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सं0 10-विवाह इमारत शरिया-15/2016-844
10-विवाह इमारत शरिया-15/2016-844—दी बंगाल मुहम्मडन मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेश्
मैरेजेज एण्ड डाइवोर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम एक्ट, 1876 की धारा-3 एवं 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित व्यक्ति को भारतीय मुस्लिम कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक कराने तथा प्रमाण पत्र देने हेतु निबंधक, विवाह एवं तलाक नियुक्त किया सुन्नी समुदाय के बीच विवाह एवं तलाक जाता हैः-
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| 1. | अब्दुल जलील कासमी | काजी दारूल कजा इमारत शरिया फुलवारीशरीफ, पटना। | मुस्लिम सुन्नी समुदाय के लिए |
क्षेत्राधिकार दानापुर अवर निबंधन कार्यालय उक्त एक्ट के अधीन नियुक्त निबंधक, विवाह एवं तलाक का क्षेत्राधिकार दानापुर अवर निबंधन कार्यालय का क्षेत्राधिकार होगा।
3. अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 I, II एवं III का अधिनियम की धारा-6 के अधीन अधिनियम की अनुसूची में विहित पंजियों, पुस्तक सं0 संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह क संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह के पहले संधारण करना अनिवार्य होगा। निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इन पंजियों को प्रत्येक माह क सोमवार को अवर निबंधक, दानापुर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा। सोमवार को अवर निबंधक, दानापुर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा। सोमवार को अवर निबंधक, दानापुर के समक्ष उपस्थापित करें जिनके द्वारा इन्हें सत्यापित किया जाएगा।
4. मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा मोहम्मडन मैरेज रजिस्ट्रार सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकारी कर्मचारी को दी जानेवाली सुविधा ा उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका यथा-वेतन, सेवानिवृति के उपरान्त पेंषन, ग्रेच्युटि इत्यादि का कोई लाभ उन्हें देय नहीं होगा और इसके लिए उनका यथा-वेतन, सेवानिवृति के उपरान्त पेंषन, ग्रेच्युटि इत्यादि का कोई लाभ् कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी,आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव
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