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वित्त विभाग
———
अधिसूचना
15 मार्च 2017
सं॰ 3ए-9-विविध-47/2016
3ए-9-विविध-47/2016-1864/वि॰—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैंµ
बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 नाम एवं प्रारम्भ।-(1)यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी। नाम एवं प्रारम्भ।-(1)यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी। 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।-(1)यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी। (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी । (2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में प्रवृत्त होगी । (3) यह तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी। (3) यह तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी। बिहार सेवा संहिता का नियम-255 के बाद नया नियम 255क जोड़ा जायेगाः- बिहार सेवा संहिता का नियम-255 के बाद नया नियम 255क जोड़ा जायेगाः- 2. बिहार सेवा संहिता का नियम-255 के बाद नया नियम 255क जोड़ा जायेगाः- पद पर, सम्पूर्ण पदग्रहण काल ¼Full joining "255कःµ जब कोई सरकारी सेवक नए जब कोई सरकारी सेवक नए पद पर, सम्पूर्ण पदग्रहण काल time½ का उपभोग किये बगैर इस कारण योगदान करता है कि उसे आदेश दिया गया है कि का उपभोग किये बगैर इस कारण योगदान करता है कि उसे आदेश दिया गया है कि का उपभोग किये बगैर इस कारण योगदान करता है कि उसे आदेश दिया गया है कि बिना अनुमान्य सम्पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये नए पदस्थापन स्थान पर योगदान करें बिना अनुमान्य सम्पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये नए पदस्थापन स्थान पर योगदान करें बिना अनुमान्य सम्पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये नए पदस्थापन स्थान पर योगदान करें अथवा वह नए पदस्थापन स्थान के लिए अकेले प्रस्थान कर ता है और अनुमान्य सम्पूर्ण अथवा वह नए पदस्थापन स्थान के लिए अकेले प्रस्थान करता है और अनुमान्य सम्पूर्ण पदग्रहण काल का उपभोग किये बगैर, योगदान करता है तथा अपने परिवार को बाद में, यात्रा पदग्रहण काल का उपभोग किये बगैर, योगदान करता है तथा अपने परिवार को बाद में, यात्रा पदग्रहण काल का उपभोग किये बगैर, योगदान करता है तथा अपने परिवार को बाद में, यात्रा भत्ता दावा करने की अनुमान्य समय-सीमा के भीतर, नए पदस्थापन स्थान पर ले जाता है तब भत्ता दावा करने की अनुमान्य समय-सीमा के भीतर, नए पदस्थापन स्थान पर ले जाता है तब भत्ता दावा करने की अनुमान्य समय-सीमा के भीतर, नए पदस्थापन स्थान पर ले जाता है तब दनों को घटाकर शेष नियम, 255 के अधीन अनुमान्य पदग्रहण काल में से उपभोग किये गए दिनों को घटाकर शेष नियम, 255 के अधीन अनुमान्य पदग्रहण काल में से उपभोग किये गए ि दिनों को उपार्जित छुट्टी लेखा में जोड़ा जायेगाः- दिनों को उपार्जित छुट्टी लेखा में जोड़ा जायेगाः- परन्तु उपार्जित छुट्टी लेखा में संचित एवं अप्रयुक्त पदग्रहण काल का योगफल 300 दिनों परन्तु उपार्जित छुट्टी लेखा में संचित एवं अप्रयुक्त पदग्रहण काल का योगफल 300 दिनों परन्तु उपार्जित छुट्टी लेखा में संचित एवं अप्रयुक्त पदग्रहण काल का योगफल 300 दिनों से अधिक नहीं होगा।" से अधिक नहीं होगा।" 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 माच(cid:17) 2017 The 15th March 2017 No. 3A-9-Misc.-47/2016-1864/F—In exercise of powers conferred by the proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is here by pleased to make the following code to amend the Bihar Service Code, 1952:–
1. Short title, extent and Commencement.—
(1) This may be called Bihar Service (Amendment ) Code, 2017 (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect.
2. The following new rule- 255A shall be added after rule, 255 of Bihar Service Code :– "255A:- When a Government Servant joins a new post without availing full joining time by reasons that he is ordered to join the new post at a new place of posting without availing of full joining time to which he is entitle; or he proceeds alone to the new place of posting and joins the post without full joining time and takes his family later within the permissible period of time for claiming Travelling Allowance for the family then the number of days of joining time admissible under rule, 255 reduced by the number of days of joining time actually availed of shall be credited to his leave account as earned leave:
Provided that the total of the earned leave credited and unused joining time in the
Earned Leave Account shall not exceed 300 days."
By Order of the Governor of Bihar, RAHUL SINGH, Secretary (Expenditure).
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)
ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 2&'(5*1+500(ड(cid:17)&ट.&प(cid:17)&? Website: http://egazette.bih.nic.in