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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 11115555 माच#माच#माच#माच# 2017
जी.एस.आर. 1, दिनांक 15 मार्च 2017
लिखित आदेश करते हैंः-
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 10 मार्च 201710 मार्च 201710 मार्च 201710 मार्च 2017 15 मार्च 2017—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 2016 के द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का का. आ. (अ) 3341 दिनांक 27.10.2016 के द्वारा प्रकाशित विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) का का से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना संशोधन आदेश, 2016, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना संशोधन आदेश, 2016, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटाना संशोधन आदेश, 2016, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटना आदेश, 2016 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, बिक्री, पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटना आदेश, 2016 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, बिक्री, पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और निर्बंधन) हटना आदेश, 2016 में प्रयुक्त क्रय, संचलन, बिक्री, र पदों को 'चीनी' के सम्बन्ध में 28 अप्रैल 2017 की अवधि तक प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों और पदों को 'चीनी' के सम्बन्ध में 28 अप्रैल 2017 की अवधि तक प्रदाय, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण शब्दों औ प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदा प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदा प्रास्थगित रखा गया है, के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार के राज्यपाल निम्न 1111.... विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15 2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक 28.04.2017 की अवधि आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक 28 आदेश, 1984 की अनुसूची-1 से 'चीनी' को विलोपित किए जाने संबंधी आदेश, दिनांक 28 तक प्रास्थगित रहेगा।
व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में, बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) व्यापार की अनुज्ञप्ति के संबंध में, बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) 2222.... चीनी के थोक एवं खुदरा
आदेश, 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे। आदेश, 1984 के प्रावधान लागू रहेंगे।
परन्तु 10 (दस) क्विंटल तक चीनी का व्यापार करनेवाले व्यापारी बहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र परन्तु 10 (दस) क्विंटल तक चीनी का व्यापार करनेवाले व्यापारी बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 15 माच#माच#माच#माच# 2017 The 10th March 2017 GSR 1, dated the 15th March 2017—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential commodities Act, 1955 (10 0f 1955) read with the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Amendment Order, 2016 of the ministry of Consumer affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India, published under S.O. 3341(E) dated 27-10-2016, by which the words and expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2016 have been kept in abeyance for the 'sugar' for a period upto 28th April, 2017, the Governor of Bihar, with prior concurrence of Govt. of India, makes the following Order :- 1. Order relating to deletion of Sugar from schedule-1 in the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 by the department's notification no. 2354 dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance up to 28.04.2017.
2. The provisions of the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 shall remain applicable in respect license of wholesale and retail trade of sugar :
Provided that from license under the provisions of the Bihar Trade Article (Licenses Unification) Order, 1984 a trader trading sugar up to 10 (ten) quintal shall be free.
3. Previously issued corresponding notifications/orders related here to shall be deemed amended up to this extent.
4. This Order shall come into force from the date of its notification.