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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 214) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 2222 1111 माच$माच$माच$माच$ 2017
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 15 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 2017
सं0 1126—भारत के संविधान के अनुच्छेद- 283 के खंड- 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद- 283 के खंड- 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि 1111. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना।-
शोधन-1) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित नए बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 13नियम 13नियम 13नियम 13 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित नए (संशोधन-1) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने (3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी तथा 1 जुलाई 2017 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सभी अंशदाताओं पर लागू होगी। वाले सभी अंशदाताओं पर लागू होगी। 2222. बिहार सामान्य भविष्य निध्ि उप नियम (4) एवं उप नियम (5) जोड़े जाएँगेः- उप नियम (4) एवं उप नियम (5) जोड़े जाएँगेः-
सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व ''(4) भविष्य निधि लेखा में अंशदान की कटौती अंशदाता की वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने पूर्व ''(4) भविष्य निधि लेखा में अंशदान की कटौती अंशदाता की
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से बन्द कर दी जायेगी।'' संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वा
''(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगाः ''(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगाः ''(5) अंशदाता को सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखने का विकल्प नहीं होगाः परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हों, स्वीकृति के शर्तों के अनुसार परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हों, स्वीकृति के शर्तों के अनुसार परन्तु ऐसे मामलों में जहाँ इस संशोधन के आरंभ के पूर्व स्वीकृति दी गई हों, स्वीकृति के शर्तों के अनुसार अपने भविष्य निधि लेखा में निधि रखी जा सकेगी।''
वष्य निधि लेखा में निधि रखी जा सकेगी।''
3333. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के
का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 32नियम 32नियम 32नियम 32 का उप नियम (3) निम्नलिखित द्वारा
ावश्यकता नहीं होगी, अपितु संबंधित सेवानिवृत्ति के मामले में ऐसे आवेदन पत्र के प्रेषण की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु संबंधित 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017 The 15th March 2017 No. 1126—In exercise of the powers conferred by Part- 2 of Article 309 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar General Provident Fund Rules, 1948:-
1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the "Bihar General Provident Fund (Amendment- 1) Rules, 2017".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with effect from 1st April 2017 and it shall be applicable to all those subscribers, who are due for superannuation on or after 1st July 2017.
2. The following new Sub-rule (4) and Sub-rule (5) shall be added after Sub-rule
(3) of Rule 13 of the Bihar General Provident Fund Rules, 1948:- "(4) Deduction of contribution in General Provident Fund must be stopped essentially three months prior to the date of superannuation of the contributor by the concern Drawing and Disbursing Officer." "(5) The contributors will have no option to keep the fund in their GPF accounts after superannuation: Provided that the fund may be kept in their GPF accounts as per the terms of the sanction in such cases, where the sanctions have been accorded prior to the commencement of this amendment."
3. Sub-rule (3) of Rule 32 of the Bihar General Provident Fund Rules, 1948
shall be substituted by the following:- "(3) Any person who desires to claim payment under this rule, shall send a written application in that behalf to the Account Officer. Payment of amounts withdrawn shall be made in India only. The persons, to whom the amounts are payable, shall make their own arrangements to receive payment in India: Provided that such application will not be needed to be sent in case of superannuation, but the office of The General Provident Fund shall take action suo motto for issuance of authority letter for final withdrawal."
By the order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).
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