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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 March 2017

Published 06 March 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-03-06.187
Languages
English, Hindi

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पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 6 माच(cid:16) 2(cid:15)1(cid:21) संसदीय कार्य विभाग ——— अधिसूचना 6 मार्च 2017

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सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-02/2011(पार्ट)-173—बिहार विधान मण्डल

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ान) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ान) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ान) नियमावली, 2006 करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌द्वारा बिहार विधान करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) निय (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- (समय-समय पर यथा संशोधित) का संश्

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सदस्यों का वेतन, भत्ता और संक्षिप्त नाम और आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

ाोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। (2) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- 2. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 8(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

3. उक्त नियमावली, 2006

''(ग) नियमावली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा ली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा ली के अधीन जिस यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता अनुमान्य है और जो रेल या सड़क द्वारा अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता अथवा अंशतः सड़क और अंशतः रेल द्वारा तय की जा सकती हो उसके लिए यात्रा-भत्ता निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो'' निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो निकटतम मार्ग के यात्रा-भत्ता तक सीमित रहेगा चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा की गई हो का नियम 9(1)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

उक्त नियमावली, 2006 का नियम 9(1)(ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ। ''(ख) विधान मंडल की समिति की बैठक में सम्मिलित होने के प्रयोजनार्थ। राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को, यथास्थिति, बिहार विधान राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को, यथास्थिति, बिहार विधान राज्य के भीतर स्थल अध्ययन यात्रा के लिए समिति के सदस्यों को, यथास्थिति, बिहार विधान सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। सभा सचिवालय/बिहार विधान परिषद्‌ सचिवालय द्वा रा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।'' उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- 4. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- ''10. रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु रेल/विमान से यात्रा की सुविधा।- प्रत्येक सदस्य को, उनके कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए अधिकतम चार सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनो प्रकार की यात्रा हेतु एक रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनो प्रकार की यात्रा हेतु एक रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनो प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में `2,00,000/- (दो लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी।'' वित्तीय वर्ष में 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 माच(cid:16) 2017 5. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 16 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- ''16. उपस्कर की सुविधा। - प्रत्येक आम निर्वाचन के बाद विधान मंडल के सदस्य को स्थान ग्रहण करने के बाद ` 1,00,000/- (एक लाख) उपस्कर के लिए, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद्‌ सचिवालय द्वारा भुगतेय होगा। यह सुविधा उन्हें पूरे कार्यकाल में एक बार ही अनुमान्य होगी।''

6. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 17(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''17. पूर्व सदस्यों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ। -

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो बिहार विधान सभा/विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत हुआ हो, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने या बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाने की तिथि से या उनका कार्यकाल प्रारम्भ होने की तिथि से, `25,000/- (पचीस हजार) रूपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन पाने का हकदार होगा और पूरे कार्यकाल के आधार पर `2,000/- (दो हजार) रूपये प्रति वर्ष की दर से पेंशन में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी :

परन्तु, छः माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम अवधि की गणना पूरे वर्ष के रूप में की जायेगीः

परन्तु यह भी कि, तेरहवीं बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित करने की तिथि/उक्त विधान सभा का कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व-सदस्यों की भांति पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधाएं अनुमान्य होंगी।

परन्तु और भी कि, बिहार विधान मंडल के वैसे सदस्य, जो दोनो ंसदनों के सदस्य रह चुकें हों, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहें हों, वहीं से उन्हें दोनों सदस्यता अवधि की गणना कर के पेंशन देय होगा।''

7. उक्त नियमावली, 2006 का नियम 17(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

''(4) रेल/विमान से यात्रा की सुविधा। - बिहार विधान मण्डल के पूर्व सदस्य को अधिकतम तीन सहयात्री के साथ भारत के भीतर किसी स्थान या स्थानों की यात्रा के लिए रेलवे कूपन/प्रतिपूर्ति आधारित रेल यात्रा या विमान यात्रा या दोनो प्रकार की यात्रा हेतु एक वित्तीय वर्ष में `1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि अनुमान्य होगी :

परन्तु, वैसे पूर्व सदस्य भी, जो केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अधीन वेतन पर नियोजित हैं, रेल/विमान यात्रा के हकदार होंगे :

परन्तु और कि, वे रेल/विमान से की गयी यात्रा के लिए अपने विश्वविद्यालय/ कॉलेज से यात्रा-भत्ता/दैनिक-भत्ता प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ-पत्र, यथास्थिति, सचिव, विधान सभा/सचिव, विधान परिषद्‌ को एवं अपने नियोजन के प्राधिकार को देना होगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बृज राज राय, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-03-06.187/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-03-06.187.