दिनांक 16.01.17 के आलोक में श्री मो0 जाहिद हुसैन द्वारा दिनांक 16.01.17 के पूर्वाह्‌न में पदस्थापन हेतु योगदान दिया गया।

2. पदस्थापन की प्रतीक्षारत श्री मो0 जाहिद हुसैन (वरीयता क्रमांक-77/16) को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुशील कुमार, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचनाएं

16 फरवरी 2017

सं॰ 6/गो॰-34-06/2016-590/वा॰कर—श्री नवीन कुमार, वाणिज्य-कर उपायुक्त सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में (बिहार राज्य खाद्य निगम लि॰, पटना के आदेष संख्या 172 दिनांक 10.01.2017 द्वारा पैतृक विभाग को सेवा वापस किये जाने के फलस्वरूप) को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं॰ 6/गो॰-34-06/2016-591/वा॰कर—श्री दीपक कुमार सेन गुप्ता, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, (प्रभारी), तेघड़ा अंचल, तेघड़ा (सम्प्रति उपार्जित अवकाष पर) को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।21 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 सं॰ 6/गो॰-34-06/2016-592/वा॰कर—श्री हरेन्द्र कुमार मांझी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, पटना सम्प्रति प्रभारी, तेघड़ा अंचल के पद पर प्रतिनियुक्त को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, प्रभारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार राम, उप-सचिव।

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निर्वाचन विभाग

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अधिसूचना

20 फरवरी 2017

सं0- ई2-2-048/2010-04— बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री मो0 नजरूल हक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दलसिंहसराय, समस्तीपुर को माँ के ईलाज हेतु दिनांक 01.07.2016 से 25.07.2016 तक कुल 25 (पचीस) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

22 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

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पटना उच्च न्यायालय

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(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र)

4 नवम्बर 2016

सं॰ 72043-72134—न्यायालय के अधिसूचना संख्या 459 नि0 दिनांक 21.10.2016 जो ज्ञापांक संख्या 59705-69795 दिनांक 21.10.2016 के द्‌वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध मुंसिफ/इजराय मुंसिफ/न्यायिक दण्डाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है-

1. क्रमांक संख्या 68 के स्तम्भ संख्या 3 में लिखे जजी का नाम पुरेणा को पुर्णिया पढ़ा जाएगा। 2. क्रमांक संख्या 69 के स्तम्भ संख्या 3 में लिखे जजी का नाम पुरेणा को दरभंगा पढ़ा जाएगा। शेष प्रविष्टियाँ पूर्ववत रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0पी0 त्रिपाठी, महानिबंधक।

The 4th November, 2016

No. 72043-72134 — Court's Notification No. 459 A dated 21.10.2016 issued vide Memo No. 69705-69795 dated 21.10.2016, so far as it relates to transfer and posting of Munsifs / Execution Munsifs / Judicial Magistrates stands corrected in the following terms:-

1. Name of the judgeship mentioned at serial no. 68 in column no. 3 of the table shall be read as Purnea in place of Purena.

2. Name of the judgeship mentioned at serial no. 69 in column no. 3 of the table shall be read as Darbhanga in place of Purnea.

Other entries of the notification shall remain unchanged.

By Order of the High Court, A. P. Tripathi , Registrar General.

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(श्(श्(श्(शुद्धि-ाुद्धि-ाुद्धि-ाुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र)

4 नवम्बर 2016

सं॰ 72136-72186—न्यायालय के अधिसूचना संख्या 460 नि0 दिनांक 22.10.2016 जो ज्ञापांक संख्या 69876-69927 दिनांक 22.10.2016 के द्‌वारा निर्गत किया गया था, जिसका संबंध प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के स्थानांतरण एवं पदस्थापन से है को निम्नलिखित मद में शुद्ध किया जाता है-

1. क्रमांक संख्या 15 के स्तम्भ संख्या 3 में लिखे जजी का नाम मधुबनी को मधेपुरा पढ़ा जाएगा। शेष प्रविष्टियाँ पूर्ववत रहेंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, ए0पी0 त्रिपाठी, महानिबंधक।

The 4th November, 2016

No. 72136-72186— Court's Notification No. 460 A dated 22.10.2016 issued vide Memo No. 69876- 69927 dated 22.10.2016, so far as it relates to transfer and posting of Probationary Civil Judge (Junior Division) stands corrected in the following terms:-

1. Name of the judgeship mentioned at serial no. 15 in column no. 3 of the table shall be read as Madhepura in place of Madhubani.

