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7 ekpZ 2017
सं॰ 5/आर0एल0-40-37/2008
शेखपुरा के ज्ञापांक-29/स्था0 दिनांक कुमार शर्मा भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन
5/आर0एल0-40-37/2008-841/श्र0सं0—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, 2017 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री सुब्रत रंजन, पिता-स्व0 रंजन /स्था0 दिनांक 28.01.2017 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री सुब्रत रंजन, पिता-स्व0 रंजन शेखपुरा, ग्राम-डुमरामा, पो0-अपदाचक, थाना-अस्थावाँ, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बरबीघा, शेखपुरा, ग्राम-डुमरामा, पो0-अपदाचक, थाना-अस्थावाँ, जिला-नालन्दा की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा की जिला-नालन्दा की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा की जिला-नालन्दा की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सुब्रत रंजन की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 गई अनुशंसा के आधार पर सुब्रत रंजन की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 गई अनुशंसा के आधार पर सुब्रत रंजन की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रू0 00/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों 00/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्तों
श्रम अधीक्षक-01, गोपालगंज सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक-01, गोपालगंज सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक् के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।
2. सुब्रत रंजन की जन्म तिथि
सुब्रत रंजन की जन्म तिथि 04.07.1985 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी किया जा सकता है। किया जा सकता है।
4. सुब्रत रंजन पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भर
सुब्रत रंजन पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचा
ण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस सके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी की जा सकेगी। यदि वे अपने दाि यत्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 माच(cid:16) 2017 7. यह नियुक्ति सुब्रत रंजन द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. सुब्रत रंजन को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. सुब्रत रंजन को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं है एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है। (i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही है। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलें दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
10. सुब्रत रंजन पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0 2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-11462 दिनांक 24.08.2016 की कंडिका 5 (क) एवं (ख) में उल्लेखित निदेश यथा (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रील, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
आदेश से, गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार।
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