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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 March 2017

Published 21 March 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-03-21.216
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:18)या

(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 30 फा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुनननन 1938 (शशशश0) 30

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 216) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 2222 1111 माच$माच$माच$माच$ 2017

पंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभागपंचायती राज विभाग ------------------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 20 मार्च 201720 मार्च 201720 मार्च 201720 मार्च 2017

सं0 1प/स्था0-04-10/2016/

1प/स्था0-04-10/2016/1558155815581558/पं0रा0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह नियमावली, ''बिहार पंचायत सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017'' यह नियमावली, ''बिहार पंचायत सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। इनका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम (2) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 2222.... उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया ) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम ( उक्त नियमावली, 2010 के नियम-6 का उप-नियम (

जायेगाः- जायेगाः- जायेगाः- जायेगाः-

परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो '''''''' परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो परन्तु वैसे पंचायत सचिव प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, जिन्हें नियम-7 (1) के अनुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त हो और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक और जो न्यूनतम 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी अधिकतम आयु प्रोन्नति वर्ष के प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' नहीं हो तथा जो प्रोन्नति हेतु राज्य नहीं हो तथा जो प्रोन्नति हेतु राज्य नहीं हो तथा जो प्रोन्नति हेतु राज्य नहीं हो तथा जो प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य शर्त्तों को पूरा करते हों।'' उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- 3333.... उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-7 का उप-नियम (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''(2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 (2) उम्र सीमा- सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग द्वारा नियत तिथि को 21 ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक वर्ष से कम तथवर्ष से कम तथवर्ष से कम तथवर्ष से कम तथा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक ा सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अधिकतम उम्र सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।''नहीं होनी चाहिए।''नहीं होनी चाहिए।''नहीं होनी चाहिए।''

राज्यपाल के आदेश से,

बिहार-राज्यपाल के आदेश से अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी, अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी,अरविन्द कुमार चौधरी, सरकार के सचिव। सरकार के सचिवThe 20th March 2017 No. 1Pa/Stha-04-10/2016/ 10/2016/1558/P.R.—In exercise of the powers conferred under In exercise of the powers conferred under is pleased to make 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make proviso of Article-309 of the Constitution of India the following Rules to amend the Bihar Panchayat Service Rules, 2010:- the following Rules to amend 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017 1. Short title, extent and commencement – (1) These Rules may be called the Bihar Panchayat Service (Amendment) Rules, 2017. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar; (3) It shall come into force at once.

2. Proviso of Sub-rule (ii) of Rule 6 of the Bihar Panchayat Service Rules, 2010 shall be substituted by the following:- " Provided that for promotion such Panchayat Secretaries shall be eligible who have acquired educational qualification as per Rule 7(i) and who have been in service for a minimum of 10 yrs and whose maximum age does not exceed 55 yrs. on 1st April of promotion year, and who have been fulfilled the others conditions determined by the State Government." 3. Sub-rule (2) of Rule 7 of the said Rules, 2010 shall be substituted by the following:- "(2) Age Limit:- The age limit for candidates for general competitive examination should not be less than 21 years as on the date fixed by the Commission, and not exceeding the maximum age limit determined by the government (General Administration Department), from time to time."

By the order of the Governor of Bihar, ARVIND KUMAR CHOUDHARY, Secretary to the Government.

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अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 216-571+1000-ड'ड'ड'ड'0ट'ट'ट'ट'0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-03-21.216/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-03-21.216.