Other entries of the notification shall remain unchanged.

By Order of the High Court, A. P. Tripathi , Registrar General.

23 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-(शुद्धि-पत्र)पत्र)पत्र)पत्र)

23 दिसम्बर 2016

सं॰ 84104-84117—उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 551 नि0 और 552 नि0 दिनांक 19.12.2016 जिसके के द्‌वारा पदाधिकारियों को जहानाबाद जिला के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई थी को इस हद तक संशोधित किया जाता है की जहानाबाद के स्थान पर अरवल पढ़ा जाय।

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी0सी0 जसवाल, महानिबंधक।

The 23rd December, 2016

No. 84104-84117— The name of the District for which the Magisterial powers of 1st Class have been vested to the officers, vide Court's Notification No. 551A and 552A dated 19.12.2016 stands modified to the extent that the same shall read as 'Arwal' in place of 'Jehanabad'.

By Order of the High Court, P.C. Jaiswal, Registrar General.

——— सं॰ एसीस 03/नि०-02/2017-158/श्र०सं० ——— श्रम संसाधन विभाग ——— संकल्प 21 फरवरी 2017

विषय- श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य से बाहर चिकित्सा हेतु बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों (रोगियों) को अनुशंसित करने के निमित चिकित्सा पर्षद के पुनर्गठन के संबंध में।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कारखानों/प्रतिष्ठानों के बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा के निमित अनुशंसित करने हेतु राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

(1) निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना।

अध्यक्ष (यदि निदेशक, चिकित्सा सेवा संवर्ग के हो तो) अन्यथा उप निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना।

(2) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना,

पटना प्रक्षेत्र, पटना।

सदस्य सचिव सदस्य (3) कारखाना निरीक्षक (मेडिकल), बिहार, पटना। (4) पर्षद के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि रोग से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पटना क्षेत्र के दीघा/फुलवारीशरीफ/कंकड़बाग चिकित्सालय में पदस्थापित अधिकतम दो विशेषज्ञ/चिकित्सक को बैठक में सहयोग के लिये बुला सकेगें।

(5) पर्षद की बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले रोगियों को राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए भेजने के संबंध में अनुशंसा की जायेगी। तत्पश्चात्‌ संबंधित रोगी राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए जा सकेगें।

(6) पर्षद की बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारी बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत यात्रा भत्ता के हकदार होगें।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ''बिहार राजपत्र'' में प्रकाशित किया जाये, तथा सभी विभागों को इसकी सूचना दे दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

24 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

भाग-9(ख)

और सव"साधारण सूचनाएं इJयाLद।

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सूचना ——

No. 219—I, NAVIN KUMAR F/O Adarsh Singh, Address- Vishal Ganga Appt. Anandpuri Patna-1 Wanted to Correct My name as Navin Kumar from Navin Kumar Singh as shown in School register for which Affidavit. No. 14403 Dated 22/12/2016 shows that both are same person.

NAVIN KUMAR.

——

No. 222—I, KUMARI RENU W/o Nitin Kumar Verma R/o Dadar Mandi, PO Gulzarbagh, PS – Alamganj, Dist- Patna, Pin- 800007 declare Vide Affidavit. No. 19238 Dated 18-11-16 that in my Daughter Anjali Verma Class X Certificate, Marksheet & SLC issued by CBSE, the name of The Mother is mentioned as Renu Kumari in place of correct name Kumari Renu. Hence forth I shall be known as Kumari Renu.

