िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट,0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)बहार गजट गजट (cid:1)बहार
(cid:1)बहार
असाधारण अंक
असाधारण
सरकार (cid:23)ारा ूकािशत
ूकािशत 15 फा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुनननन 1938 (शशशश0)
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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 6666 माच#माच#माच#माच# 2017 foÙk foHkkx &&&&&&&&&&&&& vf/klwpuk 8 Qjojh 2017
laŒ एम-4-11/2011(खंड)-948
948@fo0—Jh cztuUnu çlkn] vij lfpo] भवन निर्माण विभाग को भवन निर्माण भवन निर्माण विभाग को भवन निर्माण वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है । विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है । 2. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अध्ि आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का
अंक में प्रकाशित किया आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाश्ि जाय एवं इसकी प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
बंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, जयन्त कुमार सिंह, जयन्त कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव । सरकार के संयुक्त सचिव
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अधी%क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु)ित। xtVxtVxtVxtV (असाधारण) 182-571+10-ड,0ट,0पी0।