ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 2(cid:18) फ(cid:4)(cid:20)ग१न 1(cid:18)3(cid:25) (cid:26)श(cid:27)(cid:28)
(स(cid:29)(cid:27) पटन(cid:4) 212) पटन(cid:4)(cid:31) स मव(cid:4)र(cid:31) 20 माच(cid:23) 2(cid:27)1# मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ——— अधिसूचना 17 मार्च 2017
सं॰ मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद-36/2012/306—भारत संविधान के अनुच्छेद -166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-
-ःः संशोधन :ः-
1. कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम, 32(क)(XV) में उल्लिखित शब्द 'रू० 10,000/-(दस हजार) को शब्द 'रू० 1,00,000/- (एक लाख)'द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
2. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-22 के प्रावधान के बाद अंकित टिप्पणी को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
3. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका 24 के प्रावधान के बाद अंकित टिप्पणी का एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
4. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-35(i), (ii), (iii) तथा टिप्पणी (1), टिप्पणी (2) एवं टिप्पणी (4) को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
5. उक्त नियमावली, 1979 के तृतीय अनुसूची की कंडिका-35 की टिप्पणी (3) में प्रयुक्त शब्द ''योजनाओं'',''योजना'' तथा ''सक्षम प्राधिकार'' क्रमशः शब्द ''स्कीम्स'', ''स्कीम'' तथा ''पूर्व से विनिश्चत सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 6. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (क) की कंडिका-4 में उल्लिखित शब्द ''चालू योजना तथा चालू गैर योजना स्कीमों'' को शब्द ''स्कीमों'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 माच(cid:23) 2017 9. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-3 (i) (ii) (iii) एवं (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे। :- (i) 5.00 करोड़ रूपयों की लागत वाली नई स्कीमोें की स्वीकृति।
(ii) 5.00 करोड़ रूपयों से अधिक परन्तु 15.00 करोड़ रूपयों तक की, नई स्कीमोें की स्वीकृति।
(iii) 15.00 करोड़ रूपयांें से अधिक, परन्तु 30.00 करोड़ रूपयों तक की लागत वाली नई स्कीमों की स्वीकृति।
(iv) 30.00 करोड़ रूपयों से अधिक की लागत वाली स्कीमों की स्वीकृति।
10. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-'4' को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है।
11. उक्त नियमावली, 1979 के चतुर्थ अनुसूची के भाग (ग) की कंडिका-5 (i) (ii) एवं (iiii) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
स्कीमों में आवंटन की स्वीकृति :-
(i) स्कीमों में आवंटन की स्वीकृति।
(ii) विलोपित।
(iii) स्कीम मदों में आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर करने का स्तर।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 212'5)1+1++'ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in