KUMARI RENU.

——

No. 223— I, NIKHITA SINGH D/O Shashi Ranjan Kumar Pandey R/O 104, Narayan Shri Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna. I have changed my name from Nikhita to Nikhita Singh hence this Affidavit No. 21 Dated 02.12.2016

NIKHITA SINGH.

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Website: http://egazette.bih.nic.in

25 Nबहार गजट, 1 माच" 2017

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योजना एवं विकास विभाग

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अधिसूचना

17 फरवरी 2017

सं0 यो0स्था03/03-03/2016/705/यो0वि0—श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजक-सह-ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, जिला योजना कार्यालय सिवान सम्प्रति सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि के दौरान वरती गयी कतिपय अनियमितताओं के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1427 दिनांक-26.05.2009 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र-'क' में लगाये गये आरोपों की जॉच हेतु तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा मनोनीत प्रमंडल कार्यालय में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन कर आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के पत्रांक-08 दिनांक 07.01.2011 द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-उप निदेशक कल्याण, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित जॉच प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया। संचालन पदाधिकारी प्रेषित जॉच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-1219 दिनांक 18.04.2011 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। 4. श्री गुप्ता पर लगाए गये आरोप निम्नवत हैः-

(i) श्री राकेश कुमार एवं अन्य द्वारा दिनांक 04.12.2006 से 31.12.2006 तक नगर परिषद्‌ सिवान में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के किये गए कार्य में पारिश्रमिक के भुगतान हेतु पैसा माँगने का आरोप। (ii) श्री विजय प्रसाद एवं श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध दर्ज तुरकौलिया थाना कांड संख्या-249/01 दिनांक 14.10.2001 में दिनांक 29.11.2001 से 01.12.2001 तक मंडल कारा मोतिहारी में बंदी की अवधि का वेतन निकासी का आरोप।

(iii) कुमारी कमलापति, प्रधान सहायक द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ असंसदीय भाषा एवं अभद्र व्यवहार का आरोप।

(iv) कुमारी कमलापति, एवं श्री मुकेश कुमार सिंह द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध कैमूर जिले से स्थानांतरण के बाद गलत ढंग से अपना अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र अपने स्वंय के हस्ताक्षर से निर्गत करने का आरोप। (v) जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पद का प्रभार प्रतिवेदन में अपलेखन एवं जालसाजी कर अवैध निकासी का आरोप।26 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 5. उपर्युक्त आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी एवं निम्नांकित आरोपों पर सहमति प्रकट की गयीः-

(i) जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पद का प्रभार प्रतिवेदन में अपलेखन तथा जालसाजी कर अवैध वेतन की निकासी की गयी। श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 10.09.2007 को प्रभार ग्रहण किया गया परन्तु तिथि का अपलेखन कर दिनांक 22.08.2007 दिखाया गया तथा ऐसा अप्रभार अवधि को विनियमित कराए बिना वेतन निकासी की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया।

श्री गुप्ता के विरूद्ध जिला योजना पदाधिकारी, सिवान के पद का प्रभार प्रतिवेदन में अपलेखन एवं जालसाजी कर अवैध वेतन निकासी का आरोप पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है। यह आरोप सरकारी अभिलेख में अपलेखन एवं जालसाजी से संबंधित है जिसके आधार पर इसके द्वारा प्रभार रहित अवधि को बिना विनियमित कराए गलत सूचना देकर वेतन पर्ची प्राप्त कर कोषागार से अवैध निकासी कर ली गई है। अतः इसके द्वारा निहित स्वार्थवश इस अपलेखन का कार्य किया गया है।

(ii) श्री गुप्ता के विरूद्ध तुरकौलिया थाना कांड संख्या-249/01 दर्ज होने के कारण दिनांक 29.11.2001 से दिनांक 01.12.2001 तक मंडल कारा मोतिहारी में बंदी अवधि की सूचना विभाग को नहीं दी गयी तथा उक्त अवधि का वेतन निकासी का आरोप आंशिक रूप से श्री गुप्ता पर प्रमाणित पाया गया।

6. उपर्युक्त आरोपाें को श्री गुप्ता को संसूचित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी जिसमें उन्होंने कोई विशेष तर्क उपस्थापित नहीं किया है। उनका कहना है कि उन्हें ओभर राईटिंग किया हुआ वेतन पर्ची ही प्राप्त हुआ था। यह तथ्य साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होता है।

7. विभागीय अधिसूचना संख्या-1427 दिनांक 26.05.2009 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों पर एवं जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्राप्त कारण पृच्छा के सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(X) के तहत श्री पंकज कुमार गुप्ता के बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया।

8. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों एवं प्राप्त कारण पृच्छा पर सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा श्री पंकज कुमार गुप्ता, तत्कालीन साख आयोजन-सह-ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, जिला योजना कार्यालय सिवान सम्प्रति सहायक निदेशक, क्षेत्रीय योजना कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को तात्कालिक प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(X) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismissal) किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र कुमार राम, संयुक्त सचिव।

———

cामीण &वकास &वभाग

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अSधसूचना

20 फरवर(cid:15) 2017

सं0 300917 cा0&व0—dी शैलेश कु मार के सर(cid:15), Kखंड &वकास पदाSधकार(cid:15), NIवेणीगंज, िजला- सुपौल को (cid:1)नगरानी अ8वेषण gयूरो, पटना के गLठत धावा दल Rवारा Lदनांक 11.01.2017 को 25,000 (पVचीस हजार) iपये aरTवत लेते रंगे हाथ Sगरjतार कर 8या(cid:1)यक Lहरासत म\ भेजने तथा (cid:1)नगरानी थाना कांड सं0- 002/2017 Lदनांक 12.01.2017 दज" होने क_ सूचना (cid:1)नगरानी अ8वेषण gयूरो के पIांक- एस0आर0-002/2017 (cid:1)नग0-122/अप0शा0 Lदनांक 18.01.2017 Rवारा Kाlत हुई।

ँ^क dी के सर(cid:15) के &वnY गंभीर कदाचार/o*टाचार का आरोप है तथा उ8ह\ aरTवत लेते पकड़ा गया 2. चू

िजसके Mलए उनके &वnY (cid:1)नगरानी थाना कांड सं0- 002/2017 Lदनांक 12.01.2017 दज" है। अत: सqयक &वचारोपरा8त dी के सर(cid:15) को Nबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंIण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15) 2005 के (cid:1)नयम- 9(2)(क) म\ (cid:1)नLहत Kावधान के आलोक म\ कारा (cid:1)नरोध क_ (cid:1)तSथ 11.01.2017 से अगले आदेश तक के Mलए (cid:1)नलिqबत ^कया जाता है।27 Nबहार गजट, 1 माच" 2017 4. (cid:1)नलqबन अवSध म\ dी कु मार को Nबहार सरकार(cid:15) सेवक (वगrकरण, (cid:1)नयंIण एवं अपील) (cid:1)नयमावल(cid:15), 2005 के (cid:1)नयम-10 के तहत अनुमा8य जीवन (cid:1)नवा"ह भJता देय होगा।

5. कारावास से मु.त होने के उपरा8त dी के सर(cid:15), cामीण &वकास &वभाग, Nबहार, पटना म\ योगदान द\गे। 6. (cid:1)नलqबनादेश पर सGम KाSधकार का अनुमोदन Kाlत है।

Nबहार-राPयपाल के आदेश से,

महे8t भगत, उप-सSचव।

—————

[ध&¡क(cid:12) स०चव(cid:2)लय म१)ण(cid:2)लय(cid:12)

ॢबह(cid:2)र(cid:12) पटन(cid:2) ह(cid:2)र(cid:2) -क(cid:2)०शत eव$ म१ॢ)त?

ॢबह(cid:2)र गजट(cid:12) 50-571+10(cid:4)ड&4ट(cid:20)4प&4?

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-03-01.9/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-03-01.